किसी भी इंसान के जीवन में विवाह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैंI विवाह करने के बाद स्त्री और पुरुष के जीवन में कई बदलाव आते हैंI आने वाली जिंदगी को लेकर उनके कई सपने होते हैंI हिंदू संस्कार के अनुसार विवाह एक पवित्र बंधन है, जो सात जन्मो तक स्त्री पुरुष को बांधकर रखता हैI लेकिन आज के बदलते वक्त के हिसाब से विवाह पंजीकरण कराना बहुत जरूरी होता हैI इस आर्टिकल में Haryana Vivah Panjikaran Apply करने की प्रक्रिया बताई गई है।
लेकिन आज इस आर्टिकल में हम आपको हरियाणा मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसके विषय में पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाला हूंI तथा इसके साथ यह भी बताने वाला हूं, कि पंजीकरण करने के लिए पात्रता, दस्तावेज क्या हैI अगर आप Haryana Marriage Certificate बनवा लेते हैं, इससे आपको फायदा क्या मिलेगाI
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विवाह पंजीकरण कराना क्यों जरूरी होता है?
अगर एक स्त्री पुरुष शादी कर रहे हैं तो उनके लिए विवाह पंजीकरण कराना बहुत जरूरी होता हैI क्योंकि अगर उन्हें किसी कार्य बस विदेश जाना हो या किसी सरकारी कार्यों का लाभ लेना होI या फिर स्त्री या पुरुष के मर जाने पर बैंक में पड़े पैसे, जगह जमीन, इंसुरेंस का पैसा लेना हो ऐसे में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र बहुत आवश्यकता होता हैI इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया हैI
मैरिज एक्ट 2008 के अनुसार विवाह का पंजीकरण किसी भी स्त्री पुरुष के विवाह का प्रमाण होता हैI क्योंकि आज के समय में अधिकांश करके विवाह के बाद पति पत्नी के बीच कई प्रकार के खटास पैदा हो जाता हैI जिसके फलस्वरूप दोनों में दूरियां बढ़ जाती है अथवा तलाक हो जाता हैI या फिर पति द्वारा पत्नी को प्रताड़ित किया जाता है और उसे घर से निकाल दिया जाता हैI
ऐसे में विवाह प्रमाण पत्र यहां भी बहुत जरूरी भूमिका निभाता हैI इसलिए आज के समय में जो भी स्त्री पुरुष विवाह करते हैं, उनके लिए Marrige Certificate बनवाना बहुत जरूरी होता हैI
Haryana Vivah Panjikaran पोर्टल लोगिन करने की प्रक्रिया
- विवाह पंजीकरण पोर्टल हरियाणा लॉगइन करने के लिए आपको सबसे पहले इस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगाI👇
- यहां पर आपको दिखाई दे रहे Sign in पर क्लिक कर देना हैI नया इंटरफेस 👇
- यहां पर आपको अपना Username, Password और कैप्चा कोड भरकर Sign in पर क्लिक कर देना हैI इस प्रकार आप बड़ी आसानी से विवाह पंजीकरण पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैंI
विवाह पंजीकरण पोर्टल हरियाणा लॉगिन पासवर्ड भूल जाने पर
- अगर आप पोर्टल का लॉगइन आईडी भूल जाते हैं, तो आपको Did you forget your password पर क्लिक कर देना हैI नया इंटरफेस 👇
- यहां पर आपको अपना ईमेल आईडी भरकर Reset पर क्लिक कर देना हैI जिसके फलस्वरूप आप अपने ईमेल आईडी के माध्यम से Haryana Marriage Registration Portal का लॉगइन आईडी और पासवर्ड पा सकते हैंI
हरियाणा विवाह पंजीकरण ऑनलाइन कैसे करें?
- अगर आप घर बैठे Haryana Vivah Praman Patra Online बनवाना चाहते हैं, तो आप नीचे दी गई सभी बातों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंI
- सबसे पहले आपको Mairrage Registration Haryana वेबसाइट पर जाना होगा, जो इस प्रकार से दिखाई देगाI 👇
- अगर आप इस पोर्टल पर पहली बार आ रहे हैं, तो आपको दिखाई दे रहे तीर के सामने Register पर क्लिक कर देना हैI नया इंटरफेस 👇
- यहां पर आपको User Name, Email, Password, Mobile Number, आदि भरने के बाद Send OTP पर क्लिक कर देना हैI
- ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको User Name और Password मिल जाता हैI इसके बाद पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफ़ेस दिखाई देता हैI👇
- Haryana Marriage Registration form PDF में पूछी गई सभी जानकारी आपको सही-सही पर देना हैI इसके बाद Sumbit बटन पर क्लिक कर देना हैI
- सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको Haryana Mairrage Registration Online Apply के लिए शुल्क जमा करना है, इसके बाद आप का पंजीकरण सफलतापूर्वक हो जाता हैI और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता हैI
Haryana Vivah Panjikaran के लिए पात्रता
दोस्तों अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और आप हरियाणा मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास निम्नलिखित पात्रताएं होनी चाहिएI
- Haryana Marriage Certificate Online कराने के लिए पति-पत्नी हरियाणा राज्य के निवासी होने चाहिएI
- अगर आप विवाह प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो पति की उम्र 21 या उससे ऊपर होनी चाहिए, तथा पत्नी की उम्र 18 या उससे ऊपर होनी चाहिएI
- विवाह पंजीकरण कराते समय पति पत्नी को पूरी जानकारी विस्तार से बता देनी चाहिएI
- पति पत्नी जिस जगह से विवाह किए हैंI उस जगह पर कम से कम 1 महीना रहना अनिवार्य है, तभी वे Haryana Marriage Praman Patra बनवा सकते हैंI
- इसके अलावा विवाह पंजीकरण हरियाणा के लिए पति पत्नी को जैसे : शादी कार्ड, शादी की फोटोस, वीडियो, दोनों पक्ष के कुछ रिश्तेदारों आदि का प्रमाण भी देना होता हैI
Marriage Certificate Haryana Documents
अगर आप Haryana Online Marriage Certificate बनवाना चाहते हैं, तो आपके पास नीचे दी गई निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिएI
दूल्हा / वर की तरफ से जरूरी दस्तावेज
- दूल्हे का आधार कार्ड
- दूल्हे के माता-पिता का आधार कार्ड
- दूल्हे का राशन कार्ड
- दो गवाह और उनके राशन कार्ड (दोनों एक पक्ष की तरफ से या एक-एक पक्ष की तरफ से एक एक गवाह होने चाहिए)
- जन्म प्रमाण पत्र
- दूल्हे की फैमिली आईडी
- शादी का कार्ड
दूल्हन / वधू की तरफ से जरूरी दस्तावेज
- दुल्हन का आधार कार्ड
- दुल्हन के माता-पिता का आधार कार्ड
- दुल्हन का राशन कार्ड
- दो गवाह और उनके आधार कार्ड (दोनों गवाह एक पक्ष से हो सकते हैं या दोनों पक्षों से एक-एक गवाह होने चाहिए)
- जन्म प्रमाण पत्र
- दुल्हन की फैमिली आईडी
- शादी का कार्ड
नोट : अगर शादी किसी मंदिर, धर्मशाला या मैरिज हाल में हुई है, तो उसकी तरफ से प्रमाणित ओरिजिनल रसीद होना चाहिए।
Haryana Vivah Panjikaran स्टेटस चेक कैसे करें?
जैसा कि आप जानते हैं विवाह पंजीकरण हरियाणा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक Registration Number दे दी जाती है, जिसके माध्यम से आप अपने आवेदन फार्म का स्टेटस चेक कर सकते हैंI
- Haryana Marriage Certificate Online Status Check करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना हैI
- यहां पर आपको दिखाई दे रहे तीर के सामने Track Application पर क्लिक कर देना हैI नया इंटरफेस 👇
- यहां पर आपको Application Registration ID भरकर ,Get Record पर क्लिक करके Hariyana Vivah Panjikaran Status Check कर सकते हैंI
- इसके अलावा हरियाणा मैरिज सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर सकते हैंI
हरियाणा मैरिज रजिस्ट्रेशन फीस
- विवाह की तारीख से 90 दिनों के भीतर अगर आप विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन करते हैं, तो आप को आवेदन शुल्क के रूप में ₹150 देना पड़ेगाI
- विवाह की तारीख से 90 दिनों के बाद और 1 साल के अंदर अगर आप विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको आवेदन शुल्क के रूप में ₹300 देना पड़ेगाI
- यदि आप शादी के एक साल बाद विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको ₹350 आवेदन शुल्क देना पड़ेगाI
विवाह पंजीकरण हरियाणा ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा विवाह ऑनलाइन पंजीकरण के अलावा अगर आप चाहें तो ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैंI इसके लिए आपको नीचे दी गई सभी बातों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगाI
- सबसे पहले आपको अपने तहसील/नगर निगम कार्यालय/नोटरी से Application Form लेना हैI
- आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही-सही भर देना है, इसके अलावा आवेदन फार्म के साथ अपने सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी संलग्न कर देनी हैI
- इसके बाद विवाह पंजीकरण हरियाणा आवेदन फार्म को ले जाकर नगरपालिका के कार्यालय में जमा कर देना हैI
- जमा करने के उपरांत अधिकारियों के द्वारा आपके आवेदन फार्म की जांच की जाएगी, अगर आपका आवेदन फार्म सही पाया जाता है तो 15 दिन के भीतर आपका Haryana Marriage Certificate बना दिया जाता हैI
Haryana Marriage Certificate ना होने पर लगने वाला जुर्माना
जैसा कि आप जानते हैं कानून की दृष्टि से हर विवाहित स्त्री पुरुष के पास विवाह का प्रमाण पत्र होना चाहिएI लेकिन अगर आपके पास हरियाणा विवाह प्रमाण पत्र नहीं है, तो हरियाणा सरकार के द्वारा आप पर ₹10000 का जुर्माना लगाया जाता हैI
अगर आप शादी के कुछ दिनों बाद या बहुत दिनों बाद विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करते हैं, तो देरी के लिए आपको शुल्क देना पड़ता है। जो इस प्रकार है –
समय | शुल्क |
विवाह की तारीख से 90 दिनों के भीतर | 150 रुपए |
विवाह की तारीख से 90 दिनों के बाद | 300 रुपए |
विवाह की तारीख से 1 साल के बाद | 350 शुल्क |
हरियाणा विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र का लाभ
- पति पत्नी के बीच गुजारा भत्ता, दहेज और तलाक जैसे मामलों में दोनों के बीच सुलह करने के लिए विवाह प्रमाण पत्र अनिवार्य होता हैI
- पति पत्नी में से किसी एक की मौत के बाद जीवन बीमा कंपनियों के द्वारा पॉलिसी का फायदा लेने के लिए भी विवाह प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य होता हैI
- पति की मृत्यु के बाद पति के अधिकारों को पाने के लिए विवाह प्रमाण पत्र पत्नी के बहुत काम आता हैI
- Marriage Certificate होने से एक महिला को विवाह से संबंधित सभी अधिकार मिल जाते हैंI
- विवाह के बाद अगर पति पत्नी को वीजा बनवाना हो या संयुक्त बैंक अकाउंट खुलवाना हो, तो ऐसे में विवाह प्रमाण पत्र बहुत ही अनिवार्य होता हैI
- यदि पति किसी अन्य देश का है और उसे अपनी पत्नी को उस देश की नागरिकता दिलवाना है, तो ऐसे में विवाह प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती हैI
- विवाह प्रमाण पत्र एक प्रकार से स्त्री पुरुष की शादी का प्रमाण होता है, जिसके बाद स्त्री पुरुष की शादी को झुठलाया नहीं जा सकताI
Vivah Panjikaran Haryana हेल्पलाइन नंबर
अगर आपको Vivah Panjikaran Haryana से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी है अथवा विवाह पंजीकरण से संबंधित आपको कोई सवाल पूछना हैंI तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर 1800-2000-023 तथा @saral.haryana@gov.in पर संपर्क कर सकते हैंI
Haryana Vivah Panjikaran (FAQ)
1. हरियाणा विवाह प्रमाण पत्र बनने में कितना समय लगता है?
2. विवाह प्रमाण पत्र हरियाणा के लिए आयु सीमा कितनी होती है?
3. विवाह पंजीकरण की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है?
4. हरियाणा विवाह प्रमाण पत्र ना होने पर कितना जुर्माना देना पड़ता है?
5. विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने का सही समय कौन सा है?
6. मैं हरियाणा में अपना विवाह कहां पंजीकृत कर सकता हूं?
7. क्या हरियाणा में विवाह पंजीकृत करना अनिवार्य है?
8. हरियाणा में विवाह पंजीकरण के लिए कौन गवाह हो सकता है?
9. हरियाणा में विवाह प्रमाण पत्र के लिए कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है?
10. हरियाणा में विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कितना समय लगता है?
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इस लेख को शिवानी यादव ने लिखा है। जो modi-yojana.com में मुख्य संपादक के रूप में कार्यरत हैं। शिवानी यादव ने हिंदी बिषय से B.A. और M.A. की है। इसके बाद लेखन क्षेत्र को अपना कैरियर बनाया। लेखन क्षेत्र में इनके पास 5 साल का अनुभव हैं। modi-yojana.com के संपादक, लेखक, के बारे में अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें।