मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना I आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज

मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में रहने वाले पशुपालकों के लिए MP Pashudhan Bima Yojana शुरू की हैI अब कोई भी व्यक्ति अपने पशु जैसे : भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि का बीमा करवा सकता हैI पशु की मृत्यु के पश्चात पशुपालक को इस योजना के अंतर्गत निर्धारित धनराशि दी जाएगीI

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चलिए आज के इस आर्टिकल में हम विस्तार से जानते हैं कि मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना/भैंस बीमा योजना MP क्या हैI और आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैंI इसके अलावा योजना से संबंधित और विस्तृत जानकारी पाने के लिए आप राज्य सरकार द्वारा जारी की गई ऑफिशियल पोर्टल पर जा सकते हैंI

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MP Pashudhan Bima Yojana Kya Hai.

अधिकांश करके हमारे देश में गरीब मध्यवर्गीय व्यक्ति पशु पालन का व्यवसाय करता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदिI इन पशुओं को खरीदने के लिए काफी पैसा भी किसान का लग जाता हैI और जब किसी कारण बस पशु की मृत्यु हो जाती है, तो व्यक्ति का बहुत नुकसान होता हैI

पशुपालकों को इसी नुकसान से बचाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने अपने राज्य में Pashudhan Bima Scheme शुरू किया हैI अब कोई भी मध्य प्रदेश का निवासी अगर पशु पालन करता है, तो इस योजना के अंतर्गत अपने पशुओं का पशुधन बीमा करवा सकता हैI पशु बीमा योजना मध्यप्रदेश के अंतर्गत 10 जानवरों को एक इकाई के रूप में रखा गया हैI आप एक इकाई के पांच जानवरों का बीमा करवा सकते हैंI जैसे : अगर आपके पास गाय, भैंस, भेड़, बकरी है,

तो आप इस योजना के अंतर्गत 5 गाय, 5 भैंस, 5 भेड़ और 5 बकरी का बीमा करवा सकते हैंI गरीबी रेखा (APL) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पशु मालिकों को 50% का अनुदान दिया जाएगाI जबकि गरीबी रेखा से नीचे (BPL), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पशु मालिकों को 70% का सब्सिडी दिया जाएगाI

इस योजना के अंतर्गत कोई भी पशुपालक अपने मवेशियों का एक से लेकर 3 साल तक बीमा करा सकते हैंI 1 साल के लिए बीमा प्रीमियम की अधिकतर दर 3% होगीI जबकि 3 साल के लिए बीमा प्रीमियम की अधिकतम दर 7.5% प्रतिशत होगीI इस योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालक को पशु की मृत्यु के बारे में 24 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को सूचित करना होगाI

जिसके उपरांत पशुपालन विभाग के डॉक्टर द्वारा पशु की मौत की जांच की जाएगी, इसके बाद 1 महीने के भीतर जांच अधिकारी को बीमा कंपनी को बीमे की रकम के लिए दावा करना होता हैI जिसके बाद बीमा कंपनी 15 दिनों के अंदर आपके बीमे की रकम आपके बैंक खाते में पहुंचा देती हैI

MP Pashudhan Bima Yojana (Highlight)

आर्टिकल का नाममध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना
राज्यमध्य प्रदेश
योजना के लाभार्थीमध्य प्रदेश के पशु मालिक
उद्देश्यपशुओं का बीमा करना
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन
ऑफिशियल वेबसाइटdahd.nic.in

पशु मालिकों को मिलने वाली बीमा प्रीमियम सब्सिडी

मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई एमपी पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत अलग-अलग श्रेणियों के पशुपालकों को अलग-अलग इंसुरेंस प्रीमियम सब्सिडी दी जाएगीI

  • गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी : जो पशुपालक गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी में आते हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत बीमा प्रीमियम पर 50% का अनुदान दिया जाएगाI
  • गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी : जो पशु मालिक गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हैं, उन्हें MP Pashudhan Bima Yojana के अंतर्गत बीमा प्रीमियम पर 70% का अनुदान दिया जाएगाI
  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी : जो पशु मालिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत बीमा प्रीमियम पर 70% का अनुदान दिया जाएगाI

MP पशुधन बीमा योजना के तहत बीमा की समय अवधि

इस योजना के अंतर्गत बीमा प्रीमियम की अधिकतम दर 1 साल के लिए 3% होगीI जबकि 3 साल के लिए 7.5% होगीI यानी कोई भी पशु पालक अपने पशुओं का 1 से लेकर 3 साल तक बीमा करा सकते हैंI

एमपी पशुधन बीमा योजना आवेदन प्रक्रिया

अगर आप Pashudha Bima Yojana एमपी संबंधित और जानकारी पाना चाहते हैं या फिर MP Pashudhan Bima Yojana Online Apply करना चाहते हैं, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैंI

MP Pashupalan Bima Yojana के लिए पात्रता

अगर आप भी पशुधन बीमा योजना एमपी के अंतर्गत अपने पशुओं का बीमा कराना चाहते हैं, तो आपके पास इस योजना की नियम शर्तों के अनुसार निम्नलिखित पात्रताएं होनी चाहिएI

  • पशुपालक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिएI
  • पशु पालक गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी/गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अंतर्गत आना चाहिएI
  • पशु पालक के पास (गाय/भैंस/बैल/भेड़/बकरी) इनमें से कोई भी जानवर होना चाहिएI

मध्य प्रदेश पशु धन बीमा स्कीम के लिए दस्तावेज

MP Pashupalan Bima Yojana का लाभ उठाने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिएI

  • निवास प्रमाण पत्र
  • वोटर कार्ड
  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • पशुओं का विवरण

योजना के अंतर्गत आने वाले पशु

दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, और आप मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी एमपी पशुधन बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते हैंI तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस योजना के अंतर्गत केवल दुधारू पशुओं को रखा गया हैI अगर पशु पालक के पास दुधारू पशु हैं, तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकता हैI दुधारू पशु जैसे –

  • गाय
  • भैंस
  • बकरी
  • भेड़ आदि|

एमपी पशुधन बीमा योजना क्लेम राशि

  • इस योजना के अंतर्गत कोई भी पशुपालक अपने पशुओं की 1 से लेकर 3 साल तक बीमा करवा सकता हैI
  • 1 साल के लिए बीमा प्रीमियम की अधिकतर दर 3% होगी, जबकि 3 साल के लिए बीमा प्रीमियम की अधिकतर दर 7:50% प्रतिशत होगीI 
  • Madhya Pradesh Pashudhan Bima Scheme के तहत क्लेम राशि पाने के लिए पशुपालकों को पशुओं की मृत्यु होने के 24 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचना देना होगाI 
  • बीमा कंपनी को सूचना देने के बाद पशु विभाग के डॉक्टर द्वारा पशु की मृत्यु होने की जांच की जाएगीI यदि पशु की मृत्यु हो गई है, तो 15 दिन के अंदर बीमा की राशि पशुपालक के Bank Account में Transfer कर दी जाती हैI 

पशुधन बीमा योजना MP का लाभ तथा विशेषताएं

  • इस योजना के अंतर्गत पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया जाएगाI
  • बीमा कवर होने के कारण अगर पशु की मृत्यु हो जाती है, तो पशु पालक को बीमा कंपनी की तरफ से मुआवजे की रकम प्रदान की जाएगीI
  • पशु की मृत्यु होने के उपरांत 15 दिन के अंदर बीमा कंपनी द्वारा बीमे की रकम पशुपालक को प्रदान की जाएगीI
  • इस योजना के अंतर्गत मांस उत्पादित करने वाले पशु अथवा दूध देने वाले पशु दोनों का ही बीमा कराया जायेगाI
  • MP Pashupalan Bima Yojana के अंतर्गत 1 साल से लेकर 3 साल तक पशु मालिक पशुओं का बीमा करवा सकते हैंI
  • इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर श्रेणी के पशु मालिकों को 50% की प्रीमियम रकम की सब्सिडी दी जाएगीI
  • इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी के पशु मालिकों को 70% की प्रीमियम रकम की सब्सिडी दी जाएगीI
  • इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के पशु मालिकों को 70% की प्रीमियम रकम की सब्सिडी दी जाएगीI
  • एमपी पशुधन बीमा स्कीम के अंतर्गत पशु की मृत्यु पर पशु मालिकों को ज्यादा नुकसान होने से बचा लिया जाएगाI
  • पशु की मृत्यु के उपरांत भुगतान प्रीमियम राशि वर्तमान समय के बाजार मूल्य पर निर्धारित की जाएगीI
  • इस योजना के शुरू होने से अब मध्यप्रदेश का कोई भी व्यक्ति बेहिचक पशु पालन व्यवसाय शुरू कर सकता है और इस योजना का लाभ उठा सकता हैI
  • पशु बीमा योजना मध्यप्रदेश के शुरू होने से अब मध्य प्रदेश में पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगेI

पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य

हमारे देश में पशुपालन व्यवसाय अथवा कृषि कार्य काफी ज्यादा मात्रा में होते हैंI क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहां पर ज्यादातर किसान हैंI और जो अपने आय की वृद्धि के लिए कृषि कार्य के साथ-साथ पशुपालन व्यवसाय भी करते हैंI लेकिन जब आकारण किसी पशु की मृत्यु हो जाती है, तो किसान भाई का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता हैI

इसी नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लिए, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में Madhya Pradesh Pashupalan Bima Yojana की शुरुआत की हैI अब इस योजना के अंतर्गत कोई भी पशु मालिक अपने पशुओं का बीमा करवा सकता है, और अगर किसी पशु की मृत्यु हो जाती है, तो वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार उसे पशु का बीमा राशि दी जाएगीI

MP पशुधन संबंधित फोन नंबर

मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एंव कुक्कुट विकास निगम हेल्पलाइन नंबर – 0755-277-6086

मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम हेल्पडेस्क ईमेल – mplpdcbpl@rediffmail.com

राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, मध्य प्रदेश सरकार – नया ब्रायलर भवन, मुख्य रोड नंबर 3, कटरा सुल्तानबाद रोड, आराधना नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश 462003

MP पशुधन बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन (FAQ)

1.एमपी पशुधन बीमा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

अगर आप MP Pashupalan Bima Yojana Online Apply करना चाहते हैं, तो ऑफिसियल वेबसाइट की लिंक किस आर्टिकल में आवेदन करते समय दी गई है, जहां पर जाकर आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैंI

2.मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना का लाभ किन पशुपालकों को मिलेगा?

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में चालू की गई MP Pashupalan Bima Scheme का लाभ केवल उन्हीं पशुपालकों को मिलेगा, जो दुधारू पशु पालन करते हैंI यानी ऐसे पशु पालक जिनके पास दुधारू पशु है जैसे : गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदिI

3.MP Pashupalan Bima Yojana के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

इस योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदक के पास निवास प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पशुओं का विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आदि जानकारी होनी चाहिएI 

4. कौन सा मंत्रालय पशुधन बीमा योजना प्रदान करता है?

पशुपालन और डेयरी विभाग क़ृषि मंत्रालय द्वारा यह योजना शुरू किया गया है।

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