Uttar Pradesh Viklang Praman Patra 2023 ऑनलाइन कैसे बनवाएं, आज के इस आर्टिकल में हम विस्तार पूर्वक यही जानेंगे| इस आर्टिकल को पढ़कर आप बड़ी आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फोन अथवा लैपटॉप से यूपी विकलांग सर्टिफिकेट आवेदन कर सकते हैं| इसके साथ-साथ इस आर्टिकल में हम विकलांग प्रमाण पत्र का लाभ अथवा आवेदन के लिए दस्तावेज क्या-क्या लगेगा पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे|
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उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र क्या है?I UP Viklang Praman Patra
सभी राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में रहने वाले नागरिकों को Viklang Certificate बनवाने का लाभ प्रदान करती है| उत्तर प्रदेश का रहने वाला अगर कोई भी नागरिक चाहे वह महिला हो या पुरुष अगर वह शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांग है, तो वह अपना UP Viklang Certificate 2023 बनवा सकता है| और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विकलांगों के लिए चलाई जा रही योजनाएं अथवा आर्थिक मदद, शिक्षा का लाभ उठा सकता है| चलिए इस आर्टिकल में आगे हम जानेंगे, UP Disability Certificate Online Apply कैसे करें|
भारतीय संसद ने विकलांग और दिव्यांग लोगों के लिए समान अधिकार, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता का कानून 1995 में पारित किया था| इस कानून के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम अथवा मानसिक रूप से अक्षम लोगों को शामिल किया गया है| किसी भी इंसान में शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अगर 40% की विकलांगता पाई जाती है, तो उसे सरकार द्वारा दी जाने वाली विकलांग योजनाओं का लाभ मिलेगा|
UP Viklang Praman Patra 2023 (Highlight)
आर्टिकल का नाम | उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं |
लाभार्थी | राज्य के विकलांग और दिव्यांग लोग |
उद्देश्य | राज्य के विकलांग और दिव्यांग लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
हेल्पलाइन नंबर | 0522-2304706 |
यूपी विकलांग प्रमाण पत्र फार्म PDF | Download |
ऑफिसियल वेबसाइट | edistrict.up.gov.in |
विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन UP I UP Viklang Praman Patra
दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और यूपी विकलांग सर्टिफिकेट आनलाइन कर सकते हैं| तो आपको नीचे दी गई सभी बातों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा|
Step1 : ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं
इसके लिए आपको विकलांग प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा| जो इस प्रकार से दिखाई देगा|

Step2 : सिटीजन लागिन ई-साथी पर क्लिक करें
यहां पर आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहे दूसरे नंबर पर “सिटीजन लॉगिन ई-साथी” पर क्लिक कर देना है| नया इंटरफेस 👇

Step3 : User ID Password डालें
यहां पर आपको User I’d, Password तथा कैप्चा कोड भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाना है| नया इंटरफेस 👇

यहां पर आपके सामने यूपी ई साथी पोर्टल पर सभी ऑनलाइन दी जाने वाली सुविधाओं का लिस्ट खुल जाएगा|
Step4 : दिव्यांग प्रमाण पत्र पर क्लिक करें
यहां पर आपको दिखाई दे रहे तीर के सामने दिव्यांग प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है| नया इंटरफेस 👇

Step5 : यूपी विकलांग प्रमाण पत्र आवेदन फार्म को भरें
विकलांग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र आपके सामने खुल जाएगा| जिसमें पूछी गई सभी जानकारी को सही-सही भर देना है, इसके बाद Submit बटन पर क्लिक कर देना है|
Step6 : Registration Number नोट करें
सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एक आवेदन क्रमांक यानी कि Registration Number दे दिया जाता है|
Step7 : बैंक शुल्क भुगतान के लिए यहां क्लिक करें
थोड़ा और नीचे आने पर आपके सामने “बैंक शुल्क भुगतान के लिए यहां क्लिक करें” का ऑप्शन दिखाई देगा| वहां पर क्लिक कर दें| नया इंटरफेस 👇

यहां पर आपको UP Handicapped Certificate Online Apply करने के लिए ₹15 का शुल्क देना होगा|
Step8 : Online Payment करें
ऑनलाइन पेमेंट शुल्क जमा करने के लिए आपको Card Number, Expire Date, CVV Number, Card Holder Name भरने के बाद Make Payment के आप्शन पर क्लिक कर देना है|
Step9 : यूपी विकलांग प्रमाण पत्र आनलाइन अप्लाई की प्रक्रिया पूरी हुई
तो दोस्तों इस प्रकार से आप घर बैठे केवल अपने मोबाइल फोन से UP Viklang Certificate 2023 Online Apply करके बनवा सकते हैं|
Uttar Pradesh Viklang Praman Patra आवेदन के लिए दस्तावेज
अगर आप यूपी डिसेब्लीटी सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए|
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- मेडिकल रिपोर्ट (विकलांगता का)
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
यूपी विकलांग प्रमाण पत्र आवेदन हेतु अपलोड करने के लिए दस्तावेजों की साइज
स्वप्रमाणित घोषणा पत्र | 200 kb से कम / jpg |
मेडिकल रिपोर्ट (विकलांगता का) | 200 kb से कम / jpg |
आधार कार्ड | 200 kb से कम / jpg |
पासपोर्ट साइज | 50 kb से कम / jpg |
UP Viklang Praman Patra आफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र या दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने तहसील में समाज कल्याण विभाग की ऑफिस में जाना पड़ेगा|
- वहां से Uttar Pradesh Viklang Praman Patra Application Form लेना है, उसमें पूछी गई सभी जानकारी को सही-सही भर कर उसके साथ अपने सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी संलग्न कर देनी है|
- इसके बाद आपको यूपी दिव्यांग प्रमाण पत्र आवेदन फार्म को ले जाकर समाज कल्याण विभाग की ऑफिस में जमा कर देना है|
- इसके बाद समाज विभाग कल्याण के अधिकारियों के द्वारा आपके आवेदन फार्म की जांच की जाएगी, अगर आपका आवेदन फार्म सही पाया जाता है| तो 10 से 15 दिन के अंदर आपका UP Viklang Certificate 2023 बना दिया जाता है|
यूपी विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन Download
Uttar Pradesh Viklang Praman Patra Application Form इस 👉 लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं|
यूपी विकलांग सर्टिफिकेट के क्या क्या फायदे हैं?
यूपी विकलांग सर्टिफिकेट आनलाइन : अगर आपके पास यूपी विकलांग प्रमाण पत्र है, तो आप नीचे दी गई निम्नलिखित योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं|
- विकलांगता पेंशन
- रेलवे, रोडवेज बस आदि के किराए में छूट
- सामाजिक सुरक्षा की स्कीम
- जमीं आवंटन में प्राथमिकता
- शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण
- सरकारी नौकरी में आरक्षण
- अक्षम बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा
- अन्य प्रकार की सरकारी योजनाएं
- किसी प्रदत्त अधिकार से वंचित किए जाने पर सीधा चीफ कमिश्नर आफ डिसएबिलिटी के पास जाने और अपनी शिकायत अथवा निवारण के लिए आवेदन का अधिकार
उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं 2023 (FAQ)
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया विकलांग सर्टिफिकेट की वैधता आजीवन रहती है| यानी जब तक विकलांग व्यक्ति जिंदा रहेगा तब तक उत्तर प्रदेश विकलांग सर्टिफिकेट लाभार्थी का मान्य होगा|
यूपी विकलांग सर्टिफिकेट 2023 बनवाने में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 हफ्ते का समय लगता है| हां कभी-कभी किसी कारणवश 4 से 5 हफ्ता भी लग सकता है|
UP Viklang Certificate 2023 ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट : https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/
अगर आप UP Viklang Praman Patra 2023 का सत्यापन करना चाहते हैं कि यह सही है या गलत| इसके लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर प्रमाण पत्र को सत्यापित कर सकते हैं|
सरकार के द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग अथवा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांग प्रमाण पत्र जारी किया जाता है| विकलांग प्रमाण पत्रों के आधार पर विकलांग व्यक्ति को सरकारी योजनाएं, सरकारी नौकरी में आरक्षण, रेलवे रोडवेज बस के किराए में छूट दिया जाता है|
अगर आप यूपी विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको आवेदन शुल्क के रूप में ₹15 की फीस देनी पड़ती है|
यूपी विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए व्यक्ति का 40% का विकलांगता होना चाहिए|
यूपी में विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 500 रुपए प्रति महिना मिलता है|
सरकारी नौकरी के लिए केंद्र सरकार द्वारा 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति को छूट मिलती है|
ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 75% विकलांग लोग रहते हैं|
सीएमओ कार्यालय/चिकित्सा प्राधिकरण मूल्यांकन के लिए संबंधित विशेषज्ञ को नियुक्त करता है| विशेषज्ञ डॉक्टर पीडब्ल्यूडी की विकलांगता का आकलन करती हैं और विकलांगता का राय देते हैं| मेडिकल बोर्ड मामले की समीक्षा करता है और विकलांगता प्रतिशत निर्धारित करता है| सीएमओ कार्यालय विकलांगता प्रमाण पत्र तैयार करता है, और यूटीआईडी और विकलांगता प्रमाण पत्र तैयार करता है|
सरकार द्वारा दिव्यांग और विकलांग व्यक्ति को दिव्यांग रोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से ₹1000000 तक का लोन उपलब्ध कराती है|
निष्कर्ष
दोस्तों इस आर्टिकल में हमने Uttar Pradesh Viklang Praman Patra 2023 के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताई हैं| इस आर्टिकल को पढ़कर आप बड़ी आसानी से घर बैठे यूपी विकलांग सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही विकलांग योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं| इसके अलावा अगर आपको UP Viklang Certificate से संबंधित कोई सवाल है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं|
Online ban rahe विकलांग सर्टिफिकेट यूपी सरकार के कार्मिक विभाग के निर्धारित प्रारूप पर हैं। क्योंकि किसी विभाग में आवेदन करने के लिए विकलांग सर्टिफिकेट यूपी कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर होना चाहिए।कृपया सुझाव दे।
धन्यवाद।