हरियाणा पितृत्व लाभ योजना : Application Form, पात्रता, दस्तावेज

हरियाणा सरकार के द्वारा Haryana Pitritva Labh Yojana की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य में रहने वाले श्रमिक मजदूरों के नवजात शिशु को सही रखरखाव और पालन पोषण के लिए ₹21000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों इस आर्टिकल में हम जान लेते हैं, Haryana Paternity Benefit Scheme क्या है और इस योजना के लिए Online Apply कैसे करें।

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हरियाणा पितृत्व लाभ योजना

कोरोना काल का सबसे ज्यादा प्रभाव श्रमिक और गरीब मजदूरों पर पड़ा है। उनके सामने खाने और रहने की सबसे बड़ी समस्या आ गई और ऊपर से उनका रोजगार भी चला गया। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के रहने वाले गरीब श्रमिक मजदूर के लिए पितृत्व लाभ योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिक मजदूर को अपने नवजात शिशु के लालन-पालन के लिए ₹21000 की धनराशि दी जाएगी।

यह धनराशि दो किस्तों में दी जाती है पहले किश्त में ₹15000 की धनराशि बच्चों के पालन-पोषण के लिए तथा ₹6000 की धनराशि नवजात शिशु की मां को पौष्टिक आहार खाने के लिए दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार का यही उद्देश्य है कि नवजात शिशु और उसके मां दोनों का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे, नवजात के लालन-पालन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए।

Haryana Pitritva Labh Yojana (Highlight)

योजना का नामहरियाणा पितृत्व लाभ योजना
राज्यहरियाणा
योजना का उद्देश्यबच्चे का लालन-पालन तथा मां को पौष्टिक आहार मिलना
योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि₹21000
पहला किश्त₹15000 बच्चे के लालन-पालन के लिए
दूसरा किस्त₹6000 मां के पौष्टिक आहार के लिए
योजना की आफिशियल बेबसाइटhttps://saralharyana.gov.in/

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • दोस्तों अगर आप हरियाणा पितृत्व बेनिफिट स्कीम आनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको नीचे दिए गए सभी बातों का स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा।
  • सबसे पहले आपको इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपको New user? Register here पर क्लिक करना है।
  • इसमें आपको अपना Full Name, Email ID, Mobile No., Password, State, Captcha भरकर Submit बटन पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपके ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
  • उस ओटीबी को आप भरकर वेरीफाइड पर क्लिक करेंगे तो आपका सक्सेसफुल Registration कंप्लीट हो जाता है।
  • इसके बाद आपको फिर से इस ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आ जाना है।
  • अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर के लॉगिन हो जाना है।
  • इसके बाद आपको होम पेज पर दिखाई दे रही Apply for Service पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद जब आप View All Available Services पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी योजनाओं की लिस्ट खुल जाएगी।
  • इस आवेदन फार्म में पूछे गए सभी जानकारी को सही-सही भरकर सबमिट कर देना है।
  • इस प्रकार से आपका आनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए पात्रता

  • आवेदन करने वाला श्रमिक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास हरियाणा श्रमिक कार्ड होना चाहिए।
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास अपने नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास 1 साल का सदस्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • अगर पैदा होने के बाद नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो उस परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • एक श्रमिक परिवार के केवल तो बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर बच्चे बेटियां हैं, तो उस योजना का लाभ तीन बेटियों को मिलेगा।
  • अगर श्रमिक मजदूर किसी अन्य योजना के द्वारा पितृत्व लाभ योजना पा रहा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • अगर श्रमिक मजदूर की पत्नी किसी अन्य योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ योजना पा रही है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर आपको आवेदन करना पड़ेगा, तभी आप को इस योजना का लाभ मिलेगा।

हरियाला पितृत्व लाभ योजना के लिए दस्तावेज

  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक पासबुक
  • पहचान पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर

Haryana Pitritva Labh Yojana Application Status कैसे चेक करें?

  • जब आप इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, तो आपको इस प्रकार का इंटरफ़ेस दिखाई देगा.
  • आपको दिखाई दे रहे तीर के सामने TRACK APPLICATION ONLINE पर क्लिक करना है.
  • यहां से आप अपना Department और Service को Select कर ले, इसके बाद अपना Application Reference id भर कर CHECK STATUS पर क्लिक कर देना है.

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना हेल्पलाइन नंबर

Helpline Number : 18001802129, 0172-2560226

योजना का लाभ और विशेषताएं

  • इस योजना के अंतर्गत हरियाणा में रहने वाले श्रमिक मजदूर व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत माता और संतान की स्वस्थ तथा संतान के पालन पोषण के विषय में विशेष ध्यान रखा गया है।
  • इस योजना के अंतर्गत नवजात शिशु के पालन पोषण के लिए ₹15000 की धनराशि दी जाती है।
  • तथा शिशु के माता को उचित खानपान पौष्टिक आहार के लिए ₹6000 की धनराशि दी जाती है।
  • इस योजना के शुरू होने से मातृत्व मृत्यु दर में कमी आएगी तथा इसके साथ शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी।
  • इस योजना के कारण एक मां को ना अपने स्वास्थ्य को लेकर और ना ही अपने बच्चे के पालन पोषण को लेकर चिंता करनी पड़ेगी।
  • बच्चे को जन्म देने वाली मां तथा बच्चे के स्वस्थ और पालन-पोषण में इस योजना के आने से विशेष लाभ मिलेगा।

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का उद्देश्य

गरीब श्रमिक मजदूर की औरतें पैसों के अभाव में न तो पौष्टिक आहार खा पाती हैं, और ना ही अपने बच्चों का सही से लालन-पालन कर पाती हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है।

जिसके अंतर्गत उन्हें 21000 रुपए की आर्थिक मदद दिया जाता है। यह धनराशि दो किस्तों में दी जाती है 15000 रुपए बच्चे के लालन-पालन के लिए, और 6000 रूपए बच्चे की मां को पौष्टिक आहार खाने के लिए दिया जाता है।

FAQs

1.योजना की Official website क्या है?

ऑफिशियल वेबसाइट – https://saralharyana.gov.in/

2.योजना की हेल्पलाइन नंबर क्या है?

18001802129, 0172-2560226

3.योजना के अंतर्गत कितने बच्चों को लाभ मिलेगा?

इस योजना के अंतर्गत श्रमिक और मजदूर परिवार के केवल 2 बच्चों को लाभ मिलेगा।

4.योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक धनराशि मिलती है?

योजना के अंतर्गत ₹21000 की धनराशि मिलती है, जिसमें से ₹15000 बालक के लालन-पालन के लिए तथा ₹6000 माता को पौष्टिक आहार खाने के लिए।

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