Utter Pradesh Vidhwa Pension Yojana : उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा केंद्र सरकार की मदद से Utter Pradesh Vidhwa Pension Yojana की शुरुआत की गई है. इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में रहने वाले निराश्रित विधवा महिलाएं यानी कि वे महिलाएं जो विधवा हो गई हैं. उन्हें इस योजना के अंतर्गत हर महीने ₹300 दिया जाएगा.

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तो चलिए इस योजना के बारे में विस्तार से जान लेते हैं, जैसे : योजना पात्रता, पेंशन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज, उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन फार्म ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, उत्तर प्रदेश विधवा योजना का लाभ, उत्तर प्रदेश विधवा योजना का उद्देश्य

Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana (Highlight)

योजना का नामUP विधवा पेंशन योजना
राज्यउत्तर प्रदेश
लाभार्थीउत्तर प्रदेश की विधवा महिलाएं
योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि₹300 हर महीना
योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना
योजना के लिए Helpline Number 18004190001
योजना की Official Websitehttps://sspy-up.gov.in

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना

इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य में रहने वाली विधवा महिलाओं को हर महिने 300 रुपए की आर्थिक मदद देगी. क्योंकि दोस्तों एक महिला के जिंदगी की डोर उसके पति से जुड़ी होती है ऐसे में पति के मर जाने पर वह महिला बेसहारा हो जाती हैI उसके सामने सबसे बड़ी समस्या पैसों की होने लगती है, इसीलिए ऐसी विधवा महिलाओं को सहारा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार महीने का ₹300 यानी साल का ₹6000 आर्थिक मदद देगी.

यह आर्थिक धनराशि सीधे विधवा महिला के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा. विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए वही महिलाएं पात्र होगी, जो विधवा होंगी और जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच में होगी. तो दोस्तों अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़िए, क्योंकि यूपी विधवा पेंशन आनलाइन अप्लाई कैसे करें इसके विषय में मैंने नीचे बताया हुआ है.

UP विधवा पेंशन के लिए दस्तावेज

  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • वोटर आईडी
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

यूपी विधवा पेंशन के लिए पात्रता

  • आवेदन करने वाला व्यक्ति एक महिला होनी चाहिए.
  • आवेदिका उत्तर प्रदेश की निवासी होनी चाहिए.
  • आवेदिका की उम्र 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए.
  • आवेदिका का पति मर चुका हुआ, और वह एक विधवा की जिंदगी जी रही हो.
  • आवेदिका को उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र प्रदेश सरकार द्वारा किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ना मिलता हो.
  • आवेदिका और उसके परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से मिलाकर ₹200000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए.

यूपी विधवा पेंशन में आवेदन कैसे करें?

उत्तर प्रदेश कि वे निराश्रित विधवा महिलाएं जो पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करना चाहती हैं. तो वे नीचे दिए गए निम्नलिखित बातों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें.

  • इसके बाद आपको सबसे ऊपर दाएं की तरफ दिख रही, 3 लाइन पर क्लिक करना है.
  • इसके बाद आपको निराश्रित महिला पेंशन पर क्लिक करना है.
  • इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करें.
  • इस फार्म में आप अपना जनपद, नगरीय/ग्रामीण, तहसील, आवेदिका का नाम, जेंडर, जन्मतिथि, पति का नाम, श्रेणी, मोबाइल नंबर सब कुछ अच्छे से भर दे.
  • इस फार्म में आप अपना बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड, भर दें.
  • इस फार्म में आप अपने आय प्रमाण पत्र का विवरण, जैसे- आय प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या, आय प्रमाण पत्र क्रमांक भर दें.
  • इस फार्म में आप अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है.
  • इस फार्म में ऊपर दिख रहे बॉक्स में सही का टिक मार दे, इसके बाद नीचे कैप्चा कोड भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.
  • इसके बाद बस आपका ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है. इसके बाद आपको एक आनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, जिसे आप को नोट कर के रख लेना है.

UP विधवा पेंशन योजना लाभार्थी का चयन

  • जब आप पेंशन का एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं.
  • उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो BDO अधिकारी के पास जाता है.
  • बी डी ओ अधिकारी 60 दिनों के अंदर आपके एप्लीकेशन फार्म की जांच करता है, अगर आपका एप्लीकेशन फार्म सही पाया जाता है तो उसे आगे भेज देता है.
  • अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपका एप्लीकेशन फार्म एसडीएम के पास जाता है.
  • एसडीएम अधिकारी 60 दिनों के अंदर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जांच करता है, अगर आपका प्लीकेशन फार्म सही पाया जाता है तो वह फार्म आगे भेज दिया जाता है.
  • इसके बाद आपका एप्लीकेशन फार्म जिला परिवीक्षा अधिकारी के पास जाता है, उसके द्वारा आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जांच की जाती है, इसके बाद उसे आगे भेज देता है.
  • इसके बाद आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की पी.एफ.एम.एस. द्वारा खाता सत्यापन किया जाता है.
  • इसके बाद एक बार फिर जिला परिवीक्षा अधिकारी तथा पी. एफ. एम. एस. द्वारा आपके खाता विवरण का पुनः सत्यापन किया जाता है.
  • इतने प्रक्रिया से गुजरने के बाद अगर आपका आवेदन फार्म स्वीकृत कर लिया जाता है, तो आपको यूपी पेंशन योजना का लाभ मिलने लगता है.

UP पेंशन योजना लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें?

  • इसके लिए आपको सबसे पहले एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • इसके बाद आपको पेंशनर सूची (2022-23) पर क्लिक करना है.
  • इसमें आपको उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की लिस्ट दिखाई देगी, यहां से आपको अपना जिला चुन लेना है.
  • इसमें आपको शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास खंडों के नाम दिखाई देंगे, यहां से आपको अपना विकासखंड चुन लेना है.
  • इस लिस्ट में अपने विकास खंड के सभी ग्राम पंचायत दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आप अपना ग्राम पंचायत चुन लें.
  • इस लिस्ट में दिखाई दे रहें, ग्राम में से अपना ग्राम चुन लें.
  • इसके बाद आपके गांव की विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की सूची खुल जाएगी. यहां से आप अपना नाम देख सकते हैं.

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का लाभ

  • इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश में रहने वाले गरीबी रेखा से नीचे विधवा महिलाओं को मिलेगा.
  • यूपी विधवा पेंशन योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले विधवा महिलाओं को मिलेगा.
  • अगर कोई निराश्रित विधवा महिला नौकरी पेशा है, तो उसे विधवा पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा.
  • अगर कोई नहीं निराश्रित विधवा महिला किसी और प्रकार का पेंशन योजना का लाभ उठा रही है. तो उसे भी विधवा पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा.
  • अगर कोई निराश्रित विधवा महिला पेंशन योजना का लाभ उठाने के साथ पुनर्विवाह कर लेती है, तो उसे भी इस योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा.
  • अगर कोई निराश्रित विधवा महिला के बच्चे 18 साल से ऊपर हो गए हैं. तो उसे भी विधवा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

यूपी विधवा पेंशन का उद्देश्य

इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में रहने वाली विधवा महिलाएं जिनके पति अल्पायु में ही इस दुनिया से चल बसे, और वे बेसहारा हो गई. ऐसे मे उन विधवा महिलाओं का आर्थिक सहायता देने के लिए विधवा योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना का उद्देश्य यही है, कि उत्तर प्रदेश की निराश्रित विधवा महिलाएं एक आत्मनिर्भर बन सकें और अपने बल पर अपनी जिंदगी जी सकें. इसलिए उन्हें आर्थिक मदद के रूप में हर महीने ₹300 विधवा पेंशन योजना के तहत दिया जाता है.

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन हेतु हेल्पलाइन नंबर

यूपी पेंशन योजना से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या है, तो आप Helpline Number : 18004190001 पर फोन करके अपनी समस्या सुलझा सकते हैं.

FAQs

1. UP विधवा पेंशन योजना क्या है?

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में रहने वाली निराश्रित विधवा महिलाओं को उनकी आर्थिक मदद के लिए इस योजना के अंतर्गत हर महीने ₹300 दिया जाएगा.

2. विधवा पेंशन योजना के तहत कौन आवेदन कर सकता है?

विधवा पेंशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश की वह विधवा महिला आवेदन कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में है, और उनके पति इस दुनिया से चल बसे हो और उनके पास पति मृत्यु प्रमाण पत्र हो.

3. क्या उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन के लिए ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है?

अगर आप पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको अपने जिला में समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा.

4. विधवा पेंशन आवेदन के लिए क्या क्या कागज चाहिए?

मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट नंबर

5. विधवा पेंशन राशि कितनी मिलती है?

उत्तर प्रदेश की रहने वाली निराश्रित विधवा महिलाओं को सालाना ₹6000 की धनराशि यानि कि हर महीने ₹500 दिया जाता है। यह पैसा सीधे उनके बैंक के अकाउंट में आता है.

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