आबादी की जमीन अपने नाम कैसे करवाएं? : आबादी जमीन पर अधिकार

दोस्तों वैसे तो जमीन कई प्रकार के होते हैं और उनसे जुड़े कायदे कानून भी अलग-अलग होते हैं। लेकिन आज के आर्टिकल में मैं आपको बताने वाला हूं Abadi Jameen Ka Patta अपने नाम कैसे करवाए? अगर आपके गांव में गांव की आबादी भूमि है, तो उसे कुछ नियम निर्देशों का पालन करके अपने नाम करवा सकते हैं।

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वर्तमान समय में आज भी ऐसे बहुत से गरीब परिवार है जिनके पास खुद की जमीन नहीं है। जिसके कारण उन्हें खुद का घर बनाने अथवा कृषि भूमि के लिए जमीन का अभाव है। ऐसे गरीब परिवारों के लिए सरकार द्वारा पट्टा प्रदान करने की योजना बनाई गई है। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खाली पड़े सरकार‌ की आबादी जमीन जिनका कोई उपयोग नहीं है। इन आबादी जमीन को नियमानुसार भूमि विहीन गरीब परिवार को पट्टा दिया जाता है।

लेकिन अधिकांश लोगों को पता नहीं होता कि आबादी की जमीन अपने नाम कैसे करवाया जाता है। ‌ आज के इस आर्टिकल में स्टेप बाय स्टेप आबादी जमीन से जुड़ी हुई सभी जानकारी विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। जैसे : आबादी भूमि की पट्टा कैसे बनता है। आबादी भूमि अपने नाम करवाने के लिए आवेदन कहां और कैसे करें?, आबादी भूमि का पट्टा लेने हेतु दस्तावेज आदि के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। आबादी भूमि का पट्टा लेने हेतु आवेदन पत्र Download – Click here

आबादी जमीन पर अधिकार किसका होता है?

ऐसी खाली पड़ी हुई जमीन जो किसी व्यक्ति के नाम पर ना हो, किसी संस्था के नाम पर ना हो, आबादी भूमि की रजिस्ट्री ना हो, वह खाली पड़ी जमीन आबादी जमीन कहलाती है। आप अपने आसपास ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ऐसे बहुत सी खाली पड़ी हुई आबादी जमीन देखे होंगे। गांव, शहर, कस्बों में जितनी भी आबादी जमीन होती है, उस पर सरकार का अधिकार होता है।

आबादी जमीन को स्थानीय प्रशासन अपने अनुसार उपयोग में ला सकती है। जैसे : आबादी जमीन पर विद्यालय बनाना, आबादी जमीन पर शौचालय बनाना, आबादी जमीन पर सरकारी भवन का निर्माण करना, आबादी जमीन पर कोई सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करना आदि।

इसके अलावा सरकारी योजना के अंतर्गत आबादी जमीन को व्यक्ति को आवासीय पट्टा, कृषि हेतु पट्टा के रुप में दिया जा सकता है। और इसके बदले में पट्टा देने वालों से तय शुल्क लिया जाता है। जिन गरीब परिवार के पास भूमि नहीं है वे स्थानीय ग्राम पंचायत, नगर पंचायत या स्थानीय प्रशासन के प्रस्ताव से आबादी भूमि का पट्टा प्राप्त कर सकते हैं।

Abadi Jameen Ka Patta लेने हेतु पात्रता

  • गांव के रहने वाले खेतीहर मजदूर जैसे : बढई, कुम्हार, लोहार, नाई, धोबी, मोची, आदि।
  • जिस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आबादी भूमि आती है, उस ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदन कर्ता महिला अथवा पुरुष कोई भी हो सकता है, मगर महिलाओं को प्राथमिकता दिया गया है।

आबादी जमीन कितने प्रकार का होता है?

गांव में मुख्ता दो तरह की आबादी जमीन पाई जाती है। पहला ग्राम सामाजी आबादी जमीन, दूसरा हरिजन आबादी की जमीन। ग्राम सामाजिक आबादी जमीन पर गांव का रहने वाला कोई भी व्यक्ति पट्टा लेने हेतु आवेदन कर सकता है। जबकि हरिजन आबादी जमीन पर केवल गांव के रहने वाले SC कास्ट के लोग ही आवेदन कर सकते हैं।

आबादी की जमीन अपने नाम कैसे करवाए?

किसी भी आबादी भूमि को करवाने के लिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग सुविधा और नियम हैं। किसी राज्य में आबादी की जमीन का पट्टा लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो किसी राज्य में ऑफलाइन तरीके से आबादी की जमीन पट्टा लेने हेतु आवेदन करना पड़ता है। ‌नीचे दिए गए निम्न प्रक्रिया को फॉलो करें-

Step1 : rarah.in पर जाएं.

सरकारी जमीन का पट्टा लेने के लिए आवेदक को सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर में rarah.in वेबसाइट ओपन करना होगा। अगर आप चाहे तो ग्राम पंचायत रारर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए – यहां क्लिक करें

Step2 : डाउनलोड पर क्लिक करें?

ग्राम पंचायत रारह वेबसाइट के होम पेज पर आने के बाद आपको नीचे दिखाई दे रहे चित्र के अनुसार तीर के सामने “डाउनलोड” पर क्लिक कर देना है।

Step3 : पट्टा प्राप्त करने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म

डाउनलोड पर क्लिक करते ही आपके सामने कई एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देंगे। आपको आबादी जमीन का पट्टा लेना है, इसलिए नीचे दिखाई दे रहे चित्र के अनुसार तीर के सामने “पट्टा प्राप्त करने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म” पर क्लिक कर देना है।

क्लिक करते ही आपके मोबाइल में आबादी जमीन का पट्टा प्राप्त करने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है।

Step4 : एप्लीकेशन फॉर्म को भरें.

पट्टा प्राप्त करने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म को इस तरीके से भरे-

  • ग्राम पंचायत : अपने ग्राम पंचायत का नाम लिखें।
  • पंचायत समिति : अपने ग्राम पंचायत समिति का नाम लिखें।
  • जिला : अपने जिला का नाम लिखें।
  • मैं प्रार्थी : इसके आगे उस व्यक्ति का नाम लिखें, जो सरकारी जमीन पर पट्टा लेना चाहता है।
  • पिता श्री : इसके आगे आवेदक के पिता का नाम लिखें।
  • जाति : इसके आगे आवेदक की जाति लिखें।
  • निवासी : इसके आगे आवेदक का निवास पता लिखें।
  • राजस्व ग्राम : इसके आगे आवेदक के गांव का नाम लिखें।
  • ग्राम पंचायत : इसके आगे आवेदक के ग्राम पंचायत का नाम लिखें।
  • पंचायत समिति : इसके आगे आवेदक के पंचायत समिति का नाम लिखें।
  • जिला : इसके आगे आवेदक के जिला का नाम लिखें।
  • मेरा मकान राजस्व ग्राम : इसके आगे आवेदक को अपने गांव का नाम लिखना चाहिए, जिस गांव में उसका मकान है।
  • खसरा नंबर : इसके आगे आबादी जमीन का खसरा नंबर लिखे।
  • पूर्व : यहां पर आबादी जमीन का पूर्व दिशा की माप लिखें।
  • पश्चिम : यहां पर आबादी जमीन का पश्चिम दिशा की माप लिखें।
  • उत्तर : यहां पर आबादी जमीन का उत्तर दिशा की माप लिखें।
  • दक्षिण : यहां पर आबादी जमीन का दक्षिण दिशा की माप लिखें।
  • स्थल का क्षेत्रफल : यहां पर आबादी जमीन का कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर में लिखिए।
  • वर्ग फीट : यहां पर आबादी जमीन का कुल क्षेत्रफल वर्ग फिट में लिखिए।
  • प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान : अगर प्रार्थी पढ़ा लिखा है तो उसे अपना साइन करना है। अन्यथा अंगूठा का निशान लगाना है।
  • दिनांक : जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना है, उसे दिन की तारीख लिखना है।

Step5 : दस्तावेज संलग्न करें.

पट्टा प्राप्त करने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद इसके साथ निवास का प्रमाण पत्र, मकान का फोटो, पटवारी रिपोर्ट, सहमति, पुरानी मकान के प्रमाण स्वरूप दो मौतबिरान के गवाह पत्र आदि दस्तावेजों की फोटो कॉपी संलग्न कर देना है।

Step6 : Abadi Jameen Apne Name Karvaye.

दस्तावेज संलग्न करने के बाद आवेदन फार्म को अपने ग्राम पंचायत कार्यालय या स्थानीय प्रशासन के पास जमा कर देना है। इसके बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा आपके आवेदन फार्म की जांच की जाएगी। तत्पश्चात पात्रता और नियम के अनुसार आबादी जमीन का पट्टा आपके नाम कर दिया जाएगा।

आबादी जमीन को अपने नाम करवाने के लिए दस्तावेज

  • अगर आप आबादी जमीन का पट्टा बनवाना चाहते हैं, तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए।
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • मकान का फोटो
  • पुराने मकान के प्रमाण के स्वरूप 2 मौतबिरान गवाह पत्र
  • परिवार के समस्त लोगों की सहमति
  • पटवारी रिपोर्ट
  • निवास प्रमाण पत्र

Abadi Jameen Ka Patta लेने का फायदा

आबादी जमीन का पट्टा लेने के बाद व्यक्ति का जमीन पर मालिकाना हक मिल जाता है। इसके बाद व्यक्ति इस जमीन पर अपना मकान बनवा सकता है अथवा खेती के लिए उपयोग कर सकता है। इसके लिए व्यक्ति को अधिकतम 250 वर्ग मीटर की जमीन दी जाती है जिस पर कोई मालगुजारी नहीं लगता है। अगर व्यक्ति कुटिल उद्योग लगाने के उद्देश्य से आबादी भूमि का जमीन लेना चाहता है, तो वह 250 वर्ग मीटर से अधिक की भूमि ले सकता है।

आबादी जमीन संबंधित प्रश्नोंत्तर

1. आबादी भूमि किसकी होती है?

आबादी भूमि पर राज्य सरकार का अधिकार होता है। लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा आबादी भूमि को आवश्यक कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

2. आबादी भूमि का अर्थ क्या है?

आबादी भूमि का अर्थ ऐसी भूमि से है, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में खाली पड़ी हुई है। यह जमीन किसी के नाम पर नहीं होती है, ना ही आबादी जमीन किसी के नाम पर रजिस्ट्री की गई होती है। जिन गरीब परिवारों के पास जमीन नहीं होती है, उन्हें स्थानीय प्रशासन द्वारा सरकारी जमीन का पट्टा दे दिया जाता है।

3. आबादी की जमीन पर कब्जा कैसे करें?

सरकारी आबादी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया जा सकता है। अगर आप जबरदस्ती आबादी की जमीन पर कब्जा करते हैं, तो ग्राम पंचायत अथवा स्थानीय प्रशासन द्वारा आपके ऊपर केस दर्ज किया जा सकता है। लेकिन अगर आप गरीब और भूमि विहीन व्यक्ति है, तो आप ग्राम पंचायत को आबादी की जमीन अपने नाम करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

4. आबादी की जमीन कैसे खरीदें?

आबादी की जमीन कोई व्यक्ति खरीद नहीं सकता है। बल्कि सरकार द्वारा ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार जिनके पास जमीन नहीं है। उन्हें कृषि कार्य हेतु या घर निर्माण हेतु आबादी जमीन दे दी जाती है।

निष्कर्ष

दोस्तों इस आर्टिकल में हमने Abadi Jameen Ka Patta Kaise Le, इसके विषय में बताया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले ऐसे गरीब परिवार जिनके पास भूमि नहीं है। विवेक ग्राम पंचायत में आबादी जमीन को अपने नाम करवाने हेतु आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि सरकार द्वारा भूमि विहीन गरीब परिवार को आबादी की जमीन मकान निर्माण करने हेतु या कृषि कार्य हेतु दी जाती है।‌ इसके अलावा इस आर्टिकल से संबंधित अगर आपका कोई सवाल है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।

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