UP संपत्ति का बैनामा ऑनलाइन कैसे निकाले?I दाखिल खारिज करने के लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रॉपर्टी से संबंधित सभी सेवाओं को ऑनलाइन मोड में जारी करने के लिए वेब पोर्टल लांच किया गया हैI इस वेब पोर्टल की मदद से अब उत्तर प्रदेश का रहने वाला कोई भी नागरिक घर बैठे अपने मोबाइल फोन से या लैपटॉप से अपनी संपत्ति ब्योरे का सभी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकता हैI

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

संपत्ति का बैनामा, यूपी दाखिल खारिज बैनामा, या फिर संपत्ति से जुड़े अन्य दस्तावेज की जानकारी के लिए उसे सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं हैI इसीलिए आज के आर्टिकल में मैं आपको बताने वाला हूं कि जमीन की रजिस्ट्री ऑनलाइन चेक UP.

अगर आप भी घर बैठे अपने मोबाइल फोन से Uttar Pradesh Sampati Benama Online Download करना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल विस्तार पूर्वक पूरा पढ़ेंI

इसे भी पढ़ें 👇

मोबाइल से जमीन कैसे नापे
यूपी श्रमिक कार्ड रिन्यू कैसे करें
UP कन्या सुमंगला योजना में अपना नाम कैसे देखें
भूमि पूजन किस दिशा में करें, भूमि पूजन मुहूर्त
यूपी भूलेख खतौनी कैसे निकाले ऑनलाइन
आबादी भूमि का पट्टा लेने हेतु आवेदन पत्र

Table of Contents

यूपी दाखिल खारिज बैनामा क्या है?

जैसा कि आप जानते हैं आज के समय में जब कोई व्यक्ति किसी का जमीन खरीदता हैI तो जमीन का रजिस्ट्री करने के बाद दाखिल खारिज आवेदन करना अत्यधिक आवश्यक होता हैI क्योंकि जब तक दाखिल खारिज आवेदन नहीं किया जाता तब तक कानूनी तौर पर जमीन का असली मालिक बेचने वाला ही माना जाता हैI

इसलिए चाहिए की जमीन खरीदने के बाद जमीन की रजिस्ट्री होते ही दाखिल खारिज करने का आवेदन कर देना चाहिएI दाखिल खारिज आवेदन करने के बाद स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा उस जमीन को सरकारी नियमानुसार खरीदे गए व्यक्ति के नाम कर दी जाती हैI और जमीन के पुराने मालिक का नाम खारिज यानी काट दिया जाता हैI

अगर आप भी अपनी जमीन का दाखिल खारिज पता करना चाहते हैं, UP Dakhil Kharij Benama Online Dekhna चाहते हैंI तो आपको राजस्व विभाग के चक्कर काटने की जरूरत नहीं हैI क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई सभी ऑनलाइन जानकारी वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई हैI

इस पोर्टल की मदद से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप की मदद से UP Sampati Ka Benama Nikal सकते हैंI यह पता कर सकते हैं कि संपत्ति किस व्यक्ति के नाम हैं और इस संपत्ति पर मालिकाना हक किसका हैI

संपत्ति का बैनामा UP (Highlight)

आर्टिकल का नामयूपी संपत्ति का बैनामा ऑनलाइन कैसे देखें?
राज्यउत्तर प्रदेश
विभागस्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश
लाभार्थीउत्तर प्रदेश के नागरिक
उद्देश्य राज्य के नागरिक संपत्ति से जुड़ी विवरण को आनलाइन देख सकते हैं|
ऑफिसियल वेबसाइटClick here

यूपी संपत्ति पोर्टल पर लॉगिन कैसे करें?

Step1 : सबसे पहले उत्तर प्रदेश की स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगाI

Step2 : ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आने के बाद दिखाई दे रहे तीर के सामने “संपति खोजे” पर क्लिक कर देना हैI नया इंटरफेस👇

Step3 : यहां पर उपयोगकर्ता आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड भरकर “प्रवेश करें” पर क्लिक कर देना हैI लेकिन अगर आप इस पोर्टल पर पहली बार आ रहे है, तो आपको “यहां रजिस्टर करें” पर क्लिक कर देना हैI नया इंटरफेस👇

Step4 : यहां पर Sign UP करने के लिए नाम, आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैप्चा आदि जानकारी भरने के बाद “प्रवेश करें” पर क्लिक कर देना हैI इसके बाद आपको पुनः यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगइन करना होगाI

यूपी संपत्ति का बैनामा कैसे निकाले?

उत्तर प्रदेश के रहने वाले जो भी नागरिक ऑनलाइन माध्यम से अपनी संपत्ति का बैनामा निकालना चाहते हैं, वे बड़ी आसानी से नीचे दिए गए सभी स्टेप को फॉलो करके घर बैठे अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से बैनामा निकाल सकते हैंI

Step1 : IGRS UP Bhulekh पर जाएं.

Uttar Pradesh Sampati Ka Benama Online Dekhne के लिए सबसे पहले आपको स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगाI जो इस प्रकार से दिखाई देगा 👇

Step2 : संपत्ति खोजें पर क्लिक करें.

स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहे तीर के सामने “संपति खोजे” पर क्लिक कर देना हैI नया इंटरफेस👇

Step3 : यहां रजिस्टर करें.

यहां पर आपको उपयोगकर्ता आईडी, पासवर्ड, कैप्चर भरकर “प्रवेश करें” पर क्लिक कर देना हैI लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहली बार आ रहे हैंI तो आपको दिखाई दे रहे तीर के सामने “यहां रजिस्टर करें” पर क्लिक कर देना हैI नया इंटरफेस👇

Step4 : जानकारी भरकर प्रवेश करें.

यहां पर आपको उपयोगकर्ता नाम, उपयोगकर्ता आईडी, पासवर्ड, पुनः पासवर्ड, मोबाइल नंबर (जिस पर ओटीपी भेजा जाएगा), ईमेल आईडी, कैप्चा कोड भरकर “प्रवेश करें” पर क्लिक कर देना हैI नया इंटरफेस👇

Step5 : प्रयोत्का लागिन करें.

यहां पर आपका उपयोगकर्ता पंजीकरण सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता हैI इसके बाद आपको दिखाई दे रहे तीर के सामने “प्रयोत्का लॉगइन” पर क्लिक कर देना हैI यहां पर आपको अपना उपयोगकर्ता आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड सही-सही भर कर “प्रवेश करें” पर क्लिक कर देना हैI नया इंटरफेस👇

Step6 : संपत्ति खोजें पर क्लिक करें.

यहां पर आपको दिखाई दे रहे तीर के सामने “संपति खोजे” पर क्लिक कर देना हैI नया इंटरफेस👇

Step7 : किसी एक विकल्प को चुनें.

UP Sampati Ka Benama Online Check करने के लिए आप यहां पर दिए गए अपनी सुविधा अनुसार किसी भी ऑप्शन को चुन सकते हैंI नया इंटरफेस👇

Step8 : विवरण देखें पर क्लिक करें.

यहां पर आपको संपत्ति का पता (मकान/दुकान/खसरा इत्यादि), तहसील/निबंधन कार्यालय, मोहल्ला/गांव, कैप्चा कोड भरकर “विवरण देखें” पर क्लिक कर देना हैI नया इंटरफ़ेस👇

Step9 : चयन करें.

यहां पर आप पंजीकरण वर्ष, पंजीकरण संख्या, पत्रकार का नाम, पक्षकार का पता, संपत्ति का विवरण, पंजीकरण तिथि आदि देख सकते हैंI लेकिन पूर्ण विवरण देखने के लिए आपको दिखाई दे रहे तीर के सामने “चयन करें” पर क्लिक कर देना हैI नया इंटरफेस👇

Step10 : संपत्ति का बैनामा देखें.

यहां पर आप इस चित्र के अनुसार देख सकते हैं, कि संपत्ति से संबंधित सभी जानकारी जैसे : अभिलेख का प्रकार, संपत्ति की स्थिति, संपत्ति का विवरण, पक्ष विवरण आदि उपलब्ध हैI इस प्रकार आप भी स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के दफ्तर जाए बिना ही घर बैठे अपने Mobile se UP Sampati Ka Benama Nikal सकते हैंI

यूपी संपत्ति के लिए स्टांप वापसी हेतु आवेदन कैसे करें?

Step1 : IGRS UP पोर्टल पर जाएं.

अगर आप उत्तर प्रदेश संपत्ति के लिए स्टांप वापसी हेतु आवेदन ऑनलाइन करने की सोच रहे हैंI तो आप को स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगाI जो इस प्रकार से दिखाई देगा👇

Step2 : स्टांप वापसी हेतु आवेदन पर क्लिक करें.

संपत्ति पंजीकरण के ऑप्शन में आने के बाद सबसे नीचे दिखाई दे रहे “स्टांप वापसी हेतु आवेदन” पर क्लिक कर देना हैI इसके बाद आपको उपयोगकर्ता आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन हो जाना हैI नया इंटरफेस👇

Step3 : नवीन आवेदन पर क्लिक करें.

यहां पर आपको स्टाम्प वापसी के अंतर्गत नवीन आवेदन, पूर्व आवेदन दो ऑप्शन दिखाई देगाI अगर आप पहली बार स्टांप वापसी ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, तो आपको दिखाई दे रहे तीर के सामने “नवीन आवेदन” पर क्लिक कर देना हैI नया इंटरफेस👇

Step4 : जानकारी भरकर प्रवेश करें.

यहां पर आपको अपना जनपद चुनने के बाद “प्रवेश करें” पर क्लिक कर देना हैI नया इंटरफेस👇

Step5 : प्रविष्ट सुरक्षित करें.

इसके बाद आपके सामने स्टांप वापसी आवेदन फार्म खुल जाएगा, जिसमें पूछी गई सभी जानकारी जैसे : नाम, स्थाई पता, आवेदन का दिनांक, पहचान पत्र संख्या, पहचान पत्र का प्रकार, बैंक का नाम, शाखा का नाम, IFSC Code, MICR Code खाता संख्या सभी जानकारी भरने के बाद “प्रविष्ट सुरक्षित करें” पर क्लिक कर देना हैI

इस प्रकार आप बड़ी आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फोन से Online UP Sampati के लिए स्टाम्प वापसी हेतु आवेदन कर सकते हैंI

पंजीकृत लेखपत्र प्रमाणपत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

Step1. अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से पंजीकृत लेख पत्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगाI नया इंटरफेस👇

Step2. स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट के होम पेज पर आने के बाद आपको दिखाई दे रहे तीर के सामने “पंजीकृत लेख पत्र प्रमाण पत्र का आवेदन” पर क्लिक कर देना हैI इसके बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो जाना हैI नया इंटरफेस👇

Step3. पंजीकृत लेखपत्र का प्रमाणपत्र के अंतर्गत आपको दिखाई दे रहे तीर के सामने “नवीन आवेदन” पर क्लिक कर देना हैI नया इंटरफेस👇

Step4. पंजीकृत लेखपत्र का प्रमाणपत्र – नवीन आवेदन के अंतर्गत जनपद, उप निबंधक कार्यालय, संपत्ति का प्रकार, पंजीकरण वर्ष, पंजीकरण संख्या, आवेदन कर्ता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैप्चर भरकर “सुरक्षित करें” पर क्लिक कर देना हैI

Step5. इस प्रकार आप बड़ी आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप की मदद से ऑनलाइन पंजीकृत लेखपत्र का प्रमाणपत्र हेतु आवेदन कर सकते हैंI

उत्तर प्रदेश संपत्ति बैनामा ऑनलाइन निकालने और दाखिल खारिज करने के लाभ

  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि संबंधित विवरण के लिए वेब पोर्टल शुरू करने से प्रदेश के नागरिकों को ऑनलाइन रूप में सेवाएं बेहतर प्राप्त होंगीI
  • प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल शुरू होने से संपत्ति की विवरण में पारदर्शिता आएगी, और समाज में हो रहे जमीन संपत्ति से संबंधित विवादों एवं धोखाधड़ी कार्यों में रोकथाम आएगीI
  • उत्तर प्रदेश का रहने वाला कोई भी नागरिक अब बड़ी आसानी से घर बैठे कभी भी किसी भी समय बैनामा डाउनलोड कर सकता हैI
  • ऑनलाइन सेवाएं शुरू होने से होने से प्रदेश के नागरिकों की समय और पैसे दोनों की बचत होगीI पहले की अपेक्षा उन्हें बार-बार रजिस्टार ऑफिस में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगीI
  • दाखिल खारिज होने के बाद ही संपत्ति खरीदे गए व्यक्ति के नाम पर वह संपत्ति कर दी जाती हैI इसके बाद व्यक्ति चाहे तो इस आर्टिकल में बताए गए सभी स्टेप को फॉलो करके अपनी Sampati Ka Benama Online Nikal सकता हैI
  • इस पोर्टल की मदद से व्यक्ति आसानी से भूमि की विवरण की जानकारी, अपनी तहसील, जिला, पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन, तिथि के आधार पर सभी विवरणों को ऑनलाइन चेक कर सकता हैI

UP Sampati Dakhil Kharij Benama का उद्देश्य

हमारे समाज में आज के वक्त में भूमि से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैंI अगर व्यक्ति जमीन या संपत्ति खरीदा है, तो उसके साथ कई बार धोखाधड़ी हो जाती है| भूमि क्रय विक्रय के संबंध में ऐसे बहुत से लोग हैं जो फर्जी तरीके से लोगों को अपने धोखाधड़ी का शिकार बनाते हैंI

इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि से जुड़ी हुई सुविधाएं प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया हैI ऑनलाइन पोर्टल की मदद से व्यक्ति जमीन खरीदते वक्त उस जमीन से जुड़ी सभी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकता हैI कि संपत्ति पर मालिकाना हक किसका हैI

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर

S.N.पदनाम
स्थान
दूरभाष संख्या
1.महानिरीक्षक निबन्धन आयुक्त स्टाम्प उत्तर प्रदेशमुख्यालय इलाहाबाद, राजस्व परिषद भवन, सिविल लाइन्स इलाहाबादफोन–0532–2623667
फैक्स–0532–2622858
शिविर कार्यालय, लखनऊ, विश्वास कामर्शियल काम्प्लेक्स,विश्वास खण्ड–3, गोमती नगर, लखनऊफोन–0522–2308697
फैक्स–0522–2308697
2.अपर महानिरीक्षक निबन्धन (प्रशा०)मुख्यालय इलाहाबादफोन–0532-2623717
फैक्स–0532-2424283
3.अपर महानिरीक्षक निबन्धन (विभागीय)मुख्यालय इलाहाबादफोन-0532-2623717
4.अपर महानिरीक्षक निबन्धनशिविर कार्यालय, लखनऊफोन-0522-2308587
5.अपर महानिरीक्षक निबन्धन (विभागीय)पश्चिमी क्षेत्र गाजियाबाद, कलेक्ट्रेट परिसर गाजियाबादफोन-120-28220844
फैक्स-0120-2820259
6.उप महानिरीक्षक निबन्धनमुख्यालय इलाहाबादफोन-0532-242788
7.उप महानिरीक्षक निबन्धनशिविर कार्यालय, लखनऊफोन–0522-2308713

यूपी संपत्ति बैनामा प्रश्नोत्तर

1. संपत्ति का बैनामा कब तक मान्य होता है?

जमीन का बैनामा अजीवन मान्य रहती है, लेकिन अगर रजिस्ट्री के बाद आपने जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया हैI तो भविष्य में आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैंI जमीन की रजिस्ट्री होने के 3 महीने के अंदर आपको दाखिल खारिज जरूर करवा लेना चाहिएI

2. रजिस्ट्री और बैनामा में क्या अंतर है?

रजिस्ट्री और बैनामा में कोई खास अंतर नहीं होता है, हां रजिस्ट्री एक कानूनी प्रक्रिया मानी जाती है, जिसके आधार पर ही संपत्ति की खरीद बिक्री चलती हैI जबकि बैनामा के अंतर्गत तहसील में क्रेता और विक्रेता द्वारा मिलकर जमीन खरीदने और बेचने के लिए बैनामा तैयार किया जाता हैI बैनामा एक तरह से दोनों पार्टियों द्वारा तैयार किया गया समझौता कानूनी बिलेख होता हैI

3. बैनामा और दाखिल खारिज में क्या अंतर है?

जब आप कोई भूमि खरीदते हैं, तो आप उस जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा सकते हैंI लेकिन जमीन की रजिस्ट्री होने की बाद दाखिल खारिज करना अति आवश्यक होता हैI क्योंकि दाखिल खारिज एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सरकारी रिकॉर्ड में आपके द्वारा खरीदी गई जमीन आपके नाम ट्रांसफर कर दी जाती हैI

4. जमीन रजिस्ट्री के कितने दिन बाद दाखिल खारिज होता है UP?

उत्तर प्रदेश में जमीन रजिस्ट्री के 3 महीने के अंदर दाखिल खारिज करवा लेना चाहिएI क्योंकि जमीन रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज होने के बाद ही वह जमीन सरकारी नियमानुसार खरीदे गए व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर हो जाती हैI यानी दाखिल खारिज होने के बाद ही वह जमीन सरकारी तौर पर खरीदे गए व्यक्ति की मानी जाती हैI

5. दाखिल खारिज में कितना पैसा लगता है?

उत्तर प्रदेश में जमीन की दाखिल खारिज करवाने में पहले ₹5000 से लेकर ₹200000 तक देने पड़ते थेI लेकिन वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में भूमि की दाखिल खारिज करवाने में ₹200 से ₹25000 तक शुल्क देने पड़ते हैंI

6. यूपी बैनामा ऑनलाइन निकालने की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है?

ऑफिशियल वेबसाइट : https://igrsup.gov.in/igrsup/defaultAction.action

7. जमीन का दाखिल खारिज कौन कर सकता है?

जमीन का दाखिल खारिज करवाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वह संपत्ति किस तहसील के अंतर्गत आ रही हैI इसके बाद दाखिल खारिज आवेदन करते समय संपत्ति के विक्रेता यानी जिससे जमीन खरीदा गया है और क्रेता यानी जमीन को खरीदने वाला दोनों की पूरी जानकारी लिखना होगाI इसके साथ ही जमीन से जुड़े अन्य जानकारी आवेदन पत्र में भरनी होगीI इस प्रकार से आप आवेदन करके जमीन का दाखिल खारिज तहसील द्वारा करवा सकते हैंI

इसे भी पढ़ें 👇

उत्तर प्रदेश संविदा भर्ती
कन्या विद्या धन के लिए पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया
यूपी आरटीओ कोड लिस्ट ऑनलाइन देखें
उत्तर प्रदेश बकरी पालन योजना
यूपी ट्रैफिक पुलिस चालान लिस्ट
UP विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनवाएं
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Comment