लेबर कोर्ट में शिकायत कैसे करें?I शिकायत करने से पहले क्या करें

Labour Court me Shikayat Kaise Kare : जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में आधे से ज्यादा आबादी किसी ने किसी कंपनी में नौकरी करती हैI नौकरी करते समय उन्हें किसी प्रकार की समस्या आती है या कंपनी मालिक अपने कर्मचारियों को परेशान करता हैI तो वह कंपनी Labour Court में कंपनी मालिक के प्रति शिकायत कर सकते हैंI

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दोस्तों इस आर्टिकल को पूरा पढ़िए, इस आर्टिकल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि लेबर कोर्ट में केस करने का तरीका क्या है? तथा Labour Court me Case Kaise Kare. लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि लेबर कोर्ट क्या होता हैI

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Table of Contents

लेबर कोर्ट से क्या होता है?

आपने न्यूज़ चैनल, टीवी, अखबारों में अधिकांश करके सुनते आए होंगे कई ऐसी कंपनियां हैं, जिसमें कंपनी मालिक अपने कर्मचारियों को परेशान करता हैI जैसे उन्हें सही टाइम पर पैसा ना देना या फिर कब पैसा में ज्यादा काम करानाI ऐसे में कंपनी द्वारा करखानो में काम करने वाले कर्मचारियों तथा श्रमिकों का शोषण किया जाता हैंI

भारत सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए लेबर कोर्ट (श्रम न्यायालय) की स्थापना की हैI जहां पर कोई भी कर्मचारी कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार के शोषण को लेकर लेबर कोर्ट में शिक़ायत कर सकता हैI अगर फैसला आपके पक्ष में होता है, तो दूसरे पक्ष को लेबर कोर्ट के निर्णय को स्वीकारना होगा।

किसी मामले को लेकर श्रमिक कोर्ट में शिकायत कैसे करें?

  • अगर आप किसी कंपनी के कर्मचारी है, तो यहां पर आप को यह जानना बहुत जरूरी हैI कि आप कंपनी द्वारा किस प्रकार के शोषण किये जाने पर लेबर कोर्ट में शिक़ायत कर सकते हैंI
  • जब बिना किसी कारण की कंपनी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दे, तो ऐसे में आप Company Ki Khilaf Labour Court me Shikayat ker Sakte Hai
  • सही सही समय पर जब कंपनी कर्मचारी को वेतन ना दें, ऐसे में कर्मचारी चाहे तो आनलाइन लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकता हैI
  • जब कर्मचारियों को उनके श्रम का उचित मूल्य न मिलना मतलब जब कर्मचारियों से ज्यादा काम लिया जाए और पैसे कब दिया जाए ऐसे में कर्मचारी कंपनी के खिलाफ Online Labour Court me Shikayat ker Sakte Hai.
  • एक निर्धारित समय से ज्यादा समय तक काम करवाने पर मतलब अगर कंपनी में 8 घंटे की ड्यूटी है लेकिन फिर भी अगर कर्मचारी से कंपनी 10 घंटा या 12 घंटे का काम लेती हैI तो ऐसे में कर्मचारी कंपनी के खिलाफ लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकता हैI
  • ऐसे भी कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को कई प्रकार के शोषण झेलने पड़ते हैं, उन सब की शिकायत भी कर्मचारी लेबर कोर्ट में कर सकता हैI
  • अगर आप शोषण के विरुद्ध अपने अधिकार को जानना चाहते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 को जरूर पढ़ेंI

लेबर कोर्ट में शिकायत करने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखें?

  • अगर किसी कंपनी द्वारा आपका शोषण किया जाता है और आपने कंपनी के खिलाफ Labour Court me Shikayat kerne के लिए सोच लिया हैI तो शिकायत करने से पहले लेबर कोर्ट रूल्स के बारे में ध्यान देना हैI ताकि आगे चलकर आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़ेI
  • आप जिस कंपनी का शिकायत लेबर कोर्ट में करने जा रहे हैं, आपके पास उस कंपनी का प्रमाण पत्र होना चाहिएI
  • आप उस कंपनी में कितने समय से काम कर रहे हैं इसका भी आपके पास प्रमाण होना चाहिएI
  • उस कंपनी में आप की नियुक्ति होते समय आपने जो एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट की जानकारी और उसकी फोटो कॉपी भी आपके पास होनी चाहिएI
  • जब आप उस कंपनी में नियुक्त हुए थे तो उस समय आपको कितने सैलरी पर रखा गया था, इसका भी प्रमाण आपके पास होना चाहिएI
  • इसके साथ-साथ अगर आप श्रम न्यायालय में किसी कंपनी के खिलाफ शिकायत करते हैं, तो आपके पास दो ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो आपके साथ गवाही दे सकेंI

लेबर कोर्ट में शिकायत करने से पहले क्या करें?

अगर आप अपनी कंपनी, फर्म अथवा फैक्ट्री के खिलाफ लेबर कोर्ट में शिकायत करने की सोच रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी कंपनी, फर्म अथवा फैक्ट्री के उच्च अधिकारी या मालिक के पास लिखित रूप से शिकायत करनी चाहिएI लिखित शिकायत की एक कॉपी अपने पास रख लेI

अगर कंपनी के उच्च अधिकारी अथवा मालिक आपके शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लेते या आपकी शिकायत का समाधान नहीं करते हैंI तो ऐसी स्थिति में आप लेबर कोर्ट में शिकायत के लिए अच्छा वकील ले जाकर शिकायत कर सकते हैंI लेकिन हमें कभी भी सीधे लेबर कोर्ट में जाकर शिकायत नहीं करनी चाहिएI लेबर कोर्ट में शिकायत करने से पहले हमें निम्नलिखित चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, जो इस प्रकार है-

कंपनी के मालिक या कंपनी के उच्च अधिकारी से शिकायत करें?

अगर कंपनी द्वारा आपका किसी प्रकार का शोषण किया जाता है, तो सबसे पहले आपको कंपनी के मालिक अथवा कंपनी के उच्च अधिकारी को अपनी शिकायत बतानी चाहिएI अधिकांश स्थिति में कंपनी के मालिक अथवा उच्च अधिकारी द्वारा आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाता हैI

लेकिन अगर कंपनी के मालिक और उच्च अधिकारी द्वारा भी आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती हैI तो आप अपने नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकते हैंI

संबंधित पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज करें?

कंपनी द्वारा शोषित कर्मचारी अगर कंपनी के मालिक और उच्च अधिकारी के पास शिकायत करने के बाद भी उसकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता हैI और प्रत्येक प्रकार से कर्मचारी का कंपनी द्वारा शोषण किया जा रहा हैI तो ऐसी स्थिति में वह कर्मचारी संबंधित पुलिस थाने में जाकर लिखित शिकायत दर्ज करा सकता हैI अगर थाने द्वारा भी पीड़ित कर्मचारी की लिखित प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो वह एसपी कार्यालय जा सकता हैI 

एसपी कार्यालय में Labour Court me Shikayat Kaise Kare.

कंपनी द्वारा पीड़ित कर्मचारी की शिकायत अगर कंपनी के मालिक, कंपनी के उच्च अधिकारी, नजदीकी पुलिस स्टेशन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैंI तो उसे जिस जिले में कंपनी स्थापित है, उस जिले के एसपी कार्यालय में जाकर कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा देनी चाहिएI

अगर एसपी कार्यालय द्वारा भी पीड़ित कर्मचारी को इंसाफ नहीं मिलता, उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती हैI तो ऐसी स्थिति में पीड़ित कर्मचारी श्रम न्यायालय में किसी अधिवक्ता की मदद से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता हैI लेबर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराने के बाद पीड़ित कर्मचारी द्वारा शिकायत किए गए कंपनी पर कार्रवाई अवश्य होती हैI 

लेबर कोर्ट में शिक़ायत करने के बाद क्या होता हैं?

  • जब आप लेबर कोर्ट में किसी कंपनी के खिलाफ शिकायत करते हैं तो ऐसे में आपको शिकायत की एक कॉपी दे दी जाती है और इसके साथ ही साथ कंपनी को एक नोटिस भेज दिया जाता हैI
  • 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी प्रबंधक को लेबर कोर्ट में उपस्थित होना होगाI
  • 45 दिनों के अंदर अंदर आपके केस की सुनवाई हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर 45 दिन के अंदर आपकी केस की सुनवाई नहीं होती है, तो आप के केस को अगले लेबर कोर्ट में भेज दिया जाएगाI
  • इसके बाद अगले श्रम न्यायालय कंपनी और आपके द्वारा होने वाली समस्याओं को श्रम न्यायालय सुनेगा और उसका समाधान करेगाI
  • श्रम न्यायालय जो फैसला सुना देगा उसे कंपनी बांधने के लिए बाध्य होगीI

कर्मचारियों के हित के लिए बनाए गए अधिनियम

भारत सरकार ने कर्मचारियों के साथ होने वाली शोषण को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के हित के लिए अनेक अधिनियम/लेबर कोर्ट के नियम बनाए गएI जिससे भविष्य में कर्मचारियों के साथ कंपनियां किसी प्रकार का शोषण ना कर सकेI कर्मचारियों के हित के लिए बनाए गए अधिनियम निम्नलिखित है-

  • औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंI
  • औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम 1946 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंI
  • न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंI
  • मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंI
  • ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंI
  • प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंI
  • बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंI
  • रेलवे कर्मचारियों के लिए रोजगार के घंटे संबंधित विनियमन : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंI
  • बोनस संदाय अधिनियम 1965 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंI
  • उपदान संदाय अधिनियम 1972 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंI
  • समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंI
  • अंतर राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंI
  • भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996 : इस अधिनियम के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंI

भारत में लेबर कोर्ट कहां पर है?

दिल्लीजबलपुर (मध्य प्रदेश)आसनसोल (पश्चिम बंगाल)
चंडीगढ़ (पंजाब)कानपुर (उत्तर प्रदेश)गुवाहाटी (असम)
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)कोलकाता (पश्चिम बंगाल)हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
मुंबई (महाराष्ट्र)अहमदाबाद (गुजरात)नागपुर (महाराष्ट्र)
धनबाद (झारखंड)चेन्नई (तमिलनाडु)जयपुर (राजस्थान)

लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर

18001800999

लेबर कोर्ट में ऑनलाइन शिकायत कैसे करें?

  • अगर आप कंपनी द्वारा शोषित किए जाते है, तो आप कंपनी के खिलाफ लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैंI लेबर कोर्ट ऑनलाइन कंप्लेंट करने के लिए आपको श्रम न्यायालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगाI
  • इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी को सही सही भरकर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना हैI
  • सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका की प्रक्रिया पूरी हो जाती है इसके बाद आप को कंप्लेन नंबर दे दिया जाता है, जिसे आप को नोट कर के रख लेना हैI
  • क्योंकि कंप्लेंट नंबर से आप कभी भी अपने Labour Court Complaint Status को देख सकते हैंI

श्रम न्यायालयों की सूची एवं लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर

क्र.सं.केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय
1.श्रीमती के.पी. प्रसन्नाकुमारी
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, पहली मंजिल, बी ‘विग’ 26, हेडोज रोड, चैन्नई-600006 फोन-044-28262090, फैक्स: 044-28252402
2.श्रीमती एम.वी. लक्ष्मी
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, एम-2, ब्लॉक मनोरंजन कम्पलैक्स, एम.जे. रोड, हैदराबाद-500001, फोन/फैक्स: 24657379
3.श्री केवल कृष्ण,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय नं.2, तीसरी मंजिल, प्रेस एक्टेन्सन बिल्डिंग, सैक्टर-18 ए, चंदीगढ-160017 फोन:0172-2728108
4.श्री डी. वल्लीभान,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, 38/377 ए-2, करिथाला लेन, करस्का रोड, अरनाकुलम, कोचिन-682016 फोन/फैक्स: 0484-2312466
5.श्री बी.के. सिन्हा,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, बी ब्लाक, 7वी मंजिल, मल्टी स्टार्ड बिल्डिंग, लाल दरवाजा, अहमदाबाद-380001 फोन/फैक्स: 079-25505506
6.श्री एल.सी. डे,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, महेश चन्द महाजन बिल्डिंग, एच सी रोड, जुरपुरीचंत, उजान बाजार, गुवहाटी-781101 फोन/फैक्स: 0361-2608257
7.श्री हरबंश कुमार सक्सेना
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय नं.2, करकरडूमा कार्ट काम्पलैक्स, कमरा सं. 33, ब्लाक-ए, दिल्ली-110032 फोन:011-22482482/22304881
8.श्री प्रदीप कुमार
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, एच-24, परिजाता, जयदेव नगर, नागेसवर टांगी लेविस रोड, भूवने वर-751002 फोन/फैक्स: 0674-2433517
9.एस.एन. नवलगुंड,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, श्रम सदन 3 क्रास, 3 मेन(एफ टी आई कैम्पस) IIफेस, यसवंतपुर, तुमकुर रोड, बैगलोर-560022 फोन/फैक्स:080-23474404
10.राकेश कुमार
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, केन्द्रीय भवन, आठवी मंजिल, हॉल नं.1, सैक्टर-एच, अलीगंज, लखनउ, उत्तर प्रदेश-226012 फोन/फैक्स: 0522-2323901.
11.श्री जे.पी. चान्द,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, पहली मंजिल, सिविल लाइन्स, नागपुर-420001 फोन/फैक्स: 0712-2552593
12.श्री भरत भाण्डेय,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, सीजीओ काम्पलैक्स, केन्द्रीय सदन, ब्लाक-बी, पहली मंजिल, सैक्टर-10, विद्रयादरनगर, जयपुर फोन/फैक्स:0141-2233728
13.श्री के.के. भाउसाहेब,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय नं.2, दूसरी मंजिल, श्रम रक्षा भवन, प्रियादर्शनी ऑफिस के पीछे, पूर्वी एक्सप्रेस हाइवे साइन, मुम्बई-400022 फोन:022-24056667
14.एस.पी. मल्होत्रा,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय नं.1, पहली मंजिल, श्रम रक्षा भवन, प्रियादर्शनी ऑफिस के पीछे, पूर्वी एक्सप्रेस हाइवे साइन, मुम्बई-400022 फोन:022-22055097
15.श्री डी.एस.रे,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, 20-बी, अबदुल हमीद स्टीट, ब्लाक-आई(एच), पहली मंजिल, कोलकाता-700069 फोन: 033-22482482 फैक्स: 033-22623062
16.श्री एस.पी. सिंह,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय नं.1, दूसरी मंजिल, प्रेस बुक डीपो बिल्डिंग, सैक्टर-18, चंदीगढ-160017 फोन:0172-2784556
17.श्री प्रमोद कुमार मिश्रा,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, बिल्डिंग 314, श्रीपाली, आसनसोल-713304 फोन: 0341-2282533 फैक्स: 0341-2281685
18.केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, करकरडूमा कार्ट काम्पलैक्स, कमरा सं. 38, ब्लाक-ए, दिल्ली-110032 फोन:011-22382360
19.शुबेंद्र कुमार
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, श्रम भवन, एटीआई कैम्पस, उद्रयोग भवन, कानपुर -208005 फोन/फैक्स:0512-2214642
20.श्री आर.
बी. पाटले, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, मकान नं. 1230, गोल बाजार, वाइट टावर, जबलपुर-482002 फोन/फैक्स:0761-2414965
21.श्री किशोरी राम,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय नं.2, श्रम भवन, मुरली नगर, जगजीवन नगर, धनबाद -826003 फोन नं. 0326-2230351 फैक्स:0326-2224516
22.श्री आर.के.सरन,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय नं.1, श्रम भवन, मुरली नगर, जगजीवन नगर, धनबाद -826003 फोन नं. 0326-2221010

केंद्रीय श्रम सेवा अनुभाग और उनके कार्य

सौंपे गए कार्यअन्य सूचना
1. केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय की स्थापनाअनुभाग का नाम-सीएलएस-II, कमरा नं. 609, दूरभाष: 23473320, आटो:2320
2. केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्तिअधिकारियों का चैनल अनुभाग अधिकारी – श्री टी.आर. परनामी
अवर सचिव – श्री संतोष कुमार सिंह निदेशक – श्री चानण राम
संयुक्त सचिव – श्री ए.सी.पाण्डेय सचिव – श्रीमती गौरी कुमार
श्रम एवं रोजगार मंत्री – श्री नरेन्द्र सिंह तौमर
3. आरटीआई केस
4. कोर्ट केस
5. संसदीय प्रश्न एवं सांसदों से प्राप्त पत्रों को देखना
6. समय-समय पर पीठासीन अधिकारियों की बैठक आयोजित करना
7. केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय में लंबित मामलें/प्रार्थना-पत्रों की मासिक निगरानी करना
8. केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय से संबंधित बचत अनुमान संशोधित अनुमान एवं अंतिम अनुमान को बनाना
9. केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय से संबंधित प्रशासनिक एवं अन्य मामलों को देखना
10. पीठासीन अधिकारियों के वेतन निर्धारण

लेबर कार्ड संबंधित प्रश्नोंत्तर

1. दिल्ली में लेबर कोर्ट कहां पर है?

Rouse Avenue Courts Complex, Near Bal Bhawan, Pandit Deen Dayal Upadhyaya Marg, ITO New Delhi 110002

2. लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर बिहार

श्रम संसाधन विभाग Bihar Helpline Number : 9471866832

3. Labour Court me Shikayat करने की आफिशियल वेबसाइट कौन सी है?

लेबर कोर्ट संबंधित शिकायत करने की बेबसाइट : https://labour.gov.in/hi/labour-welfare

4. लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर उत्तर प्रदेश

फोन/फैक्स : 0522-2323901 (लखनऊ)

5. दिल्ली लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर

फोन नंबर : 011-22382360

6. लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर राजस्थान

फोन/फैक्स : 0141-2233728

7. लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर mp (मध्य प्रदेश)

फोन नंबर : 0326-2221010 (धनवाद)

8. लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर गुजरात

फोन/फैक्स : 079-25505506 (अहमदाबाद)

9. लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर लखनऊ

फोन/फैक्स : 0522-2323901

10. जयपुर में लेबर कोर्ट कहां पर है?

केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिक्रमण श्रम न्यायालय, सीजीओ कंपलेक्स, केंद्रीय सदन, ब्लॉक बी, पहली मंजिल, सेक्टर 10, विद्रयादर नगर जयपुर (राजस्थान) 

11. लेबर कोर्ट में ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे करें?

अगर आप Labour Court Me Online Complaint करना चाहते हैं, तो इसकी जानकारी इस आर्टिकल में विस्तार पूर्वक दी गई है जिसे आप पढ़ सकते हैंI 

12. लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर महाराष्ट्र

 फोन : 022-22055097

13. लेबर कोर्ट का क्या काम है?

लेबर कोर्ट यानी श्रम न्यायालय द्वारा कंपनियों में काम करने वाले श्रमिकों को अगर कंपनी द्वारा शोषित किया जाता है, तो उन्हें न्याय दिलाने का काम लेबर कोर्ट करता हैI यानी अगर कंपनी द्वारा कर्मचारी को शोषित किया जाता है, जैसे : बिना मतलब कंपनी से निकाल देना, समय पर सैलरी न देना, समय से ज्यादा काम करवाना आदिI तो ऐसी स्थिति में आप Labour Card Me Shikayat दर्ज करवा सकते हैंI 

14. लेबर कोर्ट में कौन से केस जाते हैं?

लेबर कोर्ट में किए जाने वाले केस श्रमिक मजदूरों से संबंधित होते हैं जैसे : बड़े पैमाने पर छंटनी और अनुचित श्रम प्रथाओं, स्वचालित रूप से अनुचित बर्खास्तगी, हड़ताल और तालाबंदी, ट्रेड यूनियनों, सामूहिक सौदेबाजी आदिI इसके अलावा वेतन नहीं देने के लिए कंपनी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। 

15. लेबर कोर्ट में केस कब तक चलता है?

लेबर कोर्ट में केस आमतौर पर 1 सप्ताह के भीतर हल हो जाता है| लेकिन अगर केस को CCMA/बार्गेनिंग काउंसलिंग के पास भेज दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में केस को खत्म होने में 6 से 8 सप्ताह का समय लग सकता हैI

16. लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर Lucknow

लखनऊ लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर : 0522-2323901

17. लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर Rajasthan

राजस्थान लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर : 0141-2222961/0141-2222861/0141-2220334

18. लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर Haryana

हरियाणा लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर : 0172-2560226/1800-180-4818

19. लेबर कोर्ट में केस करने से क्या होता है?

कोई भी कर्मचारी अपने साथ हो रहे शोषण की शिकायत लेबर कोर्ट में कर सकता है| शिकायत करने के बाद लेबर कोर्ट द्वारा कंपनी के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तथा कर्मचारी को न्याय दिलाया जाता हैI 

20. मैं लेबर कोर्ट दिल्ली में ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज कर सकता हूं?

CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in ) की मदद से दिल्ली लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैंI

21. लेबर कोर्ट में कौन सी धारा लगती है?

मालिक द्वारा अपने कर्मियों को मजदूरी देने से इनकार करने पर आईपीसी की धारा 406 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता हैI शिकायतकर्ता खुद या वकील के माध्यम से लेबर कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकता हैI

22. लेबर कमिश्नर को हिंदी में क्या कहते हैं?

Labour Commissioner को हिंदी में श्रम आयुक्त कहते हैंI

23. लेबर इंस्पेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं?

Labour Inspector को हिंदी में श्रमिक निरीक्षक कहते हैंI

24. अगर कोई मजदूर की मजदूरी नहीं दे तो मजदूर को क्या करना चाहिये?

अगर कोई मजदूर की मजदूरी नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में मजदूर को सबसे पहले बड़े साहब से शिकायत करना है। अगर फिर भी मज़दूरी न मिले, तो उससे बड़े साहब से शिकायत करें। लेकिन फिर भी मज़दूरी न मिले तो पुलिस और लेबर कोर्ट में जा सकते हैं।

25. लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर उत्तराखंड

05946-224214/05946-282805
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20 thoughts on “लेबर कोर्ट में शिकायत कैसे करें?I शिकायत करने से पहले क्या करें”

  1. Kuch company ‘s eshi v h jo logo se bandhuwa mjjdoori kerwati h ek type se.. eshi company ‘s employees ko unki mjjboori ka fayda utha k fssha leti h….koi documention ..ni kerwati kuch likha pdhi ni kerwati…..or majboor employees…join ker lete .baad mein wo company employee ki 15 ..20 din ka pesha apne paas rkh k unse kaam kerwate h…jisse employees fass jata …or chod v ni skta … company uska lgatarr shoshun kerti h lambi duty kerwati h Kam selery per…or jb employee pereshan hoker job chod deta to uske hak ka pesha kha jaati koi kuch ni ker pata sinier employees ek doosre ko blaim kerte ….or bechara junior employees ki nokrii k saath saath uski hak ki kmai v kha jaate.

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  2. Bhai hamara sabhidhan hi kharab h jinhen salary ka saboot gavah mil Jaate Hain unhen ke paise Kabhi Nahin rukti Jo log vaisi companiyon Mein kam Karte Hain Unki Koi sunvaee Nahin Hoti jaruri hai koi Har Ek Insan companiyon Mein kam karo use Saboot mile bahut slow Hotel Mein kam karte hain mujhe drive Bhi Karte Hain Aur Bhi Kuchh Aisi karte hain salary per Vishwas per kam karte hain unke Sath Vishwasghaat hoga to unke liye Kuchh sunvaee Nahin Hogi

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