Bihar Vivah Panjikaran : विवाह प्रमाण पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता हैI दो युवा दंपति के शादी के बाद ही आप विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैंI आज के इस आर्टिकल में मैं बताने वाला हूं, कि बिहार विवाह ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करेंI
बिहार मैरिज सर्टिफिकेट में पति पत्नी की पूरी जानकारी जैसे : पति का नाम, पत्नी का नाम, माता पिता का नाम, धर्म जाति, विवाह की तारीख, आधार कार्ड नंबर, विवाह का स्थान, स्थाई पता आदि जानकारी दी गई होती हैI अगर आप बिहार के निवासी हैं और आप अपना Bihar Vivah Panjikaran करवाना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल को ध्यान पूर्वक पूरा पढिएगाI
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बिहार विवाह प्रमाण पत्र क्या होता है?
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत शादीशुदा लोगों के लिए मैरिज सर्टिफिकेट एक कानूनी दस्तावेज होता हैI अगर आप बिहार के निवासी हैं और आपके पास बिहार मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कई योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैंI
विवाह प्रमाण पत्र किसी स्त्री पुरुष के पति पत्नी होने का प्रमाण होता हैI Marriage Certificate में उस पति पत्नी की पूरी जानकारी जैसे : नाम, विवाह का स्थान, विवाह की तारीख, माता पिता का नाम, आयु आदि दी गई होती हैI
विवाह प्रमाण पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसकी बहुत ही उपयोगिता हैI जैसे : पति-पत्नी का जॉइंट खाता खुलवाने के लिए, पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर अधिकार पाने के लिए, पति/पत्नी कि अगर सरकारी नौकरी है तो उसकी पेंशन पाने के लिए, इसके अलावा एलआईसी इंश्योरेंस का क्लेम करने के लिए, आदि ऐसे बहुत से कार्य है, जहां पर विवाह सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती हैI इसलिए अगर आप शादीशुदा हैं तो जल्दी से जल्दी अपना Bihar Vivah Praman Patra जरूर बनवा लेI
Bihar Vivah Panjikaran (Highlight)
आर्टिकल का नाम | मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन बिहार |
राज्य | बिहार |
लाभार्थी | राज्य के शादीशुदा दंपति |
उद्देश्य | शादीशुदा दंपति को विवाह प्रमाण पत्र प्रदान करना |
ऑफिशियल वेबसाइट | state.bihar.gov.in |
विवाह प्रमाण पत्र फार्म PDF Bihar | Download |
बिहार मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?
विवाह प्रमाण पत्र फार्म PDF Bihar : आपको बता दें कि बिहार मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अभी कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं हैI इसलिए आप को आफलाइन बनवाना पड़ेगाI
- सबसे पहले आपको बिहार विवाह पंजीकरण करने के लिए रजिस्टार ऑफिस जाना पड़ेगाI
- रजिस्ट्रार कार्यालय से आपको Bihar marriage certificate form PDF लेना हैI
- Bihar Marriage Certificate Application Form में पूछी गई सभी जानकारी को सही तरीके से भर देना हैI
- इसके बाद बिहार विवाह प्रमाण पत्र फार्म के साथ अपने सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी संलग्न कर देनी हैI
- फिर आपको बिहार मैरिज सर्टिफिकेट Registration Form को रजिस्टर कार्यालय में जमा कर देना हैI
- जमा करने के उपरांत रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारियों के द्वारा आपके आवेदन फार्म की जांच की जाएगीI
- अगर आपका आवेदन फार्म सही पाया जाता है, तो 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपका बिहार विवाह प्रमाण पत्र बना दिया जाता हैI
बिहार मैरिज सर्टिफिकेट के लिए दस्तावेज
अगर आप Bihar marriage registration कराने की सोच रहे हैं, तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिएI
- दोनों दंपतियों की फोटो
- लगने वाले गवाहों की फोटो
- दुल्हन का निवास प्रमाण पत्र
- दूल्हा का निवास प्रमाण पत्र
- दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र
- दूल्हा का जन्म प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- शादी का प्रमाण पत्र / विवाह आमंत्रण कार्ड / स्वघोषणा पत्र
- बिहार विवाह आवेदन फार्म
बिहार विवाह प्रमाण पत्र के लिए पात्रता
अगर आप बिहार मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की सोच रहे हैं, तो आपके पास निम्नलिखित पात्रताएं होनी चाहिएI
- दुल्हन की उम्र कम से कम 18 साल या उससे ऊपर होनी चाहिएI
- दूल्हा की उम्र कम से कम 21 साल या उससे ऊपर होनी चाहिएI
- शादी होने के उपरांत ही दोनों दंपति Bihar Marriage Certificate के लिए आवेदन कर सकता हैI
- जिस जिले में शादी पंजीकृत की जानी है, उस जिले में दोनों दंपतियों का कम से कम 1 महीने तक रहना होगाI
बिहार विवाह पंजीकरण के लिए शुल्क
अगर आप बिहार के नागरिक हैं और आप विवाह मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन पंजीकरण कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ₹100 का शुल्क जमा करना होता हैI हालांकि शुल्क की धनराशि समय समय अनुसार बदलती रहती हैI लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शादी के पंजीकरण के लिए ₹100 का शुल्क देना अनिवार्य होता हैI
यदि किसी व्यक्ति समुदाय अथवा धर्म को होने वाली शादी से आपत्ति हैI तो वह 7 दिन के अंदर शिकायत हेतु आवेदन कर सकता है आवेदन करने की फीस ₹500 निर्धारित की गई हैI
बिहार विवाह पंजीकरण का लाभ
अगर अभी तक आपने विवाह पंजीकरण नहीं कराया है, तो जल्दी से जल्दी अपना Bihar Marriage Praman Patra बनवा लें, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट Bihar के निम्नलिखित लाभ होती हैं जो इस प्रकार हैं-
- विवाह प्रमाण पत्र होने पर आप बड़ी आसानी से पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेज बनवा सकते हैंI
- Vivah Praman Patra होने पर आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ उठा सकते हैंI
- Marriage certificate के माध्यम से समाज में होने वाली बाल विवाह को रोका जा सकता हैI
- पति-पत्नी का बैंक में Join Bank Account खुलवाने के लिए विवाह प्रमाणपत्र की जरूरत पड़ती हैI
- पति की मौत के बाद उसकी संपत्ति पर अधिकार पाने के लिए विवाह प्रमाणपत्र की जरूरत पड़ती हैI
- पति/पत्नी की मौत की बात पेंशन पाने के लिए विवाह प्रमाणपत्र की जरूरत पड़ती हैI
- इसके अलावा LIC Insurance Claim या अन्य इंश्योरेंस क्लेम के लिए भी शादी प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती हैI
- पति द्वारा पत्नी को प्रताड़ित करने तथा घर से निकाल देने पर भी पत्नी के लिए विवाह प्रमाण पत्र बहुत जरूरी होता हैI
बिहार विवाह प्रमाण पत्र का उद्देश्य
आज के हमारे समाज में पति पत्नी के आपसी विवाद काफी ज्यादा हो रहे हैं, शादी के बाद कहीं पति पत्नी को छोड़ देता है, या पत्नी गलत तरीके से पति की संपत्ति पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करती हैI इसके अलावा हमारे समाज में बाल विवाह को रोकने के लिए के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा विवाह प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया गया हैI
इसीलिए अगर आप बिहार के निवासी हैं तो बिहार सरकार के आदेशानुसार आपके पास बिहार मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिएI Vivah Praman Patra पति की संपत्ति पर हिस्सा लेने, दहेज प्रताड़ित महिला को अधिकार दिलाने, आदि जैसे अधिकारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता हैI
Bihar Marriage Certificate Application Form PDF Download (FAQ)
1.बिहार विवाह निबंधन नियमावली 2006 PDF डाउनलोड कैसे करें?
2.Bihar Marriage Certificate Download कैसे करें?
3.Bihar Vivah Panjikaran कौन कर सकता है?
4.मैं बिहार में विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे प्राप्त कर सकता हूं?
5.बिहार विवाह प्रमाण पत्र के लिए कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है?
6.क्या बिहार में विवाह पंजीकरण अनिवार्य है?
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इस लेख को शिवानी यादव ने लिखा है। जो modi-yojana.com में मुख्य संपादक के रूप में कार्यरत हैं। शिवानी यादव ने हिंदी बिषय से B.A. और M.A. की है। इसके बाद लेखन क्षेत्र को अपना कैरियर बनाया। लेखन क्षेत्र में इनके पास 5 साल का अनुभव हैं। modi-yojana.com के संपादक, लेखक, के बारे में अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें।