राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024

Rajasthan Anterjatiya Vivah Protsahan Yojana की शुरुआत राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में अंतरजातीय विवाह करने वाले लोगों के लिए शुरू किया है. क्योंकि जब कोई लड़का या लड़की इंटर कास्ट मैरिज करते है, तो अधिकांश करके उसके माता-पिता इस विवाह के खिलाफ हो जाते हैं और उसे घर से बेदखल कर देते हैं. इन्हीं समस्याओं को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राजस्थान इंटर कास्ट मैरिज स्कीम की शुरुआत की है.

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तो चलिए इस आर्टिकल के माध्यम से हम जान लेते हैं, राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या हैं? इसके लिए पात्रता क्या है, योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि मिलती है, और आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं.

Table of Contents

राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना

आज के समय में अंतरजातीय विवाह करने का सिलसिला काफी तेजी से बढ़ रहा है. युवा लड़के और लड़कियां बिना जाति, धर्म देखें एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं लेकिन जब शादी करने का वक्त आता है. तो उनके परिवार इस शादी के लिए राजी नहीं होते हैं, और अगर लड़का और लड़की ने खुद अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं.

तो उनके घर वाले उन्हें घर से बेदखल कर देते हैं ऐसे में उनके पास रहने के लिए कोई सहारा नहीं होता है. इसीलिए राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों के लिए राजस्थान इंटर कास्ट शादी योजना की शुरुआत की है. इस योजना के अंतर्गत उन्हें ₹1000000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.

Rajasthan Anterjatiya Vivah Protsahan Yojana (Highlights)

योजना का नामराजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
राज्यराजस्थान
योजना की घोषणा2013
योजना की शुरुआत2017
लाभार्थीअंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े
योजना का उद्देश्यअंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना
प्रोत्साहन राशि ₹1000000 रूपए
योजना आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन प्रक्रिया
योजना से संबंधित विभाग सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग राजस्थान
ऑफिसियल वेबसाइटhttps://sjmsnew.rajasthan.gov.in/sjms/Login.aspx

अंतरजातीय विवाह योजना का उद्देश्य

हमारा समाज आज भी अंतरजातीय विवाह करने वाले पुरुष और महिला को गलत निगाहों से देखती है. और ना ही हमारा समाज किसी दूसरे जाति धर्म में विवाह करने की मान्यता देता है. समाज के इन्हीं सोच को बदलने के लिए राजस्थान सरकार ने इंटर कास्ट मैरिज स्कीम की शुरुआत की है.

इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में अंतरजातीय विवाह करने वाले लोगों को ₹1000000 की राशि दी जाएगी. इस योजना का उद्देश्य यही है कि लोगों की मानसिकता को बदला जाए. ताकि आप जिससे प्यार करते हैं, जिसे अपना जीवनसाथी बनाना चाहते हैं, उसके साथ शादी करके अपना जीवन यापन कर सकें.

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ

  • अंतरजातीय विवाह करने वाले राजस्थान निवासियों को राजस्थान सरकार के द्वारा ₹1000000 की आर्थिक मदद दी जाएगी.
  • इस योजना के अंतर्गत लड़का या लड़की अगर दूसरी जाति में शादी करते हैं, तो वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
  • इस योजना के अंतर्गत मिलने वाला ₹1000000 की आर्थिक मदद लाभार्थी के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी.
  • Inter Caste Marriage को लेकर समाज में फैली गलत मानसिकता को दूर करना है.
  • इस योजना के तहत अपनी मनपसंद जीवनसाथी से शादी करके जीवन गुजारना, इस बात को बढावा देना है.
  • घरवाले के दबाव में आकर शादी करने के कारण हो रहे अपराधों को रोकना है.
  • जैसा कि आप जानते हैं आज के समय में अंतरजातीय विवाह को लेकर ज्यादा घटनाएं घटित हो रही हैं. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यह योजना एक महत्वपूर्ण वरदान साबित होगा.

योजना के अंतर्गत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि

  • डॉक्टर सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राजस्थान के अंतर्गत अंतरजातीय में विवाह करने वाले पति पत्नी को ₹1000000 की राशि दी जाती है.
  • जिसमें से 5 लाख रुपए पति पत्नी के नाम से 8 साल के लिए फिक्स डिपाजिट कर दिया जाता है.
  • बाकी बचे 5 लाख रुपए पति पत्नी को अपना दांपत्य जीवन शुरू करने तथा अपने आवश्यक घरेलू वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है.

राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और आप अंतर जाति विवाह कर चुके हैं और आप राजस्थान इंटर कास्ट मैरिज योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा.
  • अगर आप SJMS Portal पर पहली बार आ रहे हैं, तो आपको “नये यूजर सिंगल साइन आन पोर्टल पर क्लिक करना है.
  • यहां पर आपको Jan Aadhar, Bhamashah, Facebook, Google से लागिन हो जाना है.
  • यहां पर आपको Utility पर क्लिक करना है, इसके बाद Advance Search पर क्लिक करके, UTILITY, Social Justice & empowerment Department, और डा सविता अंबेडकर Inter Caste Marriage को चुनें.
  • यहां पर आपको दिखाई दे रहे तीर के सामने ADD NEW BENEFICIARY पर क्लिक करना है.
  • यहां आप अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, पहचान पत्र और Email ID भरकर SAVE & NEXT बटन पर क्लिक करना है.
  • आपके सामने इस प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा इस में पूछे गए सभी जानकारियों को सही-सही भरकर SAVE & NEXT पर क्लिक करना है.
  • यहां पर शादी का प्रमाण पत्र, पति-पत्नी का सपथ पत्र, जिला प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पति-पत्नी का दसवीं प्रमाण पत्र (अगर पास हैं तो), पेन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, इन सभी दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद SUBMIT बटन पर क्लिक करना है. इस प्रकार से आपका आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है.

राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता

  • इस योजना में आवेदन करने वाला आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए.
  • आवेदक की उम्र 35 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए.
  • इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी के ऊपर किसी प्रकार का कोई अपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए.
  • आवेदक के पास विवाह प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए.
  • इस योजना का लाभ लेने वाले पति-पत्नी की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
  • पहली बार अंतरजातीय विवाह करने वाले पति पत्नी को ही इस योजना का लाभ मिलेगा.
  • विवाह होने के उपरांत 1 साल के अंदर ही आपको राजस्थान इंटर कास्ट मैरिज स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

Rajasthan Anterjatiya Vivah Protsahan Yojana के लिए दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • वोटर कार्ड
  • पैन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक पासबुक
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • कोर्ट मैरिज प्रमाण पत्र
  • शादीशुदा जोड़े की संयुक्त फोटो
  • हाईस्कूल की मार्कशीट (अगर पास हैं तो)

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • अगर आप योजना का लाभ उठाने के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं. तो आपको नीचे दिए गए सभी बातों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा.
  • सबसे पहले आपको सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के ऑफिस जाना होगा और वहां से एप्लिकेशन फार्म लाना होगा.
  • आवेदन फार्म में पूछे गए सभी जानकारी को सही-सही भर देना है, और उसके साथ अपने सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगा देनी है.
  • इसके बाद इस आवेदन फार्म को ले जाकर सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय / जिला अधिकारी कार्यालय में जमा कर देना है.
  • इसके बाद आपके द्वारा जमा किए गए आवेदन फार्म की जांच की जाएगी, अगर आप इस योजना के पात्र पाए जाते हैं, तो आपको भी राजस्थान इंटर कास्ट मैरिज स्कीम लाभ दिया जाएगा.

FAQs

1. राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है?

अंतरजातीय विवाह को लेकर समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा अपने राज्य में चलाए जा रहे यह एक लाभकारी योजना हैं.

2. अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़े को इस योजना के अंतर्गत कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी?

इस योजना के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को ₹1000000 की धनराशि दी जाएगी. जिसमें से 5 लाख रुपए 8 साल के लिए उनके बैंक अकाउंट में फिक्स कर दिया जाएगा तथा 5 लाख रुपए घर के जरूरी दैनिक खर्चा को पूरा करने के लिए दे दिया जाएगा.

3. राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन कब करना चाहिए?

अंतरजातीय विवाह हो जाने के उपरांत 1 साल के अंदर आपको इंटर कास्ट मैरिज स्कीम राजस्थान आनलाइन अप्लाई कर देना चाहिए.

4. योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु कितनी होनी चाहिए?

आवेदन करते समय आवेदक की आयु 18 – 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए.

5. योजना की शुरुआत कब हुई थी?

इस योजना की घोषणा 2013 में हुई थी, मगर योजना को 2017 में शुरू किया गया.

6. मैं राजस्थान में अंतर जाति विवाह लाभ के लिए आवेदन कैसे कर सकता हूं?

इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया इस आर्टिकल को पढ़कर बड़ी आसानी से जान सकते हैं.

7. अदर कास्ट में शादी करने से क्या होता है?

सरकार द्वारा देश में समानता का अधिकार देने के लिए इसके अलावा नागरिकों के बीच जाति-पाति का भेदभाव कम करने के लिए अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना लाती रहती है. अदर कास्ट में शादी करने वाले जोड़े को ढाई लाख रुपए सरकार देती है.

8. अंतर्जातीय विवाह के नियम क्या है?

अंतर जाति विवाह के अंतर्गत यदि लड़का और लड़की शादी करना चाहते हैं, तो दोनों में से एक अनुसूचित जाति का होना चाहिए तथा दूसरा गैर अनुसूचित जाति का होना चाहिए.

9. अंतरजातीय विवाह से उत्पन्न संतान की जाति क्या होगी?

अंतरजातीय विवाह करने के बाद अंतर जाति विवाह से उत्पन्न संतान की जाति पिता कि जाति पर होती है. लेकिन यदि अंतर जाति विवाह होने के बाद आपके पिता अपने परिवार से अलग रहते हैं और दंपति को माता की जाति से अपनाया जाता है, तो फिर माता की जाति मानी जाती है.

10. अंतर्जातीय विवाह को कब वैध किया गया?

अंतर जाति विवाह को विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत वैध किया गया.

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4 thoughts on “राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024”

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