नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ ऑनलाइन कैसे निकालें? – Modi Yojana

दोस्तों अगर आप एक नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो आपको यह आर्टिकल पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहिए. क्योंकि आज के आर्टिकल में मैं आपको बताने वाला हूं Naukri Chorne Ke Bad PF Online Kaise Nikale. बहुत सारे लोगों को नौकरी छोड़ने के बाद अपना पीएफ का पैसा निकालने में बहुत परेशानी होती है. अगर आप भी अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं, तो इस आर्टिकल में बताए गए प्रक्रिया को फॉलो करके घर बैठे ऑनलाइन पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

कोई भी व्यक्ति जब नौकरी छोड़ता है तो उसका अगला कदम पीएफ के पैसे निकालने की तरफ होती है. लेकिन व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि पीएफ का पैसा कैसे निकाले, हालांकि यह सब काम कंपनी के HR द्वारा हैंडल किया जाता है. लेकिन बहुत से ऐसे मौके पर कंपनी का HR कर्मचारी की मदद नहीं करता है, जिससे कर्मचारी को नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ का पैसा निकालने में परेशानी होती है.

हालांकि जब कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ता है तो उसके कई कारण हो सकते हैं जैसे : कर्मचारी का कंपनी के किसी स्टाफ द्वारा झगड़ा हो जाना, कर्मचारी पर चोरी का आरोप लगना, या किसी कारणवश कर्मचारी का नौकरी छोड़ना आदि. इसीलिए कंपनी का एचआर विभाग भी कर्मचारी के पीएफ का पैसा निकालने में मदद नहीं करता है. अगर आप भी पैसा का निकालना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल में बताए गए सभी प्रक्रिया को फॉलो करें.

नौकरी छोड़ने के कौन-कौन से कारण होते हैं?

दोस्तों नौकरी छोड़ने का कोई एक कारण नहीं होता है, हर व्यक्ति अपने स्थिति के अनुसार नौकरी करता और छोड़ता है. जैसे : मनपसंद नौकरी न होने के कारण नौकरी छोड़ना, दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण पहली नौकरी छोड़ना, किसी दूसरे शहर में ट्रांसफर होने के कारण नौकरी छोड़ना, पारिवारिक कलह के कारण नौकरी छोड़ना आदि.

ऐसे बहुत से कारण है जब व्यक्ति को अपना नौकरी छोड़ना पड़ता है. अगर नौकरी छोड़ने के बाद आपको चिंता होती है कि पीएफ का पैसा कैसे निकलेगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. इस आर्टिकल में बताए गए सुझाव और प्रक्रिया को फॉलो करके आप भी नौकरी छोड़ने के बाद अपना पीएफ निकाल सकते हैं.

पीएफ निकालते समय ध्यान देने वाली बातें.

अगर आप अपना पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए नहीं तो आपका पीएफ विथड्रावल फार्म रिजेक्ट हो जाएगा.

  • पीएफ का पैसा ऑनलाइन निकालते समय यह ध्यान देना बहुत जरूरी है, कि आप पीएफ फार्म में सही जानकारी भरें.
  • क्योंकि EPFO के पास उपलब्ध डीटेल्स और पीएफ निकालने समय कर्मचारी द्वारा दी गई डिटेल्स का आपस में मिलान किया जाता है. यदि दोनों में कोई अंतर हुआ तो कर्मचारी का पीएफ विथड्रावल फार्म रिजेक्ट हो जायेगा.
  • पीएफ निकालते समय आपको यह ध्यान देना चाहिए कि आपका UAN No. आधार कार्ड से लिंक है या नहीं. अगर लिंक है तो पीएफ विथड्रावल फार्म रिजेक्ट होने की संभावना काफी कम हो जाती है.
  • PF का पैसा निकालते समय कर्मचारी के पास यूएएन नंबर अवश्य होना चाहिए. क्योंकि 1 जनवरी 2014 के बाद यदि कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है, तो पीएफ निकालते समय UAN की डिटेल्स मांगी जाती है.
  • इस बात का ध्यान रखें EPFO में दिया गया नाम और आपके बैंक खाते में नाम एक होना चाहिए. इसके अलावा कर्मचारी का जन्म तिथि, पिता का नाम, पता आदि लगाए गए दस्तावेज से मिलनी चाहिए.
  • पीएफ का पैसा निकालते समय कर्मचारी को ईपीएफओ फार्म में नौकरी ज्वाइन की तिथि, नौकरी छोड़ने की तिथि अवश्य भरनी चाहिए. नहीं तो पीएफ विथड्रावल फार्म रिजेक्ट हो सकती है.

जॉब छोड़ने के बाद पीएफ क्यों नहीं निकालना चाहिए?

दोस्तों नौकरी छोड़ने की बाद अगर आपको जरूरत ना हो तो पीएफ का पैसा निकालना नहीं चाहिए. क्योंकि अगर आप पीएफ का पैसा नहीं निकालते हैं, तो लंबे समय में इसके निम्नलिखित फायदे होते हैं. जो इस प्रकार हैं-

  • पीएफ का पैसा एक प्रकार का सेवानिवृत्ति कोष होता है, इसलिए किसी कारणवश नौकरी छोड़ने के बाद भी पीएफ का पैसा नहीं निकालना चाहिए. क्योंकि पीएफ का पैसा आपके बुढ़ापे के समय या जब आप कुछ काम धंधा करने की स्थिति में ना हो, तब काम आ सकता है.
  • नौकरी छोड़ने के बाद यदि आप कोई दूसरी नौकरी ज्वाइन करते हैं, तो भी आपको पीएफ का पैसा नहीं निकालना चाहिए. बल्कि आपको पीएफ अकाउंट दूसरी नौकरी में ऑनलाइन ट्रांसफर कर लेना चाहिए.
  • 5 साल तक लगातार पीएफ जमा होने के बाद जब आप पीएफ अमाउंट निकालते हैं, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है. इसलिए जब आप नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ का पैसा निकाले, तो कोशिश करे 5 साल के बाद निकालें.
  • पीएफ का पैसा हमें निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पीएफ अकाउंट में पैसा जमा होता रहेग. तो पीएफ अकाउंट के आधार पर आप जरूरत पड़ने पर लोन ले सकते हैं.
  • नौकरी छोड़ने के बाद हमें पीएफ का पैसा नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि पीएफ अकाउंट पर भारत सरकार द्वारा ब्याज दिया जाता है. जिसके कारण धीरे-धीरे पीएफ की धनराशि बढ़ती जाती है.

नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पीएफ पेंशन कैसे निकालें?

अगर आपको नौकरी से निकाल दिया गया है या आपने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, दोनों स्थिति में नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं. हालांकि नौकरी छोड़ने के 2 महीने तक कोई नौकरी ना मिलने की स्थिति में पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं. लेकिन 2 महीने बाद भी आप बेरोजगार हैं, इसका सुबूत देना नहीं पड़ता है.

नौकरी छोड़ने के बाद अगर आप दूसरी नौकरी ज्वाइन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप पीएफ का पूरा पैसा नहीं निकाल सकते. बल्कि पुराने पीएफ अकाउंट का पैसा नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं. लेकिन सरकार द्वारा ऐसे दो कारण बताए गए हैं, जिनमें नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है.

  • महिला कर्मचारी की शादी होने पर, अगर शहर छोड़ कर जाना पड़े.
  • नौकरी छोड़कर कर्मचारी को स्थाई रूप से विदेश जाना पड़े.

अगर इन दोनों कारणों में से आपके पास कोई भी कारण है, तो आप नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं.

रिटायरमेंट के बाद पीएफ का पैसा कैसे निकालें?

रिटायरमेंट होने के बाद कोई भी कर्मचारी अपनी सुविधानुसार या रिटायरमेंट होने के तुरंत बाद पीएफ का पैसा निकाल सकता है. रिटायरमेंट होने के बाद पीएफ का पैसा निकालने की प्रक्रिया इस प्रकार है-

रिटायरमेंट के बाद अगर आप ईपीएफओ कार्यालय में जाकर ऑफलाइन पीएफ का पैसा निकालने के लिए आवेदन करते हैं. तो लगभग 2 हफ्ते में आपका पैसा निकल जाता है. क्योंकि सरकार द्वारा पेंशन, इंश्योरेंस, पीएफ से जुड़े किसी भी क्लेम का निपटारा अधिकतम 20 दिन में करने का नियम बना दिया है.

अगर आप PF का पैसा ऑनलाइन निकालना चाहते हैं. या रिटायरमेंट होने के बाद पीएफ का पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं. तो लगभग 7 दिन के अंदर आपका पैसा मिल जाना चाहिए, इसके लिए UAN से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए.

अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए पीएफ एडवांस के लिए आवेदन किया है. तो कुछ मामलों में 3 दिन तथा कुछ मामलों में 7 दिन के अंदर आपका पैसा मिल जाता है.

जाने कैसे नौकरी के दौरान भी निकाल सकते हैं पीएफ

नौकरी के दौरान ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जब आप एडवांस पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं. लेकिन नौकरी के दौरान जरूरी कामों के लिए एडवांस पीएफ 5 वर्ष के बाद ही निकाला जा सकता है. एडवांस पीएफ निकालने के लिए जरूरी काम इस प्रकार है-

रिटायरमेंट होने के दो साल पहले पीएफ निकालना

अगर आप चाहे तो रिटायरमेंट होने के 2 साल पहले ही अपने पीएफ अकाउंट में जमा ब्याज सहित कुल पैसों का 90% तक निकाल सकते हैं. इसके लिए किसी जरूरी काम बताने की जरूरत नहीं पड़ती है.

घातक बीमारी होने पर : उसी दिन मेडिकल एडवांस

कर्मचारी को कोई घातक बीमारी होने पर नौकरी के दौरान उसी दिन मेडिकल एडवांस के लिए 1 घंटे के भीतर ₹100000 निकाल सकता है. कर्मचारी को घातक बीमारी होने के बाद यदि वह अस्पताल में भर्ती है तो वह मेडिकल एडवांस के लिए आवेदन कर सकता है.

मेडिकल एडवांस के लिए कर्मचारी को मिलने वाला ₹100000 उसके पीएफ अकाउंट में मौजूद धनराशि का 75% या कर्मचारी के 3 महीने की बेसिक सैलरी+DA से अधिक नहीं होना चाहिए.

कंपनी बंद होने अथवा कोई हादसा होने पर : तुरंत पीएफ निकालने की सुविधा

अगर कर्मचारी को कंपनी में काम करने के दौरान कोई स्थाई रुप से हादसा हो जाता है. यानी उसके शरीर में कोई स्थाई रूप से विकलांगता हो जाती है. या फिर कंपनी के बंद हो जाने पर दोनो स्थिति में कर्मचारी तुरंत पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकता है. ऐसी स्थितियों में कंपनी में नौकरी करने की अवधि मायने नहीं रखती है.

घर की मरम्मत या सुधार के लिए : 5 साल नौकरी के बाद पीएफ निकालने की सुविधा

अगर आपको नौकरी करते हुए 5 साल बीत चुके हैं, तो आप घर की मरम्मत अथवा घर के सुधार के लिए अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं. लेकिन अपने मासिक सैलरी के 12 गुना से ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते हैं.

घर या प्लाट के लिए : 5 साल नौकरी के बाद पीएफ निकालने की सुविधा

अगर आपको नौकरी करते हुए 5 साल बीत चुके हैं, तो आप घर खरीदने, घर की मरम्मत करने या घर के लिए जमीन खरीदने के लिए पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं. घर खरीदने या बनवाने के लिए अपने मासिक वेतन का 36 गुना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं. इसके अलावा घर के लिए जमीन खरीदने हेतु अपने मासिक वेतन का 24 गुना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं.

शिक्षा के लिए : 7 साल नौकरी के बाद पीएफ निकालने की सुविधा

अगर आपको नौकरी करते हुए 7 साल बीत चुके हैं, तो आप अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं. अपने पीएफ अकाउंट में मौजूद धनराशि का 50% तक पैसा निकाल सकते हैं.

शादी के लिए : 7 साल नौकरी के बाद पीएफ निकालने की सुविधा

अगर आपको नौकरी करते हुए 7 साल बीत चुके हैं, तो आप अपने भाई-बहन, बेटा-बेटी आदि की शादी के लिए अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं. अपने पीएफ अकाउंट में मौजूद धनराशि का 50% तक पैसा निकाल सकते हैं.

होम लोन चुकाने के लिए : 10 साल नौकरी के बाद पीएफ निकालने की सुविधा

अगर आपको नौकरी करते हुए 10 साल बीत चुके हैं, तो आप होम लोन चुकाने के लिए पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं. लेकिन आपके पीएफ अकाउंट में मौजूद धनराशि का केवल 90% तक पैसा निकाल सकते हैं.

पीएफ निकालने के लिए कौन सा फार्म भरना पड़ता है?

दोस्तों जैसा कि इस आर्टिकल में हमने आपको बताया है कि अलग-अलग परिस्थिति में आप पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं. इसलिए अलग-अलग परिस्थिति में पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए अलग-अलग फार्म भरना पड़ता है. जो इस प्रकार है-

  • Form10C : अगर कोई व्यक्ति 10 साल की नौकरी पूरा होने से पहले पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना चाहता है. या नौकरी छोड़ने के बाद पुराना पीएफ अकाउंट नये पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता है, तो उसे फॉर्म 10c भरना पड़ता है.
  • Form19C : रिटायरमेंट होने के बाद या नौकरी छोड़ने के बाद अगर आप पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको फार्म 19 भरना पड़ता है.
  • Form31 : नौकरी करने के दौरान अगर एडवांस पीएफ निकालना पड़े या पीएफ अकाउंट में से कुछ हिस्सा निकालना पड़े, तो ऐसी स्थिति में फार्म 31 भरना पड़ता है.

नौकरी छोड़ने के बाद ऑनलाइन पीएफ कैसे निकाले?

  • नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ ऑनलाइन निकालने के लिए आपको सबसे पहले पीएफ निकालने की वेबसाइट पर जाना होगा. जो इस प्रकार से दिखाई देगा-
  • यहां पर अपना UAN नंबर तथा Password डालकर “Sign in” पर क्लिक कर देना है. नया इंटरफेस-
  • यहां पर आपको सबसे पहले Online Services पर क्लिक कर देना है. इसके बाद दिखाई दे रहे तीर के सामने “CLAIM (FORM-31, 19, 10C&10D) पर क्लिक कर देना है. नया इंटरफेस-
  • यहां पर आपको सभी जानकारी जैसे : EMPLOYEE NAME, DATE OF BIRTH, FATHER/HUSBAND NAME, MOBILE, AADHAR NO., BANK ACCOUNT NO, BRANCH NAME & ADDRESS, SERVICES DETAILS आधी जानकारी सही-सही भर देना है.
  • इसके बाद आपको प्रोसीड फार ऑनलाइन क्लेम (Proceed for Online Claim) का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है. अगर आप पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, तो I Want to Apply For शिक्षण के अंतर्गत Only PF Withdrawal Form-19 के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है.
  • इसके बाद आपको बैंक पासबुक की स्कैन फोटो कॉपी अपलोड करनी पड़ती है. पासबुक का साइज न्यूनतम 100KB तथा अधिकतम 500KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इसके अलावा बैंक पासबुक की फोटो कॉपी में बैंक संबंधित डिटेल्स सही-सही दिखना चाहिए.
  • इसके बाद सामने दिख रहे बॉक्स में अपने घर का पता और पिन कोड सही-सही भरकर Get Aadhar OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना चाहिए. क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी वेरीफाई करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है.
  • नौकरी छोड़ने के बाद ऑनलाइन पीएफ निकालने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है. और आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिल जाती है. जिसकी मदद से आप नौकरी छोड़ने के बाद ऑनलाइन पीएफ निकालने का स्टेटस चेक कर सकते हैं.

ऑनलाइन पीएफ निकालने की स्थिति कैसे चेक करें?

  • नौकरी छोड़ने के बाद अगर आपने ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए आवेदन किया है. तो आप ऑनलाइन ही पीएफ निकालने की स्थिति चेक कर सकते हैं. ऑनलाइन पीएफ क्लेम स्टेटस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • यहां पर आपको UAN Number, Password, Captcha Code भरकर “Sign In” पर क्लिक कर देना है. नया इंटरफेस 👇
  • इसके बाद आपको Online Services पर क्लिक करना है, जिसके अंतर्गत दिखाई दे रहे तीर के सामने “TRACK CLAIM STATUS” के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
  • क्लिक करते ही आपके सामने नया इंटरफेस खुल जाएगा, जहां पर आप ट्रैकिंग आईडी डालकर पीएफ ऑनलाइन आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं.

रिटायरमेंट के बाद पीएफ का पैसा नहीं निकालने पर क्या होगा?

दोस्तों अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ अकाउंट में से पैसा नहीं निकालता है, तो 55 साल तक पीएफ अकाउंट चालू रहेगा और उस पर ब्याज बनता रहेगा. इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद अगर कर्मचारी पीएफ अकाउंट से पैसा नहीं निकालता है, तो 3 साल बाद यानी 36 महीने के बाद उसका पीएफ अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है.

FAQs

1.नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पीएफ निकाल सकते हैं?

नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद पीएफ निकाल सकते हैं.

2.ऑनलाइन नौकरी छोड़ने के बाद मैं अपनी पीएफ राशि कैसे निकाल सकता हूं?

नौकरी छोड़ने के बाद अगर आप पीएफ निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. नौकरी छोड़ने के बाद ऑनलाइन पीएफ निकालने की प्रक्रिया इस आर्टिकल में बताया गया है.

3.PF का पूरा पैसा निकालने के लिए क्या करें?

पीएफ अकाउंट में से पूरा पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन फॉर्म 19 भरना होगा.

4.पीएफ का पूरा पैसा कब निकाल सकते हैं?

नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद आप पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं. इसके अलावा सेवानिवृत्ति होने के बाद पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं.

5.नौकरी छोड़ने से पहले मैं अपना पीएफ कैसे निकाल सकता हूं?

नौकरी छोड़ने से पहले अगर आप अपना पीएफ निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं. अगर आपको नौकरी करते हुए 5 साल हो गए हैं, तो ऐसे कई परिस्थितियां हैं जब आप पीएफ निकाल सकते हैं. नौकरी छोड़ने से पहले आप पीएफ कब कब निकाल सकते हैं, इसकी जानकारी इस आर्टिकल में बताया गया है.

6.नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद Pension निकाल सकते हैं?

नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद यानी 60 दिन बाद Pension निकाल सकते हैं. 

7.ऑनलाइन पीएफ का पैसा कितने दिन में आ जाता है?

ऑनलाइन पीएफ का पैसा 3 से 7 दिन के अंदर आ जाता है.

8.नौकरी छोड़ने के बाद कब तक आपका पीएफ खाता ब्याज अर्जित करेगा?

नौकरी छोड़ने के बाद 3 वर्षों तक लगातार आपके पीएफ अकाउंट में कोई पैसा जमा नहीं किया जाता है. तो आपके पीएफ अकाउंट में जमा धनराशि पर 3 साल बाद कोई ब्याज नहीं मिलेगा.

9.पीएफ का पैसा कितनी बार निकाल सकते हैं?

ईपीएफओ नियम के अनुसार रिटायरमेंट से पहले पीएफ का पैसा निकालते हैं तो आपको कारण बताना होगा. जैसे : अगर आप बेटा बेटी की शादी, भाई बहन की शादी, शिक्षा के लिए पीएफ निकालते हैं, तो 3 बार से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं.

10. एडवांस पीएफ कितनी बार निकाल सकते हैं?

कोई भी व्यक्ति एडवांस पीएफ तीन बार निकल सकता है. लेकिन पिछली बार निकासी से कम से कम 5 साल का अंतराल होना चाहिए.

इसे भी पढ़ें 👇

यूएएन नंबर से पीएफ कैसे चेक करें
पीएफ में बैंक अकाउंट नंबर कैसे जोड़े/चेंज करें?
पीएफ अकाउंट में मोबाइल नंबर कैसे जोड़े/चेंज करें
मोबाइल नंबर से पीएफ कैसे चेक करें
बिजली विभाग को एप्लीकेशन कैसे लिखें
मार्कशीट में नाम सुधारने के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखें
करणी माता जी मंदिर बीकानेर राजस्थान
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

1 thought on “नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ ऑनलाइन कैसे निकालें? – Modi Yojana”

Leave a Comment