दोस्तों आज के आर्टिकल में मैं आपको बताने वाला हूं Bike Ka Registration Kaise Kare. अगर आप नया वाहन खरीदते हैं, तो इस आर्टिकल को पढ़कर आप नया बाइक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जान सकते हैंI न्यू व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करवाने से संबंधित सभी जानकारी इस आर्टिकल में विस्तार पूर्वक बताया गया हैI
आपको जानकारी के लिए बता दें कि 19वीं शताब्दी के अंत में मोटर वाहनों को भारत में पेश किया गया थाI और 1914 में ब्रिटिश भारत द्वारा भारतीय मोटर वाहन अधिनियम वाहनों के उपयोग के लिए पारित किया गया थाI इसके बाद पुनः मोटर वाहन अधिनियम 1988 प्रतिस्थापित किया गयाI जिसके आधार पर राज्य सरकार को मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन और मोटर व्हीकल लाइसेंसिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई थीI
जिसके बाद से सार्वजनिक सड़कों पर मोटर वाहन चलाना कानूनी रूप से लागू कर दिया गयाI इसके अलावा सार्वजनिक सड़कों पर मोटर वाहन चलाने से पहले वाहन का पंजीकरण होना अनिवार्य होता हैI क्योंकि वाहन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स से वाहन और वाहन मालिक का पता लगाया जाता हैI इसीलिए अगर आपने नया वाहन खरीदा है, तो इस आर्टिकल को पढ़कर आप नई वाहन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैंI बिना वाहन रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाना कानूनी अपराध माना जाता हैI
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आरटीओ व्हीकल रजिस्ट्रेशन क्या है?
मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत बिना वाहन रजिस्ट्रेशन के सार्वजनिक सड़क पर गाड़ी चलाना अपराध माना जाता हैI इसलिए जो भी व्यक्ति कोई नया वाहन खरीदते हैं, तो उसे सबसे पहले अपने जिले के आरटीओ कार्यालय द्वारा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता हैI गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद गाड़ी पर आरटीओ ऑफिस का एक नंबर प्लेट लगा दिया जाता है, जिसे गाड़ी का नंबर प्लेट कहते हैं| जिस पर उस आरटीओ ऑफिस का कोड तथा गाड़ी का नंबर अंकित होता हैI जैसे : UP45 DS 3744
केंद्र सरकार का क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा देश के सभी मोटर वाहनों को नियंत्रित किया जाता हैI देश के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में एक आरटीओ कार्यालय बनाया जाता हैI और उस आरटीओ कार्यालय द्वारा उस जिले के वाहन संबंधित कार्य किए जाते हैंI आरटीओ कार्यालय द्वारा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसे आप सार्वजनिक सड़क पर चला सकते हैंI
वाहन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के प्रकार
जिस प्रकार एक नई गाड़ी खरीदने के बाद आरटीओ कार्यालय द्वारा टू व्हीलर रजिस्ट्रेशन करने के लिए फार्म 20 की आवश्यकता पड़ती हैI उसी प्रकार अलग-अलग वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए अलग-अलग पंजीकरण फार्म की आवश्यकता पड़ती हैI जो इस प्रकार से है-
- फॉर्म 20 : नए वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन
- फॉर्म 21 : बिक्री प्रमाण पत्र
- फॉर्म 23 : पंजीकरण का प्रमाण पत्र
- फॉर्म 24 : मोटर वाहन का पंजीकरण
- फॉर्म 29 : वाहन स्वामित्व हस्तांतरण की सूचना
- फॉर्म 38 : निरीक्षण रिपोर्ट
- फॉर्म 50 : बिल ऑफ लीडिंग
- फॉर्म 51 : बीमा प्रमाण पत्र
- फॉर्म 54 : दुर्घटना की सूचना रिपोर्ट
- फॉर्म 57 : विदेशी बीमा प्रमाणपत्र
नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
नया व्हीकल रजिस्ट्रेशन करने का दो प्रक्रिया हैI डीलर द्वारा या स्वयं खुद से, आप जिस भी वाहन डीलर से नयी गाड़ी खरीदते हैं, वह खुद ही आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करके देता हैI या तो आप वाहन डीलर से गाड़ी खरीदने के बाद खुद आरटीओ कार्यालय जाकर अपनी वाहन का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैंI
लेकिन वाणिज्यिक और निजी वाहन के बीच वाहन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भिन्न-भिन्न होती हैI लेकिन आप स्वयं भी वाणिज्यिक और निजी वाहन का बिना डीलर के आरटीओ ऑफिस द्वारा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैंI नई वाहन का आरटीओ द्वारा रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया इस प्रकार हैं-
- सबसे पहले आवेदक को अपने जिले के आरटीओ कार्यालय पर जाना होगाI
- आरटीओ कार्यालय से फार्म 20 लेना होगा, उसमें पूछी गई सभी जानकारी को भर लेना हैI
- फार्म 20 भरने के बाद उसके साथ जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी संलग्न करके आरटीओ कार्यालय में जमा कर देना हैI
- इसके बाद आपके आवेदन फार्म और दस्तावेजों को आरटीओ अधीक्षक द्वारा जांच किया जाएगाI
- आपको कैश काउंटर पर वाहन रजिस्ट्रेशन पंजीकरण की शुल्क और कर का भुगतान कर देना हैI
- इसके बाद आरटीओ कार्यालय द्वारा केंद्रीय डेटाबेस में वाहन डेटा दर्ज किया जाता हैI
- इसके बाद डेटाबेस में वाहन डेटा को आरटीओ अधीक्षक द्वारा सत्यापित किया जाता हैI
- इसके बाद सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा वाहन रजिस्ट्रेशन पंजीकरण की मंजूरी दी जाती हैI
- इसके बाद आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन की एक प्रिंट डाक द्वारा आपके घर के पते पर भेज दिया जाता हैI
नई व्हीकल रजिस्ट्रेशन (Bike Registration) के लिए दस्तावेज
अगर आप नई गाड़ी या वाहन खरीदते हैं, और उस गाड़ी का अपने जिले के आरटीओ कार्यालय द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैंI तो नीचे दिए गए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होना चाहिए?
- फार्म 20 : नया वाहन रजिस्ट्रेशन पंजीकरण फार्म
- पीयूसीसी (PUCC) : प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (जो डीलरशिप द्वारा दिया जाएगा)
- बीमा प्रमाण पत्र : वाहन बीमा पॉलिसी दस्तावेज
- पते का प्रमाण (Address Proof) : आधार कार्ड/राशन कार्ड /बिजली बिल
- अस्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र : यदि डीलर द्वारा अस्थाई पंजीकरण संख्या मिली है, तो उसे जमा करें|
- चेचिस और इंजन नंबर प्रिंट : पेंसिल द्वारा एक सादे कागज पर गाड़ी का चेचिस नंबर और इंजन नंबर प्रिंट हुआ जमा करें
- जन्मतिथि का प्रमाण पत्र : पैन कार्ड/पासपोर्ट/एसएसएफसी प्रमाण पत्र
- फोटो : वाहन मालिक की पासपोर्ट साइज फोटो
- डीलर और निर्माता चालान : डीलर द्वारा खरीद चालान और निर्माता चालान दिया जाता है| उसे जमा करें
- पैन कार्ड/फॉर्म 60 : पैन कार्ड की फोटो कॉपी/अगर पैन कार्ड नहीं है, तो आपको फार्म 60 भरना पड़ेगा|
- फार्म 34 : यदि आपने बैंक लोन लेकर गाड़ी खरीदी है, तो फार्म 34 में वाहन का हाइपोथैकेशन विवरण भरना होगा|
वाहन पंजीकरण जांच ऑनलाइन कैसे करें?
अगर आपने नये वाहन का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आरटीओ कार्यालय में आवेदन किया हैI तो घर बैठे ऑनलाइन व्हीकल रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक कर सकते हैंI कि आपके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो गया है या नहींI
- बाइक रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए आपको सबसे पहले परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगाI जो इस प्रकार से दिखाई देगा-
- ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको ऑनलाइन सेवाएं के अंतर्गत दिखाई दे रहे तीर के सामने “वाहन संबंधित सेवाएं” के आप्शन पर क्लिक कर देना हैI इसके बाद अपना राज्य चुनें, नया इंटरफेस-
- यहां पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के बाद Proceed की ऑप्शन पर क्लिक कर देना हैI नया इंटरफेस-
- यहां पर आपको Status के अंतर्गत दिखाई दे रहे तीर के सामने “Know Your Application Status” पर क्लिक कर देना हैI नया इंटरफेस-
- जब आपने अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आरटीओ कार्यालय में एप्लीकेशन फार्म जमा किया थाI तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगाI
- Application No सलेक्ट करने के बाद यहां पर भरें, या फिर Vehicle Registration No भरेंI इसके बाद कैप्चा कोड भरकर Submit बटन पर क्लिक कर देना हैI
- इस प्रकार आप बड़ी आसानी से वाहन व्हीकल रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक कर सकते हैंI घर बैठे यह पता कर सकते हैं, कि आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो गया है या नहींI
व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रकार
व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर दो प्रकार का होता हैI स्थाई व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर (Permanent Vehicle Registration Number), अस्थाई व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर (Temporary Vehicle Registration Number)
अस्थाई व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर
जब आप नई वाहन खरीदने के बाद उसका आरटीओ कार्यालय द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाते हैंI तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने से पहले आपको एक टेंपरेरी व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर (Temporary Vehicle Registration Number) दिया जाता हैI जो 1 महीने के लिए वैध होता हैI 1 महीने के अवधि के भीतर ही आप को परमानेंट व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के लिए आरटीओ कार्यालय में नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता हैI
स्थाई व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा ही स्थाई वाहन पंजीकरण संख्या भी प्रदान की जाती हैI जिसका मुख्य उद्देश्य वाहन के स्वामित्व को स्थापित करना, इसके अलावा गाड़ी के चेचिस नंबर और इंजन नंबर से गाड़ी की पहचान करना होता हैI स्थाई वाहन पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के बाद गाड़ी पर नंबर प्लेट लगा दिया जाता हैI जिसके बाद गाड़ी का मालिक बदला जा सकता है, लेकिन गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर कभी नहीं बदलती हैI
नया बाइक रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ चार्ज
भारत में कार, बाइक, वाणिज्यिक वाहन जैसे : लारी, ट्रक, बस आदि इसके अलावा निजी वाहनों का आरटीओ कार्यालय द्वारा रजिस्ट्रेशन करने के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित की गई हैI
S. No. | वाहन के प्रकार (Types of Vehicle) | फीस (Fees) |
1. | मध्यम माल मोटर वाहन (Commercial) | 1,000 रुपये |
2. | मध्यम यात्री मोटर वाहन | 1,000 रुपये |
3. | भारी माल मोटर वाहन | 1,500 |
4. | भारी यात्री मोटर वाहन | 1,500 |
5. | आयातित मोटर वाहन (कारें) | 5,000 |
6. | आयातित मोटरसाइकिलें (बाइक) | 2,500 |
7. | अन्य (सूची में उल्लेख नहीं) | 3,000 रुपये |
8. | स्मार्ट कार्ड जारी करना | 200 |
9. | पंजीकरण का डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करना | नए वाहन पंजीकरण शुल्क का 50% |
10. | मोटरसाइकिल / दोपहिया (बाइक) | 300 |
11. | कार / लाइट मोटर वाहन (LMV) / फोर-व्हीलर | गैर-परिवहन: रु .600 परिवहन : 1,000 रुपये |
12. | थ्री-व्हीलर (ऑटो रिक्शा) | गैर-परिवहन: रु .600 परिवहन : 1,000 रुपये |
13. | quadricycle | गैर-परिवहन: रु .600 परिवहन : 1,000 रुपय |
14. | हाइपोथैक्सेशन / लीज़ / किराया खरीद समझौते का समर्थन करना | मोटरसाइकिलें: 500 Cars / Three wheeler / quadri cycle : 1,500 मध्यम / भारी मोटर वाहन : 3,000 रुपये |
Bike Ka Registration Kaise Kare. (FAQ)
1. नई गाड़ी की आरसी कितने दिन में आती है?
2. गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है?
3. महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन के बाद व्हीकल नंबर मिलने में कितने दिन लगते हैं?
4. नई व्हीकल रजिस्ट्रेशन स्टेटस कैसे चेक करें?
5. क्या बिना आरसी के गाड़ी चला सकते हैं?
6. बैंगलोर में आरसी प्राप्त करने में कितना समय लगता है?
7. 20 साल पुरानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
8. बाइक रजिस्ट्रेशन के लिए क्या दस्तावेज चाहिए?
9. मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन कितने साल का है?
10. मोटरसाइकिल चलाने के लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए?
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इस लेख को सतगुरु कुमार ने लिखा है। जो modi-yojana.com में मुख्य लेखक के रूप में कार्यरत हैं। सतगुरु कुमार ने हिंदी बिषय से B.A. तथा M.A. कर चुके हैं। फाइनेंस और शिक्षा करियर के क्षेत्र में 4 साल का लेखन का अनुभव है। modi-yojana.com के संपादक, लेखक, के बारे में अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें।