MP विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?I mpedistrict.gov.in

दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं विकलांगता प्रमाण पत्र एक निश्चित विकलांगता वाले व्यक्ति का प्रमाण पत्र हैI जिसके आधार पर वह पीडब्ल्यूडी कोटा के तहत आरक्षित लाभों का लाभ उठा सकता हैI इसलिए आज के आर्टिकल में मैं आपको मध्य प्रदेश के रहने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए बताने वाला हूं MP Disability Certificate Apply कैसे करें? भारत सरकार द्वारा कई आरक्षण और रियायतें शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को दी जाती हैI

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

इसलिए मध्य प्रदेश के जो नागरिक शारीरिक रूप से विकलांग हैI वे अपना विकलांग प्रमाण पत्र बनवाकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाएं और सेवाओं का लाभ उठा सकते हैंI भारत सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट आईडी परियोजना लागू की गई है, ताकि विकलांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जा सकेI

इस परियोजना के अंतर्गत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को एक विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र सौपा जाएगाI इस पहचान पत्र के आधार पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को सरकारी लाभ देने में पारदर्शिता स्थापित होगीI विकलांग प्रमाण पत्र एक जरूरी दस्तावेज होता हैI

जिसके माध्यम से विकलांग व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का विशेष लाभ उठा सकता हैI ‌अगर आप भी मध्य प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल में को ध्यानपूर्वक पूरा पढ़िएगाI

MP शौचालय ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें
मध्य प्रदेश विवाह रजिस्ट्रेशन कैसे करें
एमपी निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें
संबल योजना में नाम कैसे देखें
MP अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति लिस्ट

Table of Contents

मध्य प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र क्या है?

प्रत्येक राज्यों की तरह मध्य प्रदेश सरकार भी अपने राज्यों में रहने वाले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा देता हैI ताकि विकलांग व्यक्ति विकलांग प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी योजनाओं और सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेI

विकलांग प्रमाण पत्र में व्यक्ति के शारीरिक विकलांगता के बारे में पूरी जानकारी लिखी होती हैI विकलांग प्रमाण पत्र से सरकारी लाभ उठाने के साथ-साथ महत्वपूर्ण कार्यों में दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जा सकता हैI इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में विकलांग व्यक्ति को आरक्षण दिया जाता हैI

ताकि विकलांग व्यक्ति आत्मनिर्भर जिंदगी जी कर सशक्त बना सकेI मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांग पेंशन योजना भी चलाई गई हैI जिसके आधार पर प्रति माह एक निश्चित धनराशि विकलांग व्यक्तियों को दी जाती हैI ताकि उन्हें आर्थिक मदद मिल सके और वे अपने रोजमर्रा के जीवन खर्चे को पूरा कर सकेI

MP Disability Certificate Apply (Highlight)

आर्टिकल का नाममध्य प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
राज्यमध्य प्रदेश
लाभमध्य प्रदेश के विकलांग नागरिक
उद्देश्यविकलांग नागरिकों को सरकारी योजना और सेवाओं का लाभ प्रदान करना
ऑफिशल वेबसाइटclick here
हेल्पलाइन नंबरclick here
विकलांग प्रमाण पत्र फार्म PDF MPclick here

विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए मानदंड

कोई भी विकलांग व्यक्ति जो 1995 में पीडब्ल्यूडी अधिनियम के नियम और शर्तों को पूरा करता हैI वह विकलांगता के लिए पहचान पत्र बनवाने के लिए पत्र होगाI विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने वाला उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिएI

विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आयु सीमा निश्चित नहीं की गई हैI इसके अलावा विकलांग प्रमाण पत्र को महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जा सकता हैI विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए मानदंड इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं-

अंधापन के लिए90% या उससे अधिक
मूक-बधिर के लिए90 डीबी और 100 डीबी
ऑर्थोपेडिक के लिए40%
मानसिक रूप से विकलांग के लिए35%

मध्य प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने का लाभ

दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं, तो आपको विकलांग प्रमाण पत्र अवश्य बनवा लेना चाहिएI क्योंकि विकलांग प्रमाण पत्र के आधार पर नीचे दी गई निम्नलिखित लाभ उठा सकते हैंI

  • विकलांग प्रमाण पत्र के आधार पर आप रेलवे टिकट में छूट पा सकते हैंI
  • विकलांग प्रमाण पत्र के आधार पर आप राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही रोडवेज बस में किराए में छूट पा सकते हैंI
  • विकलांग प्रमाण पत्र के आधार पर स्कूल अथवा कॉलेज में एडमिशन लेते समय अथवा बच्चे का एडमिशन करते समय छूट पा सकते हैंI
  • विकलांग प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी और शिक्षा में छूट पा सकते हैंI
  • विकलांग प्रमाण पत्र के आधार पर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं तथा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं का लाभ उठा सकते हैंI

मध्य प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?

Madhya Pradesh Viklag Praman Patra बनवाने का दो तरीका है पहला तरीका हैI ऑनलाइन पोर्टल द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन विकलांग प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया हैI जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करके एमपी विकलांग प्रमाण पत्र बनवा सकता हैI

मध्य प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने का दूसरा तरीका हैI ऑफलाइन द्वारा, इसमें उम्मीदवार को MP विकलांग प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म भरकर उसके साथ सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी संलग्न करके संबंधित सरकारी विभाग में जमा करना पड़ता हैI सरकारी विभाग द्वारा आपके आवेदन फार्म की जांच की जाएगी। आवेदन फार्म सही पाए जाने पर आपका मध्य प्रदेश विकलांग सर्टिफिकेट बना दिया जाता हैI

विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन MP

अगर आप ऑनलाइन तरीके से एमपी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैंI तो नीचे दिए गए सभी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें-

Step1 : MP E District पर जाएं.

मध्य प्रदेश अपंग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी विकलांग पोर्टल MP पर जाना होगाI जो इस प्रकार से दिखाई देगा-

Step2 : स्वास्थ्य पर क्लिक करें.

MP E District की ऑफिशल वेबसाइट पर आने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको थोड़ा नीचे आना हैI जहां पर आपको नीचे दिखाई दे रहे चित्र के अनुसार दिखाई देगाI आपको तीर के सामने “स्वास्थ्य” पर क्लिक कर देना हैI

स्वास्थ्य के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 6 ऑप्शन और दिखाई देंगेI आपको “विकलांगता प्रमाण-पत्र (चिकित्सीय) (12.2)” पर क्लिक कर देना हैI

Step3 : परिपत्र देखें पर क्लिक करें.

यहां पर आपको बताया गया है कि आपका विकलांग प्रमाण पत्र लोक सेवा केंद्र द्वारा बनेगाI इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के लिए तथा शहरी क्षेत्र के लिए 15 कार्य दिवस का समय लगेगाI मध्य प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ₹20 का शुल्क लगेगाI आपको नीचे दिखाई दे रहे चित्र में तीर के सामने “परिपत्र देखें” पर क्लिक कर देना हैI

Step4 : Health Dept Service No. 12.2 पर क्लिक करें.

यहां पर आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देगाI आपको नीचे दिखाई दे रहे चित्र के अनुसार पहले नंबर पर तीर के सामने “Health Dept Service No. 12.2” पर क्लिक कर देना हैI

क्लिक करते ही आपके मोबाइल में विकलांग प्रमाण पत्र फार्म PDF MP डाउनलोड हो जाता हैI

Step5 : मध्य प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र आवेदन फार्म भरें.

इसके बाद किसी जन सेवा केंद्र पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड का पेज नंबर 6, 7, 8, का प्रिंट आउट निकाल लेना हैI इसके बाद इस आवेदन फार्म को भरना हैI

आवेदक की स्वयं सत्यापित फोटो : यहां पर आवेदक को अपना रंगीन फोटो चिपकाना हैI इसके बाद अपना सिग्नेचर करना है ध्यान रहे आधा सिगनेचर फार्म पर होना चाहिए और आधा फोटो परI

  • 1. निशक्त व्यक्ति का पूरा नाम : यहां पर आवेदक को अपना पूरा नाम लिखना हैI
  • 2. पिता/पति का नाम : आवेदक अगर पुरुष है तो यहां पर पिता का नाम लिखना है। और अगर महिला है, तो अपने पति का नाम लिखना हैI
  • 3. माता का नाम : आवेदक को अपनी माता का नाम लिखना हैI
  • 4. जन्मतिथि : यहां पर आवेदक को अपना जन्मतिथि लिखना हैI जैसे – 15/07/1994 इस प्रकार से
  • 5. आवेदन के समय आयु (वर्ष में) : इस समय आपकी उम्र क्या है, उसे वर्ष में लिखना हैI जैसे – 25 वर्ष
  • 6. लिंग : आवेदक को अपने लिंग के बारे में लिखना हैI
  • 7. जाति : यहां पर आवेदक को अपना जाति लिखना हैI जैसे : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग
  • 8. पता : यहां पर आवेदक को स्थाई पता, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर लिखना हैI
  • 9. शैक्षणिक योग्यता : यहां पर आवेदक को अपना शैक्षणिक योग्यता लिखना हैI यानी आवेदक कितना पढ़ा लिखा हैI
  • 10. व्यवसाय : आवेदक क्या व्यवसाय करता है, इसके बारे में लिखना हैI
  • 11. निशक्तता की प्रकृति : यहां पर आपको पांच ऑप्शन दिखाई देंगेI आपको जिस प्रकार की विकलांगता है, उसके सामने सही का टिक लगाना हैI
  • 12. निशक्तता होने की कालावधि (कितने वर्ष से) : आवेदक कितने वर्ष से विकलांग है, उसके बारे में लिखना हैI जैसे : 5 वर्ष से, 10 वर्ष से, जन्मजात
  • 13. अगर आवेदक इससे पहले विकलांग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है, तो उसे उसकी जानकारी यहां पर लिखना हैI
  • 14. अगर आवेदक के पास इससे पहले कोई विकलांग प्रमाण पत्र है, तो उसके बारे में सत्यापित प्रति आवेदन फार्म के साथ संलग्न करना हैI आवेदक के हस्ताक्षर : आवेदक को यहां पर अपना हस्ताक्षर करना है। अगर आवेदक अनपढ़ है, तो उसे अपना अंगूठा का निशान लगाना हैI
  • स्थान : आवेदक को जहां आवेदन फार्म जमा करना है, उस स्थान के बारे में लिखना हैI
  • दिनांक : जिस दिन आवेदन फार्म जमा करना है, उसकी तारीख लिखना हैI

Step6 : दस्तावेज संलग्न करें.

आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरने के बाद आवेदक को दस्तावेज की फोटो कॉपी संलग्न करना हैI

  • जिले का निवासी होने संबंधित प्रमाण पत्र के लिए – (मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/राशन कार्ड/बैंक पासबुक/पासपोर्ट/आधार कार्ड/दूरभाष, बिजली, पानी संबंधित बिल) – इनमें से कोई एक दस्तावेज की फोटो कॉपी संलग्न करना है।
  • ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/छावनी बोर्ड/पटवारी/शासकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया गया विकलांगता प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
  • निवास प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
  • पासपोर्ट साइज दो रंगीन फोटो
  • यदि पूर्व में आवेदक को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो उसकी फोटोकॉपी

Step7 : लोक सेवा केंद्र पर आवेदन फार्म जमा करें.

आपको अपने जिले के लोक सेवा केंद्र पर Viklag Praman Patra Application Form जमा कर देना है। 15 दिन के अंदर आपका मध्य प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र बन जाता हैI इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से एमपी विकलांग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैंI

MP Disability Certificate Apply के लिए दस्तावेज

अगर आप मध्य प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैंI तो आपके पास नीचे दिए गए निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिएI

  • निवास प्रमाण पत्र के लिए : (Ration card/Voter ID Card/Driving License/Bank Passbook/Pan Card/Passport/Electric bill/Telephone Bill/Water Bill) इनमें से कोई एक
  • इसके अलावा अगर आप चाहे तो निवास प्रमाण पत्र के लिए पंचायत, नगर पालिका, छावनी बोर्ड, राजपत्रित अधिकारी, पटवारी, शासकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा जारी निवास का प्रमाण पत्र उपयोग कर सकते हैंI
  • हाल ही में पासपोर्ट आकार का दो रंगीन फोटो
  • यदि पूर्व में नि:शक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो उसकी फोटो कॉपी

अपने जिले का लोक सेवा केंद्र कैसे पता करें?

दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं Madhya Pradesh Viklag Praman Patra Application Form को लोक सेवा केंद्र पर जमा करना पड़ता हैI इसलिए अगर आप अपने जिले में लोक सेवा केंद्र कहां पर है पता करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करेंI

लोक सेवा केंद्र पता करने के लिए सबसे पहले आपको इस लिंक पर क्लिक करना हैI

यहां पर आपको अपना जिला चुन लेना है। इसके बाद लोक सेवा केंद्र सलेक्ट कर लेना हैI नया इंटरफेस

यहां पर आपके जिले की सभी लोक सेवा केंद्र की लिस्ट दिखाई देगीI यहां पर आप अपने घर से नजदीकी लोक सेवा केंद्र का पता कर सकते हैं, और वहां पर जाकर MP विकलांग प्रमाण पत्र आवेदन फार्म को जमा कर सकते हैंI

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को मिलने वाला लाभ

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को कई सरकारी योजनाएं और सरकारी सेवाओं का विशेष लाभ दिया जाता हैI जिनमें से एक है पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को प्रति माह ₹600 की आर्थिक मदद दी जाती हैI इसके अलावा सरकारी नौकरियों में भी छूट दी जाती है। ताकि विकलांग व्यक्ति अपने पैर पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर जिंदगी जी सकेI

MP विकलांग सर्टिफिकेट प्रश्नोत्तर

1. विकलांग सर्टिफिकेट कैसे बनता है MP?

एमपी विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इस आर्टिकल में विस्तारपूर्वक बताया गया है, जिसे आप पढ़ सकते हैंI

2. मध्य प्रदेश विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने में क्या क्या डाक्यूमेंट लगते हैं?

MP Viklag Certificate बनवाने में जिले का निवासी होने संबंधित प्रमाण पत्र के लिए – (मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/राशन कार्ड/बैंक पासबुक/पासपोर्ट/आधार कार्ड/दूरभाष, बिजली, पानी संबंधित बिल) – इनमें से कोई एक दस्तावेज की फोटो कॉपी संलग्न करना हैI
निवास प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी, पासपोर्ट साइज दो रंगीन फोटो, यदि पूर्व में आवेदक को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो उसकी फोटोकॉपी

3. एमपी विकलांग सर्टिफिकेट कितने परसेंट का होना चाहिए?

मध्य प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 40% से अधिक विकलांगता होना चाहिएI
MP जमीन का पुराना रिकॉर्ड कैसे निकालें
संबल योजना 2.0 में रजिस्ट्रेशन कैसे करें
लाडली लक्ष्मी योजना प्रमाण पत्र कैसे देखें
लाडली बहना योजना सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करें
मध्य प्रदेश आरटीओ कोड लिस्ट
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Comment