राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना I Bhamashah Pashu Bima Yojana

आज के इस आर्टिकल में मैं आपको राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया Bhamashah Pashu Bima Yojana के बारे में बताने वाला हूंI राजस्थान के पशु पालन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैंI आज के वक्त में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लाई जा रही हैंI

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यही वजह है पशु पालन व्यवसाय काफी तेजी से बढ़ रहा हैI ग्रामीण क्षेत्रों में अद्व शहरी क्षेत्रों में रहने वाले युवा पशुपालन व्यवसाय में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैंI जिस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा पशुपालन व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान पशुधन बीमा योजना चलाई जा रही हैI

उसी प्रकार राजस्थान सरकार भी अपने राज्य में पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए भामाशाह पशु बीमा स्कीम शुरू की हैI अगर आप भी राजस्थान के निवासी हैं तो आप इस आर्टिकल को पढ़कर पशु बीमा योजना Rajasthan के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैंI

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Table of Contents

राजस्थान पशु बीमा योजना क्या है?

राजस्थान सरकार द्वारा अपने राज्य में पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए भामाशाह पशु बीमा योजना शुरू की हैI इस योजना के अंतर्गत अब राजस्थान के पशु पालन मालिक अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैंI पशुओं का बीमा करवाने से पशुपालक को यही फायदा होगाI

कि अगर उनके पशुओं की मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत ₹50000 की धनराशि दी जाएगीI राजस्थान पशु बीमा योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी सभी वर्ग के पशु मालिक अपने पशुओं का बीमा करवा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैंI

राजस्थान पशु बीमा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा बीपीएल श्रेणी के पशु मालिकों को प्रीमियम राशि पर 70% की सब्सिडी दी जाती हैI जबकि सामान्य श्रेणी के पशुपालकों को 50% की सब्सिडी दिया जाता हैI इस योजना के अंतर्गत अपने पशु जैसे : गाय, भैंस, बकरी, सूअर, ऊंट, घोड़ा, गधा सांड आदि का बीमा करवा सकते हैंI

Rajasthan Pashu Bima Yojana (Highlight)

आर्टिकल का नामराजस्थान भामाशाह पशुधन बीमा योजना
राज्य राजस्थान
लाभार्थी राजस्थान के पशुपालन करने वाले किसान
लाभ  पशु पालक को पशु बीमा प्रदान करना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन 
प्रीमियम राशि330 – 688 रुपए
10 भेड़ 10 बकरी के लिए ₹50000 का बीमा
ऊंट, घोड़ा के लिए ₹50000 का बीमा
भैंस के लिए₹50000 का बीमा
गाय के लिए₹40000 का बीमा
उद्देश्यपशु की मृत्यु पर आर्थिक सहायता देना 
ऑफिशियल वेबसाइट Click here

राजस्थान पशु बीमा योजना का उद्देश्य

राजस्थान के पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए किसान और नए युवा जो पशुओं की खरीददारी पर काफी ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैंI लेकिन जब किसी कारणवश पशु की मृत्यु हो जाती है, तो उनका काफी आर्थिक नुकसान होता हैI यही वजह है कि पशुपालन व्यवसाय को शुरू करने के लिए लोगों को जोखिम लगता हैI

पशुपालक की यही परेशानी को दूर करने के लिए तथा पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से Bhamashah Pashu Bima Yojana शुरू किया गया हैI अब राजस्थान के पशु पालन करने वाले लोग बड़ी आसानी से अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैंI

जब किसी कारणवश पशु की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत पशुओं के बीमा के तौर पर ₹50000 की धनराशि दी जाएगीI चलिए इस आर्टिकल में आगे हम जानते हैं, राजस्थान पशु बीमा स्कीम के तहत पशु बीमा प्रीमियम राशि कितनी भरनी होगीI

पशु बीमा योजना में दिया जाने वाला प्रीमियम राशि

अगर अब राजस्थान पशु बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको भामाशाह पशु बीमा के अंतर्गत भुगतान प्रीमियम राशि और नियम की पूरी जानकारी होनी चाहिएI

  • इस योजना के अंतर्गत पशुओं के अनुसार (गाय भैंस बकरी भेड़ ऊंट) उनकी अलग-अलग प्रीमियम राशि और बीमा कवर निर्धारित किया गया हैI
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत बीपीएल वर्ग के पशुपालन मालिकों को भैंस का बीमा करवाने के लिए ₹413 का प्रीमियम राशि भुगतान करना होगाI जहां पर उनको ₹50000 का बीमा कवर दिया जाएगाI जबकि गाय का बीमा करवाने के लिए ₹330 की बीमा राशि भुगतान करनी होगीI जहां पर आपको ₹40000 का बीमा कवर दिया जाएगाI
  • Rajasthan Pashu Bima Yojana के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को प्रीमियम की राशि में 70% का छूट दिया जाएगाI
  • सामान्य वर्ग के पशुपालन मालिकों को गाय के बीमा के लिए ₹550 की प्रीमियम राशि देना होगाI जबकि भैंस के बीमा के लिए ₹688 की प्रीमियम राशि देनी होगीI
  • पशु बीमा योजना Rajasthan के अंतर्गत सामान्य वर्ग के पशुपालकों को प्रीमियम राशि में 50% की छूट दी जाएगीI
  • इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत अन्य पशु जैसे : भेड़ बकरी गधा घोड़ा ऊंट सांड आदि पशुओं का भी पशु बीमा करवा सकते हैंI
  • भेड़ का व्यवसाय करने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा बीपीएल पशुपालकों को भेड़ का बीमा करवाने पर प्रीमियम राशि में 80% का अनुदान दिया जाएगाI
  • भेड़ का व्यवसाय करने वाली सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भेड़ का बीमा करवाने पर प्रीमियम राशि में 70% का अनुदान दिया जाएगाI
  • पशुओं का बीमा होने के बाद पहचान हेतु पशुओं पर बीमा टैग लगा दिया जाता हैI
  • बीमा करवाने के बाद अगर किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो 100% बीमा राशि पशु मालिकों को दिया जाता हैI

अलग-अलग पशुओं की अलग-अलग बीमा

राजस्थान पशु बीमा योजना के अंतर्गत पशुओं को कई श्रेणी में बांटा गया है, और उसी हिसाब से अलग-अलग पशुओं की अलग-अलग बीमा राशि निर्धारित किया गया हैI

  • दूध देने वाली गाय का ₹40000 तक बीमा किया जाएगाI
  • दूध देने वाली भैंस का ₹50000 तक बीमा किया जाएगाI
  • 10 सूअर, 10 बकरी, 10 भीड़ का ₹50000 तक बीमा किया जाएगाI
  • सांड, गधा, घोड़ा, ऊंट का ₹50000 तक बीमा किया जाएगाI
  • Bhamashah Pashu Bima Scheme के अंतर्गत एक पशुपालक अधिकतम पांच पशुओं की बीमा करवा सकता हैI
  • भेड़, बकरी, सूअर में एक यूनिट में 10 की संख्या होगी, यानि पशु पालक 10 भीड़ को एक यूनिट में बीमा करा सकता है, इसके अलावा चार अन्य पशुओं का बीमा करा सकता हैI

भामाशाह पशु बीमा योजना आवेदन कैसे करें?

अगर आप भी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया राजस्थान पशु बीमा योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैंI तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं आनलाइन आवेदन करने की अभी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हैI इसलिए आपको ऑफलाइन माध्यम से इस योजना में आवेदन करना होगाI

  • सबसे पहले आपको अपने ब्लॉक पर पशु चिकित्सालय कार्यालय में जाना है, वहां से Rajasthan पशु बीमा योजना आवेदन फार्म लेना हैI इस आवेदन में पूछी गई सभी जानकारी को भर देना है और उसके साथ जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगा देनी हैI
  • इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म में जिस पशु का बीमा कराना चाहते हैं, उस पशु की पूरी जानकारी भी भर देनी हैI
  • यहां पर आपको ध्यान देना है आप जिस पशु का बीमा करवा रहे हैं, उस पशु को पशु चिकित्सालय द्वारा स्वस्थ घोषित किया गया होI
  • अगर आप चाहें तो भामाशाह पशु बीमा योजना के अंतर्गत पशु बीमा कराने से पहले अपने पशु का पशु चिकित्सालय से स्वास्थ्य चेकअप करवा ले, इसके बाद ही आवेदन करेंI
  • बीमा की प्रक्रिया पूरा होने के बाद आपको प्रीमियम राशि सर्विस टैक्स के साथ बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के पास जमा कर देनी हैI
  • इसके बाद बीमा कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा बीमित पशु की पहचान के लिए बीमा टैग लगाना अनिवार्य है, टैग लगने के बाद पशु की एक फोटो अपने पास जरूर रख लेंI तथा एक फोटो बीमा कंपनी प्रतिनिधि के पास जमा कर देंI

राजस्थान पशु बीमा के लिए पात्रता

अगर आप भी राजस्थान पशु बीमा योजना आवेदन करने के उत्सुक हैं, तो आपके पास नीचे दी गई निम्नलिखित पात्रताएं होनी चाहिएI

  • राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों जगह के पशु पालक इस योजना के अंतर्गत अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैंI
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के बीपीएल कार्ड धारक पशु मालिक भी Rajathan Pashu Bima Yojana के अंतर्गत अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैंI
  • बीमा करवाने के लिए व्यक्ति के पास अपना खुद का पशु होना चाहिएI
  • बीमाकृत पशुओं का दोबारा बीमा नहीं किया जाएगाI यानी पशु मालिक अपने उसी पशुओं का बीमा करवा सकते हैं, जिन पशुओं का कभी भी कोई भी बीमा न किया गया होI
  • पशुपालक स्थाई रूप से राजस्थान का निवासी होना चाहिएI

पशु बीमा के लिए दस्तावेज

अगर आप भामाशाह पशु बीमा स्कीम के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास नीचे दी गई निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिएI तभी आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं, और अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैंI

  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के पशु पालक का जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • आधार कार्ड
  • बीपीएल कार्ड
  • भामाशाह कार्ड
  • पशु बीमा का आवेदन फार्म
  • पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
  • पशु के कान में टैग सहित पशुपालक का फोटो

पशु की मृत्यु के बाद बीमा राशि कैसे प्राप्त करें?

अगर आप इस योजना के अंतर्गत अपने पशुओं का बीमा करवा चुके हैंI तो पशु की मृत्यु के उपरांत नीचे दिए गए सभी बातों को फॉलो करके पशु बीमा राशि पा सकते हैंI

  • बीमित पशु की मृत्यु रोग अथवा दुर्घटना के कारण होने पर ही आप बीमा राशि के लिए क्लेम कर सकते हैंI
  • बीमाकृत पशु की मृत्यु होने के बाद 6 घंटे के अंदर आपको यह जानकारी संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग या बीमा कंपनी प्रतिनिधि को देनी होगीI
  • अगर बीमित पशु की मृत्यु रात में हो जाती है, तो सुबह आपको बीमा कंपनी प्रतिनिधि या संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग में सूचित कर देना हैI
  • बीमाकृत कंपनी का प्रतिनिधि 6 घंटे के अंदर आपके घर आकर पशु की मृत्यु की जांच करता है, तथा पशु बीमा कागजात को चेक करता हैI
  • पशु की मृत्यु होने के बाद पशु चिकित्सक के द्वारा पशु का पोस्टमार्टम करवाना चाहिएI इसके अलावा पशु चिकित्सक द्वारा पशु का मृत्यु प्रमाण पत्र ले लेना चाहिएI
  • पशु का पोस्टमार्टम करवाते समय पशु की एक फोटो अवश्य ले लेनी चाहिएI
  • जब आप पशु बीमा राशि के लिए क्लेम करेंगे, तब वहां पर आपको पशु का मृत्यु प्रमाण पत्र, बीमा टैग लगा पशु की एक फोटो, इसके अलावा पशु बीमा से संबंधित सभी दस्तावेज की जरूरत पड़ेगीI
  • क्लेम करने के बाद बीमा कंपनी द्वारा आपके क्लेम की जांच की जाएगी, और जांच सही पाया जाने पर बीमा कंपनी द्वारा आपके बैक अकाउंट में पशु बीमा राशि ट्रांसफर कर दिया जाएगाI

भामाशाह पशु बीमा योजना की महत्वपूर्ण बातें

  • राजस्थान के रहने वाले जिन पशु मालिकों का भामाशाह कार्ड बना है, वही इस योजना के अंतर्गत अपने 5 पशुओं का बीमा करवा सकते हैंI
  • दूध देने वाली गाय के लिए बीमा राशि ₹40000 रखा गया है जबकि दूध देने वाली भैंस की बीमा राशि ₹50000 रखा गया हैI
  • भार ढोने वाले पशु जैसे : पड़ा, सांड, ऊंट, घोड़ा, गधा जैसे पशुओं की बीमा राशि ₹50000 रखा गया हैI
  • पशुओं का बीमा होने के बाद पहचान के लिए पशुओं के शरीर पर टैग लगाना अनिवार्य होगाI
  • पशुपालकों को पशुओं की बीमा कराने के बाद प्रीमियम राशि + जीएसटी के साथ जमा करना होगाI
  • अगर किसी कारण बस पशु पर लगा टैग खो जाता है, तो पशु मालिक को तुरंत पशु चिकित्सक अधिकारी से संपर्क करके बीमाकृत पशु पर नया टैग लगवा लेना चाहिएI
  • अगर बीमा अवधि के दौरान बीमाकृत पशु की मृत्यु रोग, बीमारी, भूकंप, बिजली, बाढ़, आधी, तूफान, दुर्घटना आदि से होती है, तो उसे बीमा राशि का लाभ दिया जाएगाI

ऐसी स्थिति में पशुपालक बीमा क्लेम नहीं कर सकते हैं?

  • अगर पशु मालिक जानबूझकर बीमाकृत पशुओं को हानि पहुंचाते हैं, तो ऐसे में उन्हें बीमा राशि नहीं दिया जाएगाI
  • इसके अलावा अगर पशु मालिक जानबूझकर पशु को मार डालते हैं, तो ऐसे में पशुपालक बीमा क्लेम नहीं कर सकते हैंI
  • इसके अलावा पशु की चोरी हो जाने पर अथवा गुप्त रूप से बेच देने पर भी पशुपालक बीमा क्लेम के हकदार नहीं होंगेI

पशुधन बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर

अगर आपको पशु बीमा योजना संबंधित और जानकारी पाना है, तो आप दिए गए टेलीफोन नंबर : 0141-2731710 / फैक्स नंबर : 0141-2732566 / मोबाइल नंबर : 9001531892 पर संपर्क कर सकते हैंI

पशु बीमा योजना संबंधित प्रश्नोंत्तर

1. भामाशाह पशु स्कीम क्या है?

भामाशाह पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है, इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के पशुपालक अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैंI जब किसी कारणवश उनके पशु की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी द्वारा उन्हें बीमा राशि प्रदान किया जाएगाI

2.भैंस का बीमा कितने रुपए में होता है?

इस योजना के अंतर्गत भैंस का बीमा ₹413 प्रीमियम राशि पर किया जाता है| भैंस की मृत्यु के उपरांत मिलने वाला बीमा राशि ₹50000 होता हैI

3. भेड़ बकरी का बीमा कैसे कर सकते हैं?

राजस्थान पशु बीमा योजना के अंतर्गत आप एक इकाई में 10 बकरी / 10 भेड़ का बीमा करवा सकते हैंI

4. भामाशाह पशु बीमा योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है?

राजस्थान सरकार द्वारा अपने राज्य में पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए तथा पशु पालकों के लाभ के लिए Rajasthan पशु बीमा योजना शुरू किया गया हैI

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