रोड एक्सीडेंट क्लेम कहां और कैसे करें?I क्लेम राशि कितना मिलता है

दोस्तों आज के इस आर्टिकल में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं, कि Road Accident Claim Kaise Kare. अगर आपने अपना और अपने परिवार का किसी कंपनी का Bima Policy लिया हुआ हैI

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तो ऐसी स्थिति में रोड एक्सीडेंट होने पर आप कंपनी से सड़क दुर्घटना बीमा की Amount पा सकते हैंI रोड एक्सीडेंट के अंतर्गत ऐसे कई प्रकार के एक्सीडेंट हैं, जिसके अंतर्गत आप बीमा कंपनी के पास एक्सीडेंट क्लेम कर सकते हैंI

भगवान ना करे कि किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन अगर किसी कारण बस आपके परिवार में किसी सदस्य का रोड एक्सीडेंट में हादसा हो जाता है, तो आप इस आर्टिकल को पढ़कर सड़क हादसा हो जाने पर क्लेम करने की जानकारी पा सकते हैंI 

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रोड एक्सीडेंट क्लेम क्या होता है?

जैसा कि आप जानते हैं हर दिन पूरी दुनिया में रोड एक्सीडेंट काफी ज्यादा मात्रा में होती हैI रोड एक्सीडेंट के पीछे की वजह जैसे गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट ना पहनना, छोटी उम्र में Vahan चलाने की कोशिश करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, तेज स्पीड में गाड़ी चलाना, Mobile यूज़ करते हुए गाड़ी चलाना, अज्ञात वाहन से दुर्घटना आदि ऐसे बहुत से कारण हैं, जिनकी वजह से हर दिन ना जाने कितने एक्सीडेंट होते हैंI

Road Accident में कई बार तो लोग केवल घायल हो जाते हैं, और कई बार तो लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती हैI अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, तो हर साल लगभग 1200000 लोगों की मौत रोड एक्सीडेंट में होती हैI वहीं पर India में हर साल 10% यानि 120000 लोग केवल रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैंI

रोड एक्सीडेंट होने पर व्यक्ति का शारीरिक नुकसान जैसे : हाथ पैर टूट जाना, सिर में गंभीर चोट लगना, कोई हड्डी टूट जाना आदि होता हैंI जिसकी वजह से इंसान जिंदा तो रहता है, लेकिन उसका शरीर अक्षम हो जाता हैI इसके अलावा दूसरी स्थिति में रोड एक्सीडेंट में कई बार व्यक्ति की मौत हो जाती हैI

इसलिए अगर आप भी Insurance Company से बीमा पॉलिसी ली हुई है, तो रोड एक्सीडेंट होने पर शरीर का होने वाला नुकसान, इसके अलावा मौत की स्थिति में आप बीमा कंपनी से Road Accident Claim कर सकते हैंI क्लेम करने पर बीमा कंपनी आपको आर्थिक धनराशि देती हैI अगर Hit And Run मामले में टक्कर मारने वाला फरार हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से मदद दी जाती हैI 

Road Accident के लिए कौन क्लेम कर सकता है?

अगर आप भी एक्सीडेंट क्लेम करना चाहते हैं तो उससे पहले यह अवश्य समझ ले, कि रोड एक्सीडेंट के लिए कौन-कौन क्लेम कर सकता हैI मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत मुआवजे की राशि पाने के लिए नीचे दिए गए निम्नलिखित व्यक्ति क्लेम कर सकते हैंI

  • Road Accident में अगर किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचती है, तो वह मुआवजे की राशि के लिए क्लेम कर सकता हैI
  • रोड एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति का गंभीर रूप से घायल होने पर उसके सगे संबंधियों या उत्तराधिकारी द्वारा क्लेम किया जा सकता हैI
  • रोड एक्सीडेंट में अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसके सगे रिश्तेदारों या उत्तराधिकारी द्वारा क्लेम किया जा सकता हैI

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सड़क हादसा होने पर क्लेम कहां किया जाता है?

  • जिस स्थान पर दुर्घटना हुई है, जिले के ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र मेंI
  • जिस स्थान पर दावेदार रहता अथवा व्यवसाय करता है, उस क्लेम ट्रिब्यूनल की स्थानीय सीमा के भीतरI
  • जिस स्थान पर प्रतिवादी रहता है, वहां के क्लेम ट्रिब्यूनल की सीमा के भीतरI

रोड एक्सीडेंट में घायल अथवा मृत व्यक्ति को कितना क्लेम राशि मिलता है? 

मोटर वाहन अधिनियम 1988 में सड़क दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति को अथवा घायल होने वाले व्यक्ति को क्लेम राशि स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हैI रोड एक्सीडेंट में मरने वाले व्यक्ति को या घायल होने वाले व्यक्ति को क्लेम राशि नीचे दी गई इस प्रकार से होती हैI

  • रोड एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर क्लेम राशि ₹500000 हैI
  • रोड एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल होने पर क्लेम राशि ढाई लाख रुपए हैंI
  • हिट एंड रन मामले में व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को ₹200000 दिए जाते हैंI
  • जबकि हिट एंड रन मामले में व्यक्ति को गंभीर चोट लगने पर क्लेम राशि ₹50000 दिए जाते हैंI 

सड़क दुर्घटना बीमा का दावा कैसे करें?

किसी भी व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट होने पर अगर वह एक्सीडेंट क्लेम पाने के लिए आवेदन करना चाहता हैI तो वह Motar Vichale Act 1988 की धारा 164 के तहत मुआवजा पाने के लिए आवेदन कर सकता हैI आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है-

  • रोड एक्सीडेंट होने पर व्यक्ति को या उसके सगे संबंधी को सबसे पहले इसकी सूचना पुलिस को देनी पड़ती हैI 
  • इसके बाद Insurance Agent या Insurance Company को रोड एक्सीडेंट की जानकारी देनी चाहिएI
  • इसके बाद Police को गाड़ी से संबंधित कागजात जैसे : ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, गाड़ी का इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर आदि की फोटो कॉपी दे देनी चाहिएI
  • इसके बाद पुलिस घटना स्थल की निरीक्षण करने के बाद 30 दिनों के अंदर रोड एक्सीडेंट डेथ क्लेम फार्म रिपोर्ट बनाकर मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल को भेज देती हैI 
  • दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनी की निगरानी में इंश्योरेंस एजेंट घटना स्थल और व्यक्ति का सर्वे करता है, और क्षति का आकलन करने के पश्चात सभी रिपोर्ट और दस्तावेजों को इंश्योरेंस कंपनी को सौंप देता हैI 
  • इंश्योरेंस कर्मचारी द्वारा सौंपा गया सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही इंश्योरेंस कंपनी Road Accident Claim Amount 2023 निर्धारित करती हैI
  • अगर मान लीजिए सर्वे रिपोर्ट से इंश्योरेंस कंपनी सहमत नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति मे आप ट्रिब्यूनल कोर्ट में जा सकते हैंI
  • यदि फैसला आवेदक के पक्ष में होता है, तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी को Accident Amount तय करने के लिए 30 दिन का मोहलत दे दिया जाता हैI
  • यदि फिर भी आवेदक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच रोड एक्सीडेंट क्लेम राशि देने का फैसला नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में क्लेम राशि Court के द्वारा तय की जाती हैI

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रोड एक्सीडेंट की ऐसी स्थिति, जिनमें इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना कर देती है?

दोस्तों जैसा कि इस आर्टिकल में हमने आपको बताया कि रोड एक्सीडेंट होने पर व्यक्ति Insurance Company से Accident Claim कर सकता हैI लेकिन ऐसे बहुत से कारण हैं, जिन परिस्थितियों में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम राशि नहीं देती हैंI वे कारण इस प्रकार है-

  • यदि लापरवाही से गाड़ी चलाते समय व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट होता है, तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी भुगतान करने से मना कर सकती हैI
  • यदि शराब पीकर गाड़ी चलाते समय व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट होता है, तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम राशि देने से मना कर सकती हैI
  • यदि बिना हेलमेट लगाए गाड़ी चलाते समय व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट होता है, तो ऐसी स्थिति में Insurance Company Claim Amount देने से मना कर सकती हैI 
  • बिना अनुभव के गाड़ी चलाते समय व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट होता है, तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम धनराशि देने से मना कर सकती हैI
  • रोड एक्सीडेंट के दौरान अगर व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन आरसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है| तो ऐसी स्थिति में भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना कर सकती हैंI 
  • यदि रोड एक्सीडेंट होने वाले व्यक्ति का Driving License रद्द हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम देने से मना कर सकती हैंI
  • यदि वाहन चालक एक Learner है, और रोड एक्सीडेंट के समय उसके पास Learning License नहीं है| तो ऐसी परिस्थिति में भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम राशि देने से मना कर सकती हैI 
  • इस प्रकार से हर हाल में रोड एक्सीडेंट का शिकार होने वाले व्यक्ति को इंश्योरेंस कंपनी द्वारा Claim Amount Pay की जाती हैI

1.ऑन द स्पॉट एग्रीमेंट

दोस्तों कई बार किसी वाहन का एक्सीडेंट होने पर लोगों द्वारा यह कोशिश किया जाता है कि तुरंत ऑन द स्पाट एग्रीमेंट हो जाएI लेकिन ऐसा करना उचित नहीं होता है क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार क्लेम नहीं मिलता हैI इसलिए अगर गाड़ी का इंश्योरेंस है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बीमा कंपनियों की होती है और रोड एक्सीडेंट होने पर व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में भी पूरी जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होती हैI

इसलिए कभी भी दुर्घटना यानी रोड एक्सीडेंट होने पर ऑन द स्पॉट एग्रीमेंट कभी नहीं करना चाहिएI क्योंकि ऑन द स्पॉट समझौता करने पर कई बार मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की जाती हैI जिससे सुबूत सही ना पाए जाने के कारण बीमा कंपनियों द्वारा व्यक्ति के नुकसान की भरपाई नहीं की जाती, ऐसे में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का काफी नुकसान हो जाता हैI

2.हिट एंड रन मामले में अलग योजना

रोड एक्सीडेंट होने के बाद यदि एक्सीडेंट करने वाले व्यक्ति की पहचान हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनियों द्वारा दुर्घटना ग्रसित व्यक्ति को बीमा राशि का भुगतान किया जाता हैI अगर एक्सीडेंट करने वाला व्यक्ति फरार हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट करने वाले व्यक्ति को ही दुर्घटना ग्रसित व्यक्ति को हर्जाना राशि देनी पड़ती हैI इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति की मदद की जाती हैI

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क्लेम करते समय आवश्यक दस्तावेज

एक्सीडेंट क्लेम करते समय व्यक्ति को नीचे दी गई निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, जो इस प्रकार हैI

  • रोड एक्सीडेंट होने के संबंध में दर्ज की गई एफ आई आर की एक फोटो कॉपी
  • रोड एक्सीडेंट में व्यक्ति की मृत्यु होने पर डेथ सर्टिफिकेट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी
  • रोड एक्सीडेंट में व्यक्ति की मृत्यु होने पर दावेदारों की पहचान संबंधित दस्तावेज
  • रोड एक्सीडेंट में मृत्यु व्यक्ति का आय प्रमाण पत्र
  • Road Accident में मृत्यु व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र
  • अगर व्यक्ति पहले से विकलांग है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का विकलांगता प्रमाण पत्र 
  • थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नोट (यदि कोई थर्ड पार्टी हो तो)

रोड एक्सीडेंट के मुआवजे के लिए आवेदन कब किया जाता है?

रोड एक्सीडेंट होने के बाद व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर मुआवजे के लिए क्लेम कर देना चाहिएI क्योंकि अगर आप 6 महीने से ज्यादा का टाइम क्लेम राशि पाने के लिए रोड एक्सीडेंट डेथ क्लेम फॉर्म भरकर आवेदन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनियां भुगतान करने के लिए काफी ज्यादा आनाकानी करती हैंI यानी रोड एक्सीडेंट होने के बाद जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी क्लेम करके मुआवजा राशि ले लेना चाहिएI 

मोटर एक्सीडेंट क्लेम एक्ट इन हिंदी महत्वपूर्ण बातें?

  • मोटर वाहन का रजिस्ट्रेशन अवश्य होना चाहिए, इसके अलावा वाहन चालक के पास Driving License जबकि दो पहिया वाहन चालक के सिर पर हेलमेट अवश्य होनी चाहिएI
  • ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 16 साल से कम है, वे केवल 50 सीसी से कम क्षमता का वाहन चला सकते हैंI
  • अधिनियम 1988 की धारा 4 के अंतर्गत 18 साल से कम व्यक्ति का किसी भी सार्वजनिक स्थल में वाहन चलाना अपराध हैI
  • इसके अलावा अधिनियम 1988 की धारा 3 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थल पर वाहन चलाते समय व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य होनी चाहिएI ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर धारा 181 के तहत दंडनीय अपराध हैI

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रोड एक्सीडेंट के क्या-क्या कारण होते हैं?

रोड एक्सीडेंट के कई कारण है, जिनसे हम भारी भांति परिचित हैं। कहीं ड्राइवर की लापरवाही की कारण एक्सीडेंट होता है तो कहीं तेज गाड़ी चलाने के कारण एक्सीडेंट होता है। तो कहीं ड्राइवर नशे की हालत में गाड़ी चलाता है, तो कहीं छोटे बच्चे गाड़ी चलाते हैं जिसकी वजह से दुर्घटना हो जाता है। आज के समय में सड़क दुरुस्त न होने के कारण भी एक्सीडेंट होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं।

इसलिए वाहन अधिनियम द्वारा यातायात के नियम बनाए गए हैं, ताकि लोग यातायात नियमों का पालन करें और रोड एक्सीडेंट में कमी आए। इसके अलावा जो लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं उनसे सरकार चलन वसूल करती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी रोड एक्सीडेंट काफी ज्यादा होते हैं।

दुर्घटना बीमा का दावा कैसे करें? (FAQ)

1. रोड एक्सीडेंट में कितना मुआवजा मिलता है?

हिट एंड रन मामले में 1 अप्रैल 2022 मुआवजे के नियम अनुसार हिट एंड रन केस में व्यक्ति की मौत होने पर परिजन को ₹200000 का मुआवजा दिया जाएगाI वहीं पर गंभीर रूप से घायल होने पर व्यक्ति को ₹50000 का मुआवजा दिया जाएगाI

2. किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करना चाहिए?

अगर आपके सामने कोई रोड दुर्घटना होती है, तो सबसे पहले आप को घायल व्यक्ति को बचाना चाहिए, इसके बाद तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करना चाहिएI और दूसरी वाहन से टक्कर होने के उपरांत उस वाहन का नंबर प्लेट अवश्य नोट कर लेना चाहिएI

3. सड़क दुर्घटना में कौन सी धारा लगती है?

लापरवाही से गाड़ी चलाते समय अगर सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में धारा 304 ए लगाई जाती हैI

4. क्लेम कितने प्रकार के होते हैं?

मोटर इंश्योरेंस क्लेम को दो भागों में बांटा गया हैI १. कैशलैस क्लेम २.रीइम्बर्समेन्ट क्लेम

5. कार इंश्योरेंस क्लेम की जांच करने में कितना समय लगता है?

कार इंश्योरेंस क्लेम की जांच करने में 30 से 45 दिन का समय लगता हैI

6. सड़क दुर्घटना में व्यक्ति को पाने पर आपकी क्या जिम्मेदारी है?

अगर आप सड़क दुर्घटना से ग्रसित किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो वहां से भागने की बजाय उस व्यक्ति की मदद करेंI उसे प्राथमिक चिकित्सा मदद उपलब्ध कराने के बाद तुरंत पुलिस को सूचित करेंI

7. दुर्घटना के कितने दिन बाद आप बीमा क्लेम कर सकते हैं?

संभवत रोड एक्सीडेंट होने के 24 घंटे के अंदर दुर्घटना बीमा क्लेम कर देना चाहिएI क्योंकि देरी की स्थिति में क्लेम अस्वीकृति होने की संभावना बढ़ जाती हैI

8. सिर फट जाने पर कौन सी धारा लगती है?

धारा 294, 323, 506 

9. मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अनुसार हिट एंड रन मामले में कितना मुआवजा मिलता है?

मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अनुसार हिट एंड रन मामले में मृत्यु की स्थिति में ₹200000, गंभीर चोट की स्थिति में ₹50000 का मुआवजा दिया जाता हैI 

10. क्या मैं हिट एंड रन के लिए बीमा का दावा कर सकता हूं?

किसी अन्य वाहन चालक की लापरवाही के कारण हुई दुर्घटना के लिए आप हिट एंड रन के अंतर्गत दुर्घटना क्लेम कर सकते हैंI क्षतिपूर्ति स्थिति जैसे : हड्डी टूट जाने पर, सिर पर गंभीर चोट लगने पर आदि, ऐसी स्थिति में हिट एंड रन के लिए बीमा का दावा किया जा सकता हैI

11. एक्सीडेंट केस में क्लेम कैसे मिलता हैं?

एक्सीडेंट केस में इंश्योरेंस कंपनी की निगरानी में इंश्योरेंस एजेंट घटना स्थल और व्यक्ति का सर्वे करता है, और क्षति का आकलन करने के पश्चात सभी रिपोर्ट और दस्तावेजों को इंश्योरेंस कंपनी को सौंप देता हैI इसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन होता है, इसके बाद ही क्लेम राशि दी जाती हैI

12. एक्सीडेंट क्लेम में कितना समय लगता है?

कंपनी द्वारा एक्सीडेंट क्लेम की प्रक्रिया पूरी करने में लगभग 90 दिन का समय लगता हैI

13. एक्सीडेंट केस में कौन सी धारा लगती हैं?

रोड एक्सीडेंट में यदि किसी की मौत हो जाती है, तो एक्सीडेंट करने वाले व्यक्ति पर धारा 304 A लगाया जाता हैI 

14. सड़क दुर्घटना में कितना पैसा मिलता है?

हिट एंड रन दुर्घटना के मामले में व्यक्ति की मृत्यु होने पर ₹200000 तथा व्यक्ति को गंभीर चोट लगने पर ₹50000 की मुआवजे की धनराशि दी जाती हैI

केबीसी मे रजिस्टेशन कैसे होता है

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