यूपी ट्रैफिक पुलिस चालान लिस्ट । UP Traffic Police Challan List

मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करते पकड़ा जाता है। अथवा यातायात नियमों को तोड़ते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है। आज के आर्टिकल में मैं आपको UP Traffic Police Challan List के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाला हूं। अगर आप उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पकड़े जाते हैं, तो किस नियम के उल्लंघन पर कितना जुर्माना लग सकता है इस आर्टिकल में जानेंगे।

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दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आज के समाचार पत्रों में ज्यादातर वाहन से होने वाले दुर्घटना का जिक्र होता है। हर दिन वाहन दुर्घटना में ना जाने कितनी जिंदगी या खत्म हो जाती है। वाहन दुर्घटना को रोकने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर सड़क सुरक्षा नियम को और कड़क बनाने का प्रयास किया जाता है। ताकि लोग यातायात नियमों का उल्लंघन ना करें और सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो।

केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा यातायात नियमों को बेहद सख्त बनाया जाता है। यातायात नियमों का उल्लंघन जैसे : बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, तेज गति से गाड़ी चलाना, बिना हेलमेट गाड़ी चलाना, बिना सीट बेल्ट पहने गाड़ी चलाना, ट्रैफिक पुलिस के आदेशों का उल्लंघन करना आधी स्थिति में वाहन चालक का चालान कट सकता है। चलिए इस आर्टिकल में आगे हम उत्तर प्रदेश यातायात नियमों का उल्लंघन और उस पर कटने वाले चालान के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Table of Contents

उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस चालान लिस्ट क्या है?

मोटर वाहन अधिनियम 2019 में संशोधन करने के बाद देश में सड़कों को प्रसारित करने के तरीके में बदलाव किया गया है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस चालान लिस्ट नया तैयार किया गया है। Uttar Pradesh Traffic Police Challan List के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों को तोड़ता है, तो उसके वाहन पर अलग-अलग प्रकार का जुर्माना लगाया जा सकता है।

दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में आए दिन सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु होती रहती है। सड़क हादसा को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी ट्रैफिक पुलिस चालान को बढ़ा दिया गया है। ताकि लोग यातायात नियमों का पालन करें, लेकिन यदि कोई वाहन चालक द्वारा उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों को तोड़ा जाता है तो यूपी ट्रैफिक पुलिस चालान लिस्ट के अनुसार वाहन चालक से ज्यादा जुर्माना वसूला जाएगा।

चलिए आगे हम UP Vehicle Challan Rate List के बारे में विस्तार से जानेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहले की अपेक्षा ट्रैफिक चालान को कितना बढ़ा दिया गया है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर किस गाड़ी पर कितना जुर्माना लग सकता है।

ट्रैफिक पुलिस चालान लिस्ट UP

क्रमांक संख्यायातायात नियमों का उल्लंघनलगने वाला जुर्माना
1. पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने परपहले अपराध के लिए ₹500
बाद के अपराध के लिए 1500 रुपए
2.दूसरे राज्य में 12 महीने से अधिक समय से पंजीकृत वाहन चलाना पहले अपराध के लिए ₹500
बाद के अपराध के लिए 1500 रुपए
3.वाहन पंजीकरण के बिना या पंजीकरण निलंबित होने पर वाहन चलानापहले अपराध के लिए ₹500
बाद के अपराध के लिए 1500 रुपए
4.अपना ड्राइविंग लाइसेंस दूसरे व्यक्ति को देने परपहले अपराध के लिए ₹500
 बाद के अपराध के लिए 1500 रुपए
5.निर्धारित किराया से अधिक किराया चार्ज करने परपहले अपराध के लिए ₹500
बाद के अपराध के लिए 1500 रुपए
6.मोटर कैब में लगा किराया मीटर का खराब होनापहले अपराध के लिए ₹500
बाद के अपराध के लिए 1500 रुपए
7.प्राधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी दिशानिर्देश की अवज्ञा करना₹2000 का जुर्माना
8.अधिकारियों को गलत सूचना देना अथवा सूचना देने से मना करना₹2000 का जुर्माना
9.ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना₹5000 का जुर्माना
10.नाबालिक द्वारा गाड़ी चलाने पर₹5000 का जुर्माना
11.शारीरिक और मानसिक रूप से अयोग्य व्यक्ति द्वारा गाड़ी चलाने पर₹10000 का जुर्माना
12.वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करने परपहले अपराध के लिए ₹1000
बाद के अपराध के लिए ₹2000
13.तेज दौड़ या गति का परीक्षणपहले अपराध के लिए ₹5000
बाद के अपराध के लिए ₹10000
14.ध्वनि प्रदूषण के निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने परपहले अपराध के लिए ₹5000
बाद के अपराध के लिए ₹10000
15.गाड़ी के फिटनेस वैध प्रमाण पत्र के बिना गाड़ी चलानापहले अपराध के लिए ₹5000
बाद के अपराध के लिए ₹10000
16.यात्री वाहन में अधिक यात्रियों को ले जाने पर₹200 का जुर्माना प्रति यात्री
17.बिना सेफ्टी बेल्ट के गाड़ी चलाने पर ₹1000 का जुर्माना
18.आपातकालीन वाहन जैसे : एंबुलेंस, अग्निशामक यंत्र वाहनों को रास्ता ना जीने पर₹1000 का जुर्माना
19.बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर₹1000 का जुर्माना
20.बेवजह हार्न बजा कर यातायात को अवरुद्ध करने परपहले अपराध के लिए ₹1000
बाद के अपराध के लिए ₹2000
21.बिना बीमा के गाड़ी चलाने परपहले अपराध के लिए ₹2000 
बाद के अपराध के लिए ₹4000

किशोर द्वारा गाड़ी चलाने पर

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199 ए के अंतर्गत यदि कोई किशोर यानी 18 साल से कम आयु का लड़का गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है। तो लड़के के अभिभावक या मोटर वाहन के मालिक को दोषी करार दिया जाएगा। लड़के के माता-पिता या गाड़ी मालिक को जुर्माना के तौर पर ₹25000 तथा 3 साल की जेल हो सकती है।

कुछ मामले में अगर कोई किशोर गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है, तो गाड़ी का पंजीकरण 1 वर्ष के लिए रद्द कर दिया जाता है। इसके साथ ही किशोर 25 वर्ष की आयु तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सकता है।

14 साल से कम उम्र के बच्चे

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 बी के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो गाड़ी चलाता है या गाड़ी को एक बच्चे द्वारा संचालित करने की अनुमति देता है। यदि बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम है, और बच्चा सेफ्टी बेल्ट या चाइल्ड रेस्ट्रेट सिस्टम द्वारा सुरक्षित नहीं है। तो गाड़ी मालिक पर ₹1000 का जुर्माना लग सकता है। जुर्माना से बचने के लिए मोटर वाहन मालिक वाहन चलाते समय बच्चे को सीट, सुरक्षा बेल्ट से सुरक्षित अवश्य कर दें।

बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना

नई मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 194बी के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति बिना सुरक्षा बेल्ट पहने या बिना सीट बेल्ट लगाए आगे की सीट पर यात्रियों को बैठाकर गाड़ी चला रहा है। तो ऐसे वाहन चालक पर ₹1000 का जुर्माना लग सकता है, जुर्माना के साथ-साथ ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहन को जब्त भी किया जा सकता है।

या फिर वाहन मालिक के ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित किया जा सकता है। जुर्माना से बचने के लिए तथा अपनी सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए वाहन मालिक को चाहिए कि वाहन चलाते समय वह खुद भी सीट बेल्ट पहने, इसके अलावा आगे की सीट पर बैठे यात्रियों को भी सीट बेल्ट अवश्य पहनाएं।

बिना वजह हॉर्न बजाना

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194F के अंतर्गत यदि कोई वाहन चालक बिना किसी मतलब के हॉर्न बजा रहा है। जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, अनावश्यक हॉर्न बजाने की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है, सार्वजनिक सड़क का उपयोग करते हुए यातायात को परेशानी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में वाहन चालक पर ₹1000 का जुर्माना लग सकता है तथा दूसरी बार ऐसी गलती करने पर 2000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

दुपहिया वाहन पर ट्रिपल राइडिंग

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194C के अंतर्गत यदि कोई मोटरसाइकिल चालक दो पहिया वाहन पर ट्रिपल राइडिंग करता है। या धारा 128(I) के नियमों का उल्लंघन करता है। तो वह मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। दुपहिया वाहन पर ट्रिपल राइडिंग करते हुए मोटरसाइकिल चालक पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जा सकता है, तथा 90 दिनों के लिए लाइसेंस रखने के लिए आयोग्य हो जाएगा।

बिना हेलमेट के वाहन चलाना

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194D के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहा है। तो उस पर 3 महीने के लिए लाइसेंस के निलंबन के साथ-साथ 1000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।

वाहन का गलत पार्किंग करना

सार्वजनिक स्थान पर अगर कोई व्यक्ति अपने वाहन का गलत पार्किंग करता है। जिससे दूसरों को खतरा हो, यातायात में रुकावट आए, एक्सीडेंट हो जाने का खतरा हो, ऐसी स्थिति में वाहन का गलत पार्किंग करने पर व्यक्ति पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122/177 के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर ₹500 का जुर्माना लग सकता है तथा दूसरी बार गलती करने पर ₹1000 जुर्माना लगता है।

रेसिंग और ट्रेल्स ऑफ स्पीड

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत रेसलिंग और ट्रेल्स ऑफ स्पीड पर प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तेज गति से गाड़ी का रेस नहीं लगा सकता है।

यदि कोई व्यक्ति रेसिंग और ट्रेल्स ऑफ स्पीड करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 3 महीने का कारावास या उस पर ₹5000 का जुर्माना या दोनों एक साथ लगाया जा सकता है। यदि व्यक्ति दोबारा फिर से यही गलती करता है, तो ऐसी स्थिति में कारावास की सजा 1 साल बढ़ सकती है और ₹10000 का जुर्माना या दोनों एक साथ लगाया जा सकता है।

पुलिस के आदेश का नजरअंदाज करना 

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 119/117 के अंतर्गत ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी के सिग्नल को यदि कोई वाहन मालिक नजरअंदाज कर रहा है, तो वह एक अपराधिक अपराध माना जाता है। वाहन यातायात के समय ट्रैफिक पुलिस के किसी भी आदेश अथवा संकेत का पालन करने से इनकार करना किसी भी व्यक्ति के लिए ट्रेफिक अपराध माना जाता है। यदि कोई वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस के आदेशों की अवहेलना करता है, तो ऐसी स्थिति में उस पर ₹500 का जुर्माना लगाया जा सकता है। और दोबारा वही गलती करने पर 1000 का जुर्माना लग सकता है।

सड़क पर बने हुए यातायात संकेतों का उल्लंघन करना

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के अंतर्गत सड़क सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सड़क पर बने हुए संकेतों का उल्लंघन करना एक अपराधिक अपराध माना जाता है। किसी भी वाहन चालक द्वारा सड़क पर बने हुए यातायात संकेत जैसे : नो एंट्री, वन वे एंट्री, गिव वे, नो लेफ्ट टर्न, नो राइट टर्न, नो ओबर ट्रैकिंग आदि नियमों का पालन करना चाहिए।

अगर कोई भी वाहन चालक सड़क पर बने हुई यातायात संकेतों का पालन नहीं करता है, तो उसके दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ यातायात संकेतों का पालन न करने पर वाहन चालक पर ₹500 का जुर्माना लग सकता है तथा दूसरी बार यही गलती दोहराने पर ₹1000 का जुर्माना लग सकता है।

वाहन चालक का शारीरिक और मानसिक रूप से आयोग्य होना 

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 186 के अंतर्गत मोटर चालक अगर मानसिक या शारीरिक रूप से आयोग्य है, तो वह एक दंडनीय अपराध है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर शरीरिक या मानसिक रूप से आयोग्य व्यक्ति का वाहन चलाना किसी व्यक्ति के लिए खतरे का स्रोत बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक रूप से आयोग्य है वाहन चलाते पकड़ा जाता है। तो उस पर ₹500 का जुर्माना लग सकता है और दूसरी बार पकड़े जाने पर ₹1000 का जुर्माना हो सकता है।

तेज गति से वाहन चलाना

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यातायात अथवा सड़क राजमार्ग पर ओवर तेजी के साथ गाड़ी चला नहीं सकता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आज के समय में तेज गति से गाड़ी चलाना ज्यादातर दुर्घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आज के नौजवान बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हैं जिसके कारण दुर्घटनाएं हो रही है। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ओवरस्पीडिंग करना एक दंडनीय अपराध है, दोपहिया/एलएमवी वाहनों के लिए ₹1000 का जुर्माना लग सकता है। जबकि भारी सामान वाहन/यात्री वाहन के लिए 2000 का जुर्माना लग सकता है।

वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना

दोस्तों आज के समय में ओवर स्पीडिंग तथा नशे में गाड़ी चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना भी शामिल हो गया है। यानी आज के समय में जो भी व्यक्ति गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, उनकी दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। यही वजह है कि सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184/188 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है, तो उस पर ₹2000 से लेकर ₹10000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा यदि आरोपी 3 साल के भीतर फिर से नियम का उल्लंघन करते पकड़ा जाता हैI तो उसे डिफॉल्ट घोषित कर दिया जाएगा और 1 साल की सजा हो सकती है।

उत्तर प्रदेश ट्रैफिक चालान सूची (FAQ)

1. दूसरे व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस देने पर कितना जुर्माना लगता है?

यदि कोई व्यक्ति अपना ड्राइविंग लाइसेंस किसी दूसरे व्यक्ति को गाड़ी चलाने के लिए देता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति पर ₹500 का जुर्माना लग सकता है और दूसरी बार ऐसी गलती करने पर 1500 रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

2. उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना लगता है?

उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर गाड़ी चालक पर 5000 रुपए का जुर्माना लग सकता है।

3. यूपी में नाबालिक द्वारा गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना लगता है?

उत्तर प्रदेश में अगर ट्रैफिक पुलिस द्वारा किसी नाबालिग को गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है, तो उस पर ₹5000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।

4. यूपी में गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने पर कितना जुर्माना लगता है?

उत्तर प्रदेश में गाड़ी चलाते समय अगर कोई गाड़ी चालक मोबाइल फोन का उपयोग कर रहा है। तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर उस पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। और यही गलती दोबारा करने पर ₹10000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।

निष्कर्ष

दोस्तों इस आर्टिकल में हमने उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस चालान सूची के बारे में विस्तृत जानकारी बताई हुई है। इस आर्टिकल को पढ़कर आप उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर लगने वाला चालान के बारे में जानकारी पा सकते हैं। अगर Uttar Pradesh Vehicle Challan Rate List से संबंधित आपका कोई सवाल है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।

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