पति की मौत के बाद पेंशन के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखें? 

Pati Kee Maut Ke Bad Pension Ke Liye Application Kaise Likhe : नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पति पत्नी का रिश्ता सात जन्मों का होता हैं, इसलिए हमारा समाज शादी जैसे पवित्र बंधन में लड़का और लड़की को बांधता है। ताकि दोनों एक दुसरे के सुख-दुख के साथी बनते हुए अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिता सकें। मगर कभी कभी ऐसी अनहोनी हो जाती है, कि पति की मौत हो जाती है। पति की मौत के बाद उसके धन दौलत पर पत्नी का अधिकार होता है। ऐसे में विधवा पत्नी अपने जीवन यापन तथा बच्चों का लालन पालन के लिए पति की मौत के बाद पेंशन के लिए आवेदन पत्र लिख सकती है।

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बेचारा हर पति अपने परिवार और बच्चों के लिए जीवन भर कमाकर एक एक पैसा जोड़ता रहता है। यहां तक वह इस बात को भी सुनिश्चित करके चलता है कि इतना पैसा बैक अथवा एलआईसी करके रख दूं। ताकि मेरी मौत के बाद बच्चों को गुजारा अच्छे से हो सके। इसलिए मैं उन महिला बहनों से कहना चाहूंगा कि अगर आप के पति इस दुनिया में नहीं तो हिम्मत करके जिना सीखो। और इस लेख में बतायें गये प्रकिया को फालो करके एप्लीकेशन लिखकर पति का पेंशन पा सकती हों।

पति की मौत के बाद एप्लीकेशन लिखने का तरीका क्या है, एप्लीकेशन के साथ क्या दस्तावेज लगाना पड़ता है। एप्लिकेशन कहां जमा करना पड़ता है आदि पूरी जानकारी इस लेख में बताने वाला हूं। पति के नाम पर जो भी पेंशन है, उसे निकालकर अपना तथा अपने बच्चों का लालन-पालन कर सकती हों।पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पति/पत्नी द्वारा पेंशन वितरण बैंक को फार्म 14 प्रस्तुत करना अनिवार्य होता हैं।

पति की मृत्यु के बाद अपने नाम पर पेंशन चालू करवाने हेतु शाखा प्रबंधक को पत्र

सेवा में,

श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय,
(बैंक का नाम और पता लिखें)

विषय : पति की मृत्यु पश्चात अपने नाम पर पेंशन चालू करवाने हेतु प्रार्थना पत्र

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि मेरे पति श्री राकेश वर्मा (अपने पति का नाम लिखें) जो कि आर्मी से रिटायर्ड फ़ौजी थे। उनकी मृत्यु अनायास होने से घर में काफ़ी मायूसी सी हो गई है। उनके जाने के बाद बच्चे काफी बेसहारा हो गए हैं।

बच्चों की की परवरिश और घर के खर्च के लिए मैं मेरे पति को दी जाने वाली पेंशन को अपने नाम से चालूं करवाना चाहती हूं। जिससे कि हम एक नयी ज़िन्दगी की शुरुआत कर सके।

अतः श्री मान से निवेदन है कि घर की परिस्थितियों को मद्दे नजर रखते हुए पेंशन मेरे नाम पर चालू करने की कृपा प्रदान करें। मेरे पति की बैंक पासबुक और सारे जरूरी कागजात आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दी है। धन्यवाद!

दिनांक : xx/xx/xxxx

भावदीय
चांदनी वर्मा
खाता नंबर : ……………
मोबाइल नंबर : ……………
पता : ……………

पेंशन कब से मिलती हैं?

कोई भी कर्मचारी नौकरी के दौरान पेंशन जमा जरूर करता है। जमा होने वाले धनराशि का एक हिस्सा पीएफ फंड में जाता है जबकि दूसरा हिस्सा ईपीएस में जाता है। जब कर्मचारी की आयु 58 साल हो जाती है, वह पेंशन का पैसा निकाल सकता है। यहां पर ध्यान देना है कि कर्मचारी पीएफ फंड में जमा धनराशि एक मुश्त निकाल सकता है। वहीं पर ईपीएस में जमा धनराशि कर्मचारी को पेंशन के तौर पर दिया जाता है।

आखिर पत्नी को पेंशन कब मिलता है?

अगर कर्मचारी की मृत्यु 58 साल के बाद होती है, तो उसकी पेंशन पर उसकी पत्नी का पूरा अधिकार होता है। पेंशन की पूरी धनराशि नॉमिनी को दिया जाता है। अगर रिटायरमेंट के बात कर्मचारियों की मृत्यु होती है, तो ऐसी स्थिति में पेंशन का आधा हिस्सा उसकी पत्नी को दिया जाता है।

और अगर रिटायरमेंट के पहले ही कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में बतौर पेंशन धनराशि पत्नी को दे दिया जाता है। विधवा महिला के लिए पेंशन अमाउंट राशि ₹1000 निर्धारित किया गया है। यानी कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद उसकी विधवा पत्नी को ₹1000 पेंशन के तौर पर दिया जाएगा।

FAQs

1. पति की मृत्यु के बाद पेंशन के लिए आवेदन कैसे लिखें?

पति की मौत के बाद पेंशन पाने के लिए एक आवेदन पत्र लिखना पड़ता है, इस आवेदन फार्म को उस बैंक में जमा करना होगा, जिस बैंक में पति का अकाउंट खुला होता है। 

2. पति की मृत्यु के बाद पेंशन पाने की प्रक्रिया क्या है?

अगर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु होती हैं, तो पेंशन का आधा हिस्सा उसकी पत्नी को मिलता है। वहीं पर अगर कर्मचारी की मृत्यु 58 साल के बाद होती है, और उसकी नामिनी पत्नी है। तो पेंशन का हक उसकी पत्नी को मिलता है।

3. पति के मरने के बाद पत्नी को कितने प्रतिशत पेंशन मिलती है?

पति के मरने के बाद पत्नी को कुल पेंशन राशि का 50% हिस्सा मिलता है।

4. मृत्यु के बाद पेंशन का दावा कौन कर सकता है?

सरकारी सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर पेंशन का दावा करने का अधिकार सबसे पहले उसकी पत्नी को होता हैं। अगर पत्नी नहीं है, तो बच्चों को होता है।

निष्कर्ष

इस लेख में हमने समझाया हैं कि पति की मौत के बाद पेंशन के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखें। अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन राशि पाने के लिए पत्नी को एप्लीकेशन लिखकर बैंक मैनेजर के पास जमा करना पड़ता है। एप्लीकेशन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेजों की फोटो कॉपी जमा करना पड़ता है। आवेदन फॉर्म अप्रुव होने के बाद पत्नी के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।

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