Rajasthan Jati Praman Patra Kaise Banvaye : अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं, तो इस आर्टिकल को पढ़कर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक जाति किसी भी प्रकार का जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं. जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक को राजस्थान जाति प्रमाण पत्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा.
इस आर्टिकल में हमने बताया है, राजस्थान जाति प्रमाण पत्र क्या है, राजस्थान जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए डॉक्यूमेंट, राजस्थान जाति प्रमाण पत्र का लाभ, राजस्थान कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आदि. इन सभी के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताया जाएगा. इस आर्टिकल को पढ़कर आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन राजस्थान कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं.
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राजस्थान जाति प्रमाण पत्र क्या हैं?
Caste Certificate किसी भी व्यक्ति के जाति के विषय में बताता है कि वह किस जाति से संबंधित है. आज के समय में जाति प्रमाण पत्र एक बहुत जरूरी दस्तावेज हो गया है. किसी भी सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए या कोई सरकारी योजना के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है. जाति प्रमाण पत्र के द्वारा राज्य सरकार अपने राज्य में रहने वाले सभी जातियों की गणना बड़ी आसानी से कर पाती है.
इसलिए SC, ST, OBC श्रेणी में आने वाले लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है. राजस्थान के रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर या ऑफलाइन दोनों तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं. अगर आप ऑनलाइन घर बैठे कास्ट सर्टिफिकेट राजस्थान अप्लाई करना चाहते हैं, तो चलिए इस आर्टिकल में हम जान लेते हैं राजस्थान जाति प्रमाण पत्र अप्लाई कैसे करें?
Rajasthan Caste Certificate Apply 2023 (Highlight)
आर्टिकल का नाम | Rajasthan Caste Certificate Kaise Banvaye |
राज्य | राजस्थान |
सर्टिफिकेट का नाम | राजस्थान जाति प्रमाण पत्र |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/आफलाइन |
लाभार्थी | राजस्थान के नागरिक |
उद्देश्य | ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा प्रदान करना |
SC/ST जाति प्रमाण पत्र राजस्थान pdf फार्म | डाउनलोड |
OBC/SBC जाति प्रमाण पत्र राजस्थान pdf फार्म | डाउनलोड |
ऑफिशियल वेबसाइट | emitra.rajasthan.gov.in |
राजस्थान जाति प्रमाण पत्र बनवाने का लाभ
- जाति प्रमाण पत्र राजस्थान बना कर राजस्थान निवासी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं.
- विधानसभा की सीटों में कास्ट सर्टिफिकेट होने पर आरक्षण मिल जाता है.
- जाति प्रमाण पत्र होने पर शिक्षा से संबंधित स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं.
- सरकारी नौकरी में आरक्षण पदों के लिए भी कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी होता है.
- राजस्थान कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने पर सरकारी स्कूल में प्रवेश करने में कुछ आरक्षण मिल जाता है.
- जाति प्रमाण पत्र ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोगों के लिए एक जरूरी दस्तावेज होता है.
- राजस्थान जाति प्रमाण पत्र बनवा कर राजस्थान निवासी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.
- जाति प्रमाण पत्र होने के बाद आप भारत सरकार की योजनाओं का भी फायदा उठा सकते हैं.
Rajasthan Jati Praman Patra Kaise Banvaye.
- राजस्थान की जो लोग जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं. उनको नीचे दिए गए सभी बातों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा.
- जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- इसके बाद आपको अपना ई मित्र आईडी को Login कर लेनी है.
- लागिन करने के बाद आपके सामने Application tab Service का आप्शन दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक कर देना है.
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक Search box जाएगा. यहां पर आप ओबीसी, एससी, एसटी जिस वर्ग का प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं यहां पर सर्च करना है.
- इसके बाद आपको अपने हिसाब से जिस वर्ग का जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट कर लेना है.
- इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देगा आधार आईडी, जन आधार आईडी, इन दोनों के माध्यम से आप जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- अगर आपके पास आधार कार्ड या जन आधार आईडी नहीं है, तो आप तीसरा ऑप्शन E mitra पंजीकरण संख्या इसके माध्यम से कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- मान लीजिए अगर आप आधार कार्ड से आवेदन करते हैं तो आधार कार्ड के सामने आपको जमा करें पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपके सामने आधार कार्ड से संबंधित सारी जानकारी दिखाई देने लगेगी.
- यहां पर आप से स्थाई पता के बारे में पूछेगा, अगर आपका आधार कार्ड और स्थाई पता एक है तो दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें, इसके बाद Next पर क्लिक कर देना है.
- इसके बाद आपके सामने कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फार्म खुल जाएगा.
- इस आवेदन पत्र में पूछे गए सभी जानकारी को आपको सही-सही भर देना है, और अपना एक फोटो भी लगा देना है जो आप जाति प्रमाण पत्र पर पाना चाहते हैं.
- इसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए अपनी सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी लगा देना है.
- इसके बाद एक बार आपको अपना आवेदन पत्र को सही से जांच कर लेनी है, इसके बाद Next पर क्लिक कर देना है.
- फिर आपको Application Fees पर क्लिक करना है.
- इसके बाद आपका जो भुगतान राशि है, उसको आपको ऑनलाइन ही भुगतान कर देना है.
- आपका सफलता पूरा भुगतान होने के बाद आपको एक रसीद मिल जाती है.
- इस प्रकार से आप राजस्थान कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवा सकते हैं.
जाति प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज राजस्थान
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का भामाशाह आईडी
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदक का मोबाइल नंबर
- आवेदक का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक का राशन कार्ड
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र
- आवेदन पत्र में 2 सरकारी कर्मचारियों के प्रमाण पत्र
- स्थाई पता – राशन कार्ड / वोटर आईडी / टेलीफोन बिल / लाइट बिल
राजस्थान जाति प्रमाण पत्र के लिए पात्रता
- जाति प्रमाण पत्र बनवाने वाला व्यक्ति राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग से वह व्यक्ति संबंधित होना चाहिए.
राजस्थान जाति प्रमाण पत्र आवेदन स्थिति कैसे चेक करें?
कास्ट सर्टिफिकेट की आवेदन स्थिति चेक करने के लिए आपको नीचे दिए गए निम्नलिखित बातों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा-
- सबसे पहले आपको राजस्थान कास्ट सर्टिफिकेट की वेबसाइट पर जाना है. जो इस प्रकार से दिखाई देगा 👇
- यहां पर आपको MENU के आप्शन पर क्लिक कर देना है. नया इंटरफेस 👇
- यहां पर आपको दिखाई दे रहें तीर के सामने “Online Verification Section” पर क्लिक कर देना है. नया इंटरफेस 👇
- यहां पर आपको Transaction ID/Receipt Number डालकर Search पर क्लिक कर देना है. इस प्रकार बड़ी आसानी से स्टेटस चेक कर सकते हैं.
राजस्थान कास्ट सर्टिफिकेट आफलाइन प्रक्रिया
- जितना ही आसान राजस्थान कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया है, उतनी ही आसानी से आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको नीचे दिए गए सभी बातों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा.
- सबसे पहले आपको राजस्थान जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फार्म डाउनलोड कर लेना है.
- उसके बाद एप्लीकेशन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भर के और उसके साथ पने जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी लगा देनी है.
- इसके बाद आवेदन फॉर्म को ले जाकर अपने ब्लॉक/तहसील में जमा कर देना है.
- इसके बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा आपके आवेदन फार्म की जांच की जाएगी, जांच के उपरांत 10 से 15 दिन के अंदर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है.
राजस्थान जाति प्रमाण पत्र पोर्टल लोगिन करने की प्रक्रिया?
अगर आवेदक ऑफिशियल पोर्टल की मदद से ऑनलाइन अप्लाई करने की सोच रहा है, तो सबसे पहले उसे पोर्टल पर Login करना होगा, Portal Login करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को समझे.
- सबसे पहले आपको राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई ऑफिशियल वेबसाइट ईमित्र राजस्थान पर जाना होगा.👇
- यहां पर आपको Digital Identify (SSOID/Username), Password तथा कैप्चा कोड डालकर Login पर क्लिक कर देना है.
राजस्थान कास्ट सर्टिफिकेट संबंधित महत्वपूर्ण लिंक
मोबाइल ऐप डाउनलोड | Click here |
आवेदन की स्थिति | Click here |
पोर्टल लॉगइन | Click here |
रजिस्ट्रेशन | Click here |
जाति प्रमाण पत्र आवेदन फार्म पीडीएफ | Click here |
FAQs
अगर आप का जाति प्रमाण पत्र खो जाता है अथवा नष्ट हो जाता है, तो इसे दोबारा बनाया नहीं जा सकता है. बल्कि तहसील कार्यालय द्वारा डुप्लीकेट जाति प्रमाण पत्र डिजिटल हस्ताक्षर करके जारी कर दिया जाता है.
राजस्थान के सभी राज्यों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट आवेदन करने की प्रक्रिया एक जैसी होती है. जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप ऊपर दिए गए आर्टिकल को पढ़ सकते हैं.
जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया इस आर्टिकल में ऊपर दी गई है, जिसे आप पढ़ सकते हैं.
राजस्थान में जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, भामाशाह कार्ड, आवेदन पत्र, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, राशन कार्ड होना चाहिए.
आवेदक द्वारा आवेदन करने के उपरांत 10 से 15 दिन के अंदर बन जाता है.
OBC जाति प्रमाण पत्र की वैधता राजस्थान, अथवा सभी जातियों की जाति प्रमाण पत्र की वैधता अजीवन होती है, क्योंकि ज्यादातर कोई भी व्यक्ति अपनी जाति नहीं बदलता है.
OBC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि वर्ग के लिए बनाया गया जाति प्रमाण पत्र जीवन भर चलता है.
राजस्थान में जाति प्रमाण पत्र जिला अधिकारी (डीएम)/एसडीएम द्वारा जारी किया जाता है.
राजस्थान में ओबीसी के अंतर्गत आने वाली जाति : कुशवाहा, कलाल, टाक, अहलूवालिया, पटेल, कंडेरा, पिंजारा, मंसूरी, कनबी, पाटीदार, कुलमी, डांगी पटेल आदि.
राजस्थान में ओबीसी सर्टिफिकेट की वैधता 3 वर्ष के लिए हैं.
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इस लेख को शिवानी यादव ने लिखा है। जो modi-yojana.com में मुख्य संपादक के रूप में कार्यरत हैं। शिवानी यादव ने हिंदी बिषय से B.A. और M.A. की है। इसके बाद लेखन क्षेत्र को अपना कैरियर बनाया। लेखन क्षेत्र में इनके पास 5 साल का अनुभव हैं। modi-yojana.com के संपादक, लेखक, के बारे में अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें।