महिला घरेलू हिंसा या अन्य प्रकार के उत्पीड़न को नजर में रखते हुए सरकार ने महिला उत्पीड़न के लिए महिला आयोग में शिकायत दर्ज करने के लिए ऐसी कानून व्यवस्था बनाई है। जहां पर घरेलू हिंसा से परेशान, अन्य उत्पीड़न की शिकार महिलाएं महिला आयोग में शिकायत दर्ज कर सकती है। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं Mahila Aayog Ko Shikayat Patra Kaise Likhe. इसके अलावा महिला आयोग में शिकायत दर्ज करने के लिए NCW की वेबसाइट- ncwapps.nic.in पर जाकर online कंप्लेंट्स दर्ज कर सकती हैं।
इसके अलावा आप अपने गांव की पोस्ट ऑफिस से भी यह शिकायत दर्ज कर सकती हैं अन्यथा ncwapps.nic.in पर आवेदन कर सकती हैं। ऐसे कई तरीके महिला उत्पीड़न के लिए Women Commission तक अपनी कंप्लेंटस लिखने के लिए लागू की गई है। आइए हम सभी नियमों को अपने आर्टिकल द्वारा जानकारी प्राप्त कराते है।
महिला आयोग में शिकायत दर्ज करने का तरीका
जो महिलाएं घरेलू हिंसा तथा किसी अन्य प्रकार के उत्पीड़न से परेशान हैं, वे महिला आयोग में नीचे दिए गए निम्न तरीकों से अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है।
- ई.मेल/Email द्वारा : महिला आयोग में शिकायत दर्ज करने के लिए up.mahilaayog@yahoo.com पर अपना शिकायत लिखकर ईमेल कर सकती है।
- Whatsapp/व्हाट्सप द्वारा : महिला आयोग द्वारा व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। आप अपनी शिकायत अच्छी तरीके से लिखकर व्हाट्सएप नंबर – 630651108 पर भेज सकती हैं।
- फैक्स/Faxs द्वारा : महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराने हेतु फैक्स नंबर – 0522-2728671 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- ऑनलाइन/online आवेदन द्वारा : महिला आयोग द्वारा ऑफिशल वेबसाइट भी लॉन्च किया गया है। ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर आप अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।
- महिला आयोग शिकायत केंद्र : अगर आपके घर से राज्य महिला आयोग कार्यालय/शिकायत केंद्र नजदीक है, तो आप सीधे महिला आयोग शिकायत केंद्र में जाकर ऑफलाइन तरीके से लिखित शिकायत दर्ज कर सकती हैं। भारत के प्रत्येक राज्यों का अपना अलग-अलग राज्य महिला आयोग बनाया गया है।
- पंजीकृत डाक द्वारा : Indian Post Office द्वारा भी आप अपनी शिकायत लिखकर राज्य महिला आयोग कार्यालय में भेज सकती है। आप जिस राज्य के निवासी हैं, उस राज्य के राज्य महिला आयोग पता पर डाक के माध्यम से शिकायत भेजना पड़ता है।
महिला आयोग को शिकायत पत्र कैसे लिखें?
सेवा में,
महिला आयोग, उत्तर प्रदेश
(आप अपने राज्य का महिला आयोग लिखें)
विषय :- पति के प्रकोपन के संबंध में शिकायत पत्र
महोदया,
सविनय निवेदन है कि मैं अर्चना देवी कादीपुर थाना सुल्तानपुर की निवासी (यहां पर अपना पूरा पता डालें) हूं। वैसे तो मैं एक गृहणी हूं । मेरी शादी 5 साल पहले कादीपुर थाना सुल्तानपुर के मालीपुर गांव में हुई थी। मेरे पति सौरभ के साथ हुई थी, जिससे मेरी दो बेटियां हैं। बेटे के लिए हमेशा मुझे गाली या मारते पीटते रहते हैं और बेटियों के सामने भी अच्छे से पेश नहीं आते हैं।
हर शाम को शराब पीकर आते हैं और मेरी बेटियों के सामने मुझे मारते और पीटते हैं। कई बार तो जान से मार देने के लिए भी हमले किए थे। लेकिन घर के अन्य सदस्यों द्वारा मेरी जान बचाई गई। मैं थाना, तहसील, जिला का चक्कर काटते काटते थक गई, मगर सुनवाई नहीं हुई।
अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमें इस प्रकोपन से जल्द से जल्द छुटकारा दिलाने की कार्रवाई करें, जिससे मैं अपने बेटियों की अच्छी पालन पोषण कर सकूं। अब मेरा आपके अलावा कोई सहारा नहीं है, बड़ी उम्मीद के साथ शिकायत पत्र लिख रही हूं। धन्यवाद!
नाम : रंजना यादव
पता : कादीपुर, सुल्तानपुर (पूरा पता डालें)
मोबाइल नंबर : xxxxx74510
दिनांक : xx/xx/xxxx
नोट : शिकायत पत्र लिखने के बाद आपको डाक के माध्यम से अपने राज्य के राज्य महिला आयोग कार्यालय पता पर भेजना होता है। राज्य महिला आयोग कार्यालय पता गूगल पर सर्च करके पता कर सकते हैं। शिकायत पत्र भेजते समय घटना से जुड़ी हुई आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न कर दे।
महिला आयोग के कार्य
- महिला के विरुद्ध किसी भी घरेलू या मानसिक प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। तो वह महिला आयोग में शिकायत दर्ज कर सकती है।
- किसी भी स्थल पर महिला का शोषण संबंधी संज्ञान में लेकर त्वरित रूप से कार्रवाई करना।
- दहेज उत्पीड़न या दहेज के कारण हत्या एवं एवं शोषण तथा बलात्कार जैसी समस्या को तत्काल कार्रवाई किया जाना।
- दहेज उत्पीड़न दहेज प्रथा के कारण यौन शोषण एवं बलात्कार, अथवा एसिड फेंकने जैसी समस्याएं हो जाने पर कानून की जानकारी महिलाओं तक पहुंचाना एवं जागरूकता अभियान चलाना।
- महिलाओं के विभिन्न प्रकार की शिकायत दर्ज कराने हेतु को कानूनी कार्रवाई द्वारा तत्काल समस्या हल किया जाएगा तथा इसके लिए कोई भी फीस /कोर्ट शुल्क स्टांप पेपर की आवश्यकता नहीं है।
- शिकायत की सुनवाई आयोग में केवल शिकायत दर्ज करने के सम्बन्धित से ही सुनी जाएगी, सुनवाई में प्रतिनिधि/ अधिवक्ता की कोई आवश्यकता नहीं है।
- पीड़ित महिला आयोग द्वारा टोल फ्री नंबर (टोल फ्री) mahila helpline number 1800-180-5220 जारी किया गया है। मुख्य जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।
महिला आयोग में ऑनलाइन शिकायत कैसे करें?
अगर हम महिला आयोग में घर बैठे Online Complain करना चाहते हैं। तो नीचे दिए गए निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करें-
Mahila Ayog Me Online Shikayat करने के लिए आपको सबसे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा। या सीधे दिखाई दे रहे लिंक – ऑनलाइन शिकायत पर क्लिक कर सकते हैं। नया इंटरफेस
यहां पर शिकायतकर्ता का विवरण/Deatils of Complainant का सही विवरण भरना होगा हैं।
- नाम/Name : यहां पर शिकायतकर्ता का नाम भरना है।
- पता/Address : यहां पर शिकायतकर्ता का पता विस्तार से पूरा सही भरना है।
- राज्य/State : शिकायतकर्ता किस राज्य का निवासी है, उसे सलेक्ट कर लेना है।
- जनपद/District : शिकायतकर्ता किस जिला का निवासी है, उसे सलेक्ट कर लेना है।
- पिनकोड/Pincode : शिकायतकर्ता का पिन कोड यहां पर लिखना है।
- ईमेल/Email : शिकायतकर्ता का ईमेल आईडी यहां पर लिखना है।
- मोबाइल नं/Mobile No. : शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर यहां पर लिखना है।
- लिंग/Sex : शिकायतकर्ता को जेंडर सेलेक्ट करना है, जैसे : Not Mentioned, Female, Male, Both, Third Gender, Unknown
यहां पर पीड़ित का विवरण/Details of Victim सही सही भरना है।
- क्या शिकायत करता ही पीड़ित है?/Whether the Complainant is the Victim : अगर शिकायत करता ही पीड़ित व्यक्ति है, तो आप को Yes पर क्लिक करना है। और अगर शिकायतकर्ता अलग है पीड़ित व्यक्ति अलग है। तो आपको No पर क्लिक कर देना है।
- नाम/Name : यहां पर पीड़ित व्यक्ति का नाम लिखना है।
- पता/Address : यहां पर पीड़ित व्यक्ति का पता लिखना है।
- राज्य/State : पीड़ित व्यक्ति किस राज्य का निवासी है, उस राज्य को सेलेक्ट करना है।
- जनपद/District : पीड़ित व्यक्ति किस जिला का निवासी है, उस जिला को सेलेक्ट करना है
- पिनकोड/Pincode : यहां पर पीड़ित व्यक्ति का पिन कोड नंबर लिखना है।
- ईमेल/Email : यहां पर पीड़ित व्यक्ति का ईमेल आईडी लिखना है।
- मोबाइल नं/Mobile No : यहां पर पीड़ित व्यक्ति का मोबाइल नंबर लिखना है।
- लिंग/Sex : यहां पर पीडित व्यक्ति का जेंडर लिखना है। जैसे : Not Mentioned, Female, Male, Both, Third Gender, Unknown
- जन्म तिथि/Date of Birth : यहां पर पीड़ित व्यक्ति को अपना जन्मतिथि लिखना है, जो आधार कार्ड में लिखा गया है।
- धर्म/Religion : यहां पर पीड़ित व्यक्ति को अपना धर्म सलेक्ट करना है,
- जाति/Caste : पीड़ित व्यक्ति किस जाति का है, उसे यहां से सलेक्ट कर लेना है।
- क्या अलग तरह से सक्षम है?/Whether Differently Abled : अगर पीड़ित व्यक्ति शारीरिक रूप से परेशान हैं, तो Physically सलेक्ट करें। अगर पीड़ित व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है, तो Mentally सलेक्ट करें। और अगर पीड़ित व्यक्ति मानसिक अथवा शारीरिक रूप से परेशान नहीं है, तो Not Applicable को सलेक्ट करना है।
यहां पर प्रतिवादी का विवरण/Details of Respondent की जानकारी भरना है। आपको बता दें कि प्रतिवादी का मतलब होता है आप जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, उसकी जानकारी यहां पर भरना है।
- नाम/Name : यहां पर प्रतिवादी का नाम लिखें।
- पता/Address : यहां पर प्रतिवादी का पता लिखना है।
- राज्य/State : प्रतिवादी किस राज्य का निवासी है, उस राज्य को सेलेक्ट कर लेना है।
- जनपद/District : प्रतिवादी किस जिला का रहने वाला है, उस जिला को सेलेक्ट कर लेना है।
- पिनकोड/Pincode : यहां पर प्रतिवादी का पिन कोड नंबर लिखना है।
- ईमेल/Email : यहां पर प्रतिवादी का ईमेल आईडी लिखना है।
- मोबाइल नं/Mobile No : यहां पर प्रतिवादी का मोबाइल नंबर लिखना है।
- लिंग/Sex : यहां पर प्रतिवादी का लिंग सलेक्ट कर लेना है।
- प्रतिवादी का विभाग : अगर प्रतिवादी किसी विभाग में कार्यरत है, उस विभाग को लिखना है। अन्यथा इस ऐसे ही छोड़ देना है।
- Date of Incident : जिस तारीख को आपके साथ घटना घटी थी, उस तारीख को यहां पर लिखना है।
- क्या आपका मामला/परिवाद किसी न्यायालय के समक्ष लंबित है : आप जो शिकायत महिला आयोग में कर रहे हैं अगर यह शिकायत पहले से किसी न्यायालय में चल रहा है तो आपको Yes पर क्लिक करना है। अन्यथा No पर क्लिक करना है।
- यदि हां, तो मामला/परिवार संख्या का उल्लेख करें : अगर न्यायालय के समक्ष आपका परिवाद मामला चल रहा है, तो यहां पर उस मामला का केस नंबर लिखना है।
- क्या आपका मामला/परिवाद किसी राज्य महिला आयोग के समक्ष लंबित है : आप जो शिकायत ऑनलाइन महिला आयोग में करने जा रहे हैं, उस शिकायत पर अगर पहले से किसी राज्य महिला आयोग द्वारा कार्रवाई चल रही है। तो आपको Yes पर क्लिक करना है। अन्यथा No पर क्लिक कर देना है।
- यदि हां, तो मामला/परिवाद संख्या का उल्लेख करें : अगर किसी राज्य महिला आयोग के समक्ष आपका परिवाद मामला चल रहा है, तो यहां पर उस मामला का केस नंबर लिखना है।
यहां पर आप घटना की पूरी जानकारी डालें?: महिला आयोग में शिकायत क्यों कर रहे हैं। आपके साथ हुई घटनाओं का विस्तार पूर्वक सही जानकारी स्पष्ट रूप में लिखना है। इसके बाद कैप्चा कोड भरकर “Submit” बटन पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करते ही आपका महिला आयोग में ऑनलाइन शिकायत करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और आपको एक शिकायत क्रमांक नंबर प्राप्त हो जाता है, जिसके माध्यम से आप Online Shikayat Status Check कर सकते हैं।
कौन सी शिकायत महिला आयोग में कर सकते हैं?
- महिला के साथ हिंसा
- एसिड प्रहार
- बलात्कार का प्रयास
- बलात्कार
- यौन उत्पीड़न
- लिंग चयनात्मक गर्भपात मादा भ्रूणहत्या
- यौन उत्पीड़न स्थल पर शामिल यौन उत्पीड़न
- महिला अधिकारों के लिए अपमानजनक प्रथा/दासी प्रथा
- स्त्री अभीष्ट निरूपण
- महिलाओं को छिपाकर व्यापार/ वेश्यावृत्ति
- महिलाओं की शील भंग
- किसी महिला का छिपकर पीछा करना
- महिलाओं के साथ साइबर अपराध
- द्विविवाह बहु/विवाह
- विवाह के लिए वर्ण अधिकार
- महिला पुरुष भेदभाव
- तलाक के मामलों में बच्चों की अभिरक्षा का अधिकार
- महिलाओं के लिए निशुल्क शिक्षा का अधिकार
- महिलाओं के विरुद्ध पुलिस उदासीनता
- महिलाओं का प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार
कौन सी शिकायत महिला आयोग में नहीं कर सकते हैं?
- ऐसा मामला, जिसमें किसी महिला अधिकार का हनन न हुआ हो।
- सिविल विभाग
- ऐसा मामला जो राज्य अथवा किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित है।
- सेवा से संबंधित मामला
- कोर्ट/ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मामले
महिला आयोग को शिकायत पत्र लिखते समय ध्यान देने वाली बात
- अपना पता अथवा जगह का नाम सही लिखें।
- आप अपने शिकायत पत्र में थाना प्रभारी को अच्छे प्रकार से संबोधन करें।
- शिकायत पत्र सही और स्पष्ट होना चाहिए।
- जिसके खिलाफ आप शिकायत पत्र लिख रही हैं, उसका एक विवरण होना चाहिए।
- पत्र के पहले पेज में उद्देश्य स्पष्ट रूप से होना चाहिए।
महिला आयोग में शिकायत करने पर क्या होता है?
किसी भी उत्पीड़न महिला द्वारा Mahila Ayog Shikayat Patra दर्ज करने पर उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाती है तथा आगे की प्रोसेसिंग तुरंत जारी की जाती है। महिला की सुरक्षा प्रदान करने की जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाती है।
पुलिस द्वारा शीघ्र ही अन्वेषण करके इसकी पूरी निगरानी रखी जाती है। महिला किसी भी उत्पीड़न अर्थात अगर वह घरेलू संबंधी उत्पीड़न है, तो उसे पर तुरंत केस दर्ज करके कार्रवाई करती है। और शिकायत पत्र ग्रहण करके उस पर आगे की कार्रवाई की जाती है।
FAQs
1. आप एक महिला उत्पीड़न की शिकायत कैसे दर्ज कर सकती हैं।
2. महिला उत्पीड़न/शोषण में कौन सी धारा लगती है?
3. महिला आयोग की स्थापना कब हुई?
4. मैं एक महिला उत्पीड़न के बारे में शिकायत कैसे करूं?
5. महिला आयोग लखनऊ मोबाइल नंबर
6. महिला आयोग में शिकायत कैसे दर्ज की जाती है?
7. महिला आयोग उत्तर प्रदेश का पता क्या है?
8. महिला उत्पीड़न पर कौन सी धारा लगती है?
9. महिला आयोग की शिकायत नंबर UP
10. महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं?
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इस लेख को सतगुरु कुमार ने लिखा है। जो modi-yojana.com में मुख्य लेखक के रूप में कार्यरत हैं। सतगुरु कुमार ने हिंदी बिषय से B.A. तथा M.A. कर चुके हैं। फाइनेंस और शिक्षा करियर के क्षेत्र में 4 साल का लेखन का अनुभव है। modi-yojana.com के संपादक, लेखक, के बारे में अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें।