Labour Court me Shikayat Kaise Kare : जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में आधे से ज्यादा आबादी किसी ने किसी कंपनी में नौकरी करती है | नौकरी करते समय उन्हें किसी प्रकार की समस्या आती है या कंपनी मालिक अपने कर्मचारियों को परेशान करता है | तो वह कंपनी Labour Court में कंपनी मालिक के प्रति शिकायत कर सकते हैं|
दोस्तों इस आर्टिकल को पूरा पढ़िए, इस आर्टिकल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि Labour Court me Shikayat Kaise Kare 2023, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि लेबर कोर्ट क्या होता है|
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लेबर कोर्ट से क्या होता है?I Labour Court Kya Hota Hai.
आपने न्यूज़ चैनल, टीवी, अखबारों में अधिकांश करके सुनते आए होंगे कई ऐसी कंपनियां हैं, जिसमें कंपनी मालिक अपने कर्मचारियों को परेशान करता है | जैसे उन्हें सही टाइम पर पैसा ना देना या फिर कब पैसा में ज्यादा काम कराना | ऐसे में कंपनी द्वारा करखानो में काम करने वाले कर्मचारियों तथा श्रमिकों का शोषण किया जाता हैं|
भारत सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए लेबर कोर्ट (श्रम न्यायालय) की स्थापना की है | जहां पर कोई भी कर्मचारी कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार के शोषण को लेकर लेबर कोर्ट में शिक़ायत कर सकता है|
किसी मामले को लेकर Labour Court me Shikayat Kaise Kare.
- अगर आप किसी कंपनी के कर्मचारी है, तो यहां पर आप को यह जानना बहुत जरूरी है | कि आप कंपनी द्वारा किस प्रकार के शोषण किये जाने पर लेबर कोर्ट में शिक़ायत कर सकते हैं|
- जब बिना किसी कारण की कंपनी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दे, तो ऐसे में आप Company Ki Khilaf Labour Court me Shikayat ker Sakte Hai
- सही सही समय पर जब कंपनी कर्मचारी को वेतन ना दें, ऐसे में कर्मचारी चाहे तो आनलाइन लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकता है|
- जब कर्मचारियों को उनके श्रम का उचित मूल्य न मिलना मतलब जब कर्मचारियों से ज्यादा काम लिया जाए और पैसे कब दिया जाए ऐसे में कर्मचारी कंपनी के खिलाफ Online Labour Court me Shikayat ker Sakte Hai
- एक निर्धारित समय से ज्यादा समय तक काम करवाने पर मतलब अगर कंपनी में 8 घंटे की ड्यूटी है लेकिन फिर भी अगर कर्मचारी से कंपनी 10 घंटा या 12 घंटे का काम लेती है | तो ऐसे में कर्मचारी कंपनी के खिलाफ लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकता है|
- ऐसे भी कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को कई प्रकार के शोषण झेलने पड़ते हैं, उन सब की शिकायत भी कर्मचारी लेबर कोर्ट में कर सकता है|
- अगर आप शोषण के विरुद्ध अपने अधिकार को जानना चाहते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 को जरूर पढ़ें|
लेबर कोर्ट में शिकायत करने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखें?
- अगर किसी कंपनी द्वारा आपका शोषण किया जाता है और आपने कंपनी के खिलाफ Labour Court me Shikayat kerne के लिए सोच लिया है | तो शिकायत करने से पहले आपको नीचे दिए गए निम्नलिखित बातों को ध्यान देना है | ताकि आगे चलकर आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े|
- आप जिस कंपनी का शिकायत लेबर कोर्ट में करने जा रहे हैं, आपके पास उस कंपनी का प्रमाण पत्र होना चाहिए|
- आप उस कंपनी में कितने समय से काम कर रहे हैं इसका भी आपके पास प्रमाण होना चाहिए|
- उस कंपनी में आप की नियुक्ति होते समय आपने जो एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट की जानकारी और उसकी फोटो कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए|
- जब आप उस कंपनी में नियुक्त हुए थे तो उस समय आपको कितने सैलरी पर रखा गया था, इसका भी प्रमाण आपके पास होना चाहिए|
- इसके साथ-साथ अगर आप श्रम न्यायालय में किसी कंपनी के खिलाफ शिकायत करते हैं, तो आपके पास दो ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो आपके साथ गवाही दे सकें|
लेबर कोर्ट में शिकायत करने से पहले क्या करें?ILabour Court me Shikayat Kaise Kare.
Labour Court me Shikayat Kaise Kare : अगर आप अपनी कंपनी, फर्म अथवा फैक्ट्री के खिलाफ लेबर कोर्ट में शिकायत करने की सोच रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी कंपनी, फर्म अथवा फैक्ट्री के उच्च अधिकारी या मालिक के पास लिखित रूप से शिकायत करनी चाहिए| लिखित शिकायत की एक कॉपी अपने पास रख ले|
अगर कंपनी के उच्च अधिकारी अथवा मालिक आपके शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लेते या आपकी शिकायत का समाधान नहीं करते हैं| तो ऐसी स्थिति में आप लेबर कोर्ट में शिकायत के लिए अच्छा वकील ले जाकर शिकायत कर सकते हैं| लेकिन हमें कभी भी सीधे लेबर कोर्ट में जाकर शिकायत नहीं करनी चाहिए| लेबर कोर्ट में शिकायत करने से पहले हमें निम्नलिखित चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, जो इस प्रकार है-
कंपनी के मालिक या कंपनी के उच्च अधिकारी से शिकायत करें?
अगर कंपनी द्वारा आपका किसी प्रकार का शोषण किया जाता है, तो सबसे पहले आपको कंपनी के मालिक अथवा कंपनी के उच्च अधिकारी को अपनी शिकायत बतानी चाहिए| अधिकांश स्थिति में कंपनी के मालिक अथवा उच्च अधिकारी द्वारा आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाता है|
लेकिन अगर कंपनी के मालिक और उच्च अधिकारी द्वारा भी आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है| तो आप अपने नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकते हैं|
संबंधित पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज करें?
कंपनी द्वारा शोषित कर्मचारी अगर कंपनी के मालिक और उच्च अधिकारी के पास शिकायत करने के बाद भी उसकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है| और प्रत्येक प्रकार से कर्मचारी का कंपनी द्वारा शोषण किया जा रहा है| तो ऐसी स्थिति में वह कर्मचारी संबंधित पुलिस थाने में जाकर लिखित शिकायत दर्ज करा सकता है| अगर थाने द्वारा भी पीड़ित कर्मचारी की लिखित प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो वह एसपी कार्यालय जा सकता है|
एसपी कार्यालय में Labour Court me Shikayat Kaise Kare.
कंपनी द्वारा पीड़ित कर्मचारी की शिकायत अगर कंपनी के मालिक, कंपनी के उच्च अधिकारी, नजदीकी पुलिस स्टेशन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं| तो उसे जिस जिले में कंपनी स्थापित है, उस जिले के एसपी कार्यालय में जाकर कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा देनी चाहिए|
अगर एसपी कार्यालय द्वारा भी पीड़ित कर्मचारी को इंसाफ नहीं मिलता, उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है| तो ऐसी स्थिति में पीड़ित कर्मचारी श्रम न्यायालय में किसी अधिवक्ता की मदद से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है| लेबर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराने के बाद पीड़ित कर्मचारी द्वारा शिकायत किए गए कंपनी पर कार्रवाई अवश्य होती है|
लेबर कोर्ट में शिक़ायत करने के बाद क्या होता हैं?
- जब आप लेबर कोर्ट में किसी कंपनी के खिलाफ शिकायत करते हैं तो ऐसे में आपको शिकायत की एक कॉपी दे दी जाती है और इसके साथ ही साथ कंपनी को एक नोटिस भेज दिया जाता है|
- 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी प्रबंधक को लेबर कोर्ट में उपस्थित होना होगा|
- 45 दिनों के अंदर अंदर आपके केस की सुनवाई हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर 45 दिन के अंदर आपकी केस की सुनवाई नहीं होती है, तो आप के केस को अगले लेबर कोर्ट में भेज दिया जाएगा|
- इसके बाद अगले श्रम न्यायालय कंपनी और आपके द्वारा होने वाली समस्याओं को श्रम न्यायालय सुनेगा और उसका समाधान करेगा|
- श्रम न्यायालय जो फैसला सुना देगा उसे कंपनी बांधने के लिए बाध्य होगी|
कर्मचारियों के हित के लिए बनाए गए अधिनियम
Labour Court me Shikayat Kaise Kare : भारत सरकार ने कर्मचारियों के साथ होने वाली शोषण को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के हित के लिए अनेक अधिनियम/लेबर कोर्ट के नियम बनाए गए | जिससे भविष्य में कर्मचारियों के साथ कंपनियां किसी प्रकार का शोषण ना कर सके| कर्मचारियों के हित के लिए बनाए गए अधिनियम निम्नलिखित है-
- औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें|
- औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम 1946 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें|
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें|
- मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें|
- ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें|
- प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें|
- बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें|
- रेलवे कर्मचारियों के लिए रोजगार के घंटे संबंधित विनियमन : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें|
- बोनस संदाय अधिनियम 1965 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें|
- उपदान संदाय अधिनियम 1972 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें|
- समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें|
- अंतर राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें|
- भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें|
भारत में लेबर कोर्ट कहां कहां पर है?
दिल्ली | जबलपुर (मध्य प्रदेश) | आसनसोल (पश्चिम बंगाल) |
चंडीगढ़ (पंजाब) | कानपुर (उत्तर प्रदेश) | गुवाहाटी (असम) |
लखनऊ (उत्तर प्रदेश) | कोलकाता (पश्चिम बंगाल) | हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) |
मुंबई (महाराष्ट्र) | अहमदाबाद (गुजरात) | नागपुर (महाराष्ट्र) |
धनबाद (झारखंड) | चेन्नई (तमिलनाडु) | जयपुर (राजस्थान) |
लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर | Labour Court Helpline Number
18001800999
लेबर कोर्ट में शिकायत कैसे करें?I Labour Court me Shikayat Kaise Kare.
1.अगर आप कंपनी द्वारा शोषित किए जाते है, तो आप कंपनी के खिलाफ लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं| इसके लिए आपको श्रम न्यायालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा|

2.इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी को सही सही भरकर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है|
3.सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका की प्रक्रिया पूरी हो जाती है इसके बाद आप को कंप्लेन नंबर दे दिया जाता है, जिसे आप को नोट कर के रख लेना है|
4.क्योंकि कंप्लेंट नंबर से आप कभी भी अपने Labour Court Complaint Status को देख सकते हैं|
श्रम न्यायालयों की सूची एवं लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर
क्र.सं. | केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय |
1. | श्रीमती के.पी. प्रसन्नाकुमारी केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, पहली मंजिल, बी ‘विग’ 26, हेडोज रोड, चैन्नई-600006 फोन-044-28262090, फैक्स: 044-28252402 |
2. | श्रीमती एम.वी. लक्ष्मी केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, एम-2, ब्लॉक मनोरंजन कम्पलैक्स, एम.जे. रोड, हैदराबाद-500001, फोन/फैक्स: 24657379 |
3. | श्री केवल कृष्ण, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय नं.2, तीसरी मंजिल, प्रेस एक्टेन्सन बिल्डिंग, सैक्टर-18 ए, चंदीगढ-160017 फोन:0172-2728108 |
4. | श्री डी. वल्लीभान, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, 38/377 ए-2, करिथाला लेन, करस्का रोड, अरनाकुलम, कोचिन-682016 फोन/फैक्स: 0484-2312466 |
5. | श्री बी.के. सिन्हा, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, बी ब्लाक, 7वी मंजिल, मल्टी स्टार्ड बिल्डिंग, लाल दरवाजा, अहमदाबाद-380001 फोन/फैक्स: 079-25505506 |
6. | श्री एल.सी. डे, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, महेश चन्द महाजन बिल्डिंग, एच सी रोड, जुरपुरीचंत, उजान बाजार, गुवहाटी-781101 फोन/फैक्स: 0361-2608257 |
7. | श्री हरबंश कुमार सक्सेना केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय नं.2, करकरडूमा कार्ट काम्पलैक्स, कमरा सं. 33, ब्लाक-ए, दिल्ली-110032 फोन:011-22482482/22304881 |
8. | श्री प्रदीप कुमार केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, एच-24, परिजाता, जयदेव नगर, नागेसवर टांगी लेविस रोड, भूवने वर-751002 फोन/फैक्स: 0674-2433517 |
9. | एस.एन. नवलगुंड, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, श्रम सदन 3 क्रास, 3 मेन(एफ टी आई कैम्पस) IIफेस, यसवंतपुर, तुमकुर रोड, बैगलोर-560022 फोन/फैक्स:080-23474404 |
10. | राकेश कुमार केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, केन्द्रीय भवन, आठवी मंजिल, हॉल नं.1, सैक्टर-एच, अलीगंज, लखनउ, उत्तर प्रदेश-226012 फोन/फैक्स: 0522-2323901. |
11. | श्री जे.पी. चान्द, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, पहली मंजिल, सिविल लाइन्स, नागपुर-420001 फोन/फैक्स: 0712-2552593 |
12. | श्री भरत भाण्डेय, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, सीजीओ काम्पलैक्स, केन्द्रीय सदन, ब्लाक-बी, पहली मंजिल, सैक्टर-10, विद्रयादरनगर, जयपुर फोन/फैक्स:0141-2233728 |
13. | श्री के.के. भाउसाहेब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय नं.2, दूसरी मंजिल, श्रम रक्षा भवन, प्रियादर्शनी ऑफिस के पीछे, पूर्वी एक्सप्रेस हाइवे साइन, मुम्बई-400022 फोन:022-24056667 |
14. | एस.पी. मल्होत्रा, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय नं.1, पहली मंजिल, श्रम रक्षा भवन, प्रियादर्शनी ऑफिस के पीछे, पूर्वी एक्सप्रेस हाइवे साइन, मुम्बई-400022 फोन:022-22055097 |
15. | श्री डी.एस.रे, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, 20-बी, अबदुल हमीद स्टीट, ब्लाक-आई(एच), पहली मंजिल, कोलकाता-700069 फोन: 033-22482482 फैक्स: 033-22623062 |
16. | श्री एस.पी. सिंह, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय नं.1, दूसरी मंजिल, प्रेस बुक डीपो बिल्डिंग, सैक्टर-18, चंदीगढ-160017 फोन:0172-2784556 |
17. | श्री प्रमोद कुमार मिश्रा, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, बिल्डिंग 314, श्रीपाली, आसनसोल-713304 फोन: 0341-2282533 फैक्स: 0341-2281685 |
18. | केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, करकरडूमा कार्ट काम्पलैक्स, कमरा सं. 38, ब्लाक-ए, दिल्ली-110032 फोन:011-22382360 |
19. | शुबेंद्र कुमार केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, श्रम भवन, एटीआई कैम्पस, उद्रयोग भवन, कानपुर -208005 फोन/फैक्स:0512-2214642 |
20. | श्री आर. बी. पाटले, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, मकान नं. 1230, गोल बाजार, वाइट टावर, जबलपुर-482002 फोन/फैक्स:0761-2414965 |
21. | श्री किशोरी राम, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय नं.2, श्रम भवन, मुरली नगर, जगजीवन नगर, धनबाद -826003 फोन नं. 0326-2230351 फैक्स:0326-2224516 |
22. | श्री आर.के.सरन, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय नं.1, श्रम भवन, मुरली नगर, जगजीवन नगर, धनबाद -826003 फोन नं. 0326-2221010 |
Labour Court me Shikayat Kaise Kare 2023 (FAQ)
Rouse Avenue Courts Complex, Near Bal Bhawan, Pandit Deen Dayal Upadhyaya Marg, ITO New Delhi 110002
श्रम संसाधन विभाग Bihar Helpline Number : 9471866832
लेबर कोर्ट संबंधित शिकायत करने की बेबसाइट : https://labour.gov.in/hi/labour-welfare
फोन/फैक्स : 0522-2323901 (लखनऊ)
फोन नंबर : 011-22382360
फोन/फैक्स : 0141-2233728
फोन नंबर : 0326-2221010 (धनवाद)
फोन/फैक्स : 079-25505506 (अहमदाबाद)
फोन/फैक्स : 0522-2323901
केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिक्रमण श्रम न्यायालय, सीजीओ कंपलेक्स, केंद्रीय सदन, ब्लॉक बी, पहली मंजिल, सेक्टर 10, विद्रयादर नगर जयपुर (राजस्थान)
अगर आप Labour Court Me Online Complaint करना चाहते हैं, तो इसकी जानकारी इस आर्टिकल में विस्तार पूर्वक दी गई है जिसे आप पढ़ सकते हैं|
फोन : 022-22055097
लेबर कोर्ट यानी श्रम न्यायालय द्वारा कंपनियों में काम करने वाले श्रमिकों को अगर कंपनी द्वारा शोषित किया जाता है, तो उन्हें न्याय दिलाने का काम लेबर कोर्ट करता है|
यानी अगर कंपनी द्वारा कर्मचारी को शोषित किया जाता है, जैसे : बिना मतलब कंपनी से निकाल देना, समय पर सैलरी न देना, समय से ज्यादा काम करवाना आदि| तो ऐसी स्थिति में आप Labour Card Me Shikayat दर्ज करवा सकते हैं|
लेबर कोर्ट में किए जाने वाले केस श्रमिक मजदूरों से संबंधित होते हैं जैसे : बड़े पैमाने पर छंटनी और अनुचित श्रम प्रथाओं, स्वचालित रूप से अनुचित बर्खास्तगी, हड़ताल और तालाबंदी, ट्रेड यूनियनों, सामूहिक सौदेबाजी आदि|
लेबर कोर्ट में केस आमतौर पर 1 सप्ताह के भीतर हल हो जाता है| लेकिन अगर केस को CCMA/बार्गेनिंग काउंसलिंग के पास भेज दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में केस को खत्म होने में 6 से 8 सप्ताह का समय लग सकता है|
लखनऊ लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर : 0522-2323901
राजस्थान लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर : 0141-2222961/0141-2222861/0141-2220334
हरियाणा लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर : 0172-2560226/1800-180-4818
कोई भी कर्मचारी अपने साथ हो रहे शोषण की शिकायत लेबर कोर्ट में कर सकता है| शिकायत करने के बाद लेबर कोर्ट द्वारा कंपनी के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तथा कर्मचारी को न्याय दिलाया जाता है|
CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in ) की मदद से दिल्ली लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं|
निष्कर्ष
दोस्तों इस आर्टिकल में हमने लेबर कोर्ट क्या होता है, लेबर कोर्ट पर ऑनलाइन शिकायत कैसे करें 2023, लेबर कोर्ट में शिकायत करने से संबंधित जरूरी बातें, आदि के बारे में पूरा विस्तार से बताया है | तथा इसके साथ साथ यह भी बताया है, कि Labour Court me Shikayat Kaise Kare | इसलिए अगर यह आर्टिकल आप सभी को पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आपका कोई सवाल है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं|
Hajrat ali shahpur kishanganj Bihar 855115 ham bangluae Hyderabad Odisha ma kam karte the Bihar se hun mubil numbar 7899384963
Kuch company ‘s eshi v h jo logo se bandhuwa mjjdoori kerwati h ek type se.. eshi company ‘s employees ko unki mjjboori ka fayda utha k fssha leti h….koi documention ..ni kerwati kuch likha pdhi ni kerwati…..or majboor employees…join ker lete .baad mein wo company employee ki 15 ..20 din ka pesha apne paas rkh k unse kaam kerwate h…jisse employees fass jata …or chod v ni skta … company uska lgatarr shoshun kerti h lambi duty kerwati h Kam selery per…or jb employee pereshan hoker job chod deta to uske hak ka pesha kha jaati koi kuch ni ker pata sinier employees ek doosre ko blaim kerte ….or bechara junior employees ki nokrii k saath saath uski hak ki kmai v kha jaate.
Mein as a chef. Mein ishi problem se gujer ra ish time minimum 30000 rs kha gyi company ….two month ki selery kha gye ……smjh ni aa ra kya kiya jaye.. company k liye amaunt Kam hoga but mere jese employee…2month Bina selery k khin kaam kerga to …apne femily ko kese paalega …ishka reapply h kisi k paas ..
Won’t jsstiss🙏… portal to bohot acha bnaya h … labour court…🥺🥺🥺😔😔😔
8629864991
Bhai hamara sabhidhan hi kharab h
Please Help Me I am Harbhajan Singh – Angul – for salary issue
Bhai hamara sabhidhan hi kharab h jinhen salary ka saboot gavah mil Jaate Hain unhen ke paise Kabhi Nahin rukti Jo log vaisi companiyon Mein kam Karte Hain Unki Koi sunvaee Nahin Hoti jaruri hai koi Har Ek Insan companiyon Mein kam karo use Saboot mile bahut slow Hotel Mein kam karte hain mujhe drive Bhi Karte Hain Aur Bhi Kuchh Aisi karte hain salary per Vishwas per kam karte hain unke Sath Vishwasghaat hoga to unke liye Kuchh sunvaee Nahin Hogi
Rc katne ke baad aapsi compromise Karne ke baad ka process
Muja peon job cahiya 45/handicaped disability mari help kro request h apsa
Sir Maine payment ke liye 13.02 .23 ko labour court Jind me application di thi, jiske baad inhone 01.03.23 ko date par bulaya that,ab 15.03.23 ki date di hai..
Kya mujhe bhi iski copy Leni chahiye
Aur agar labour court ka staff prop. Ke saath milkar koi sattlement Kar Leta hai to Kya karna chahiye…. please reply
yes copy le lo
Sir meri salary nhi mil rhi 2 sal sa bhut parshn hu or work Kiya to ladour card bhi nhi dijya logo ka plz meri salary dila dijya 8081102756 y office ka sir ka number jinhona salary roki h 9026610117 y mera number plz mera kam kara dijya
Hi kindly help Meri salary and incentive company nhi de rhi late tk rokna raat m salary late aana job se nikal diya Ky kre