Uttar Pradesh Vidhwa Pension 2021 | उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना आनलाइन | Up Vidhwa Pension Yojana Form | यूपी विधवा पेंशन योजना आनलाइन आवेदन कैसे करें | विधवा पेंशन स्टेटस Up | SSPY Utter Pradesh Widow Pension Scheme 2021
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा केंद्र सरकार की मदद से उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में रहने वाले निराश्रित विधवा महिलाएं यानी कि वे महिलाएं जो विधवा हो गई हैं। उन्हें इस योजना के अंतर्गत हर महीने ₹300 दिया जाएगा। तो चलिए Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana 2021 के बारे में विस्तार से जान लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना पात्रता, उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज, उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन फार्म ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, उत्तर प्रदेश विधवा योजना का लाभ, उत्तर प्रदेश विधवा योजना का उद्देश्य
Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana 2021 (Highlight)
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश की विधवा महिलाएं |
योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि | ₹300 हर महीना |
योजना का उद्देश्य | विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
योजना के लिए Helpline Number | 18004190001 |
योजना की Official Website | https://sspy-up.gov.in |
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021
Uttar Pradesh Vidhwa Pension 2021 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य में रहने वाली विधवा महिलाओं को हर महिने 300 रुपए की आर्थिक मदद देगी | क्योंकि दोस्तों एक महिला के जिंदगी की डोर उसके पति से जुड़ी होती है ऐसे में पति के मर जाने पर वह महिला बेसहारा हो जाती है | उसके सामने सबसे बड़ी समस्या पैसों की होने लगती है, इसीलिए ऐसी विधवा महिलाओं को सहारा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार महीने का ₹300 यानी साल का ₹6000 आर्थिक मदद देगी |
यह आर्थिक धनराशि सीधे विधवा महिला के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा | उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए वही महिलाएं पात्र होगी, जो विधवा होंगी और जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच में होगी | तो दोस्तों अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़िए, क्योंकि Up Vidhwa Pension Yojana Online Apply Kaise Kare, इसके विषय में मैंने नीचे बताया हुआ है |
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 के लिए पात्रता
- आवेदन करने वाला व्यक्ति एक महिला होनी चाहिए।
- आवेदिका उत्तर प्रदेश की निवासी होनी चाहिए।
- आवेदिका की उम्र 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए।
- आवेदिका का पति मर चुका हुआ, और वह एक विधवा की जिंदगी जी रही हो।
- आवेदिका को उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र प्रदेश सरकार द्वारा किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ना मिलता हो।
- आवेदिका और उसके परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से मिलाकर ₹200000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए।
Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana 2021 Online Apply Kaise Kare
उत्तर प्रदेश कि वे निराश्रित विधवा महिलाएं जो उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 का लाभ उठाने के लिए विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करना चाहती हैं। तो वे नीचे दिए गए निम्नलिखित बातों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें।
1. पहले आपको उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको सबसे ऊपर दाएं की तरफ दिख रही, 3 लाइन पर क्लिक करना है।

3. इसके बाद आपको निराश्रित महिला पेंशन पर क्लिक करना है।

4. इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करें।

5. इस फार्म में आप अपना जनपद, नगरीय/ग्रामीण, तहसील, आवेदिका का नाम, जेंडर, जन्मतिथि, पति का नाम, श्रेणी, मोबाइल नंबर सब कुछ अच्छे से भर दे।

6. इस फार्म में आप अपना बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड, भर दें।

7. इस फार्म में आप अपने आय प्रमाण पत्र का विवरण, जैसे- आय प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या, आय प्रमाण पत्र क्रमांक भर दें।

8. इस फार्म में आप अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है।

9. इस फार्म में ऊपर दिख रहे बॉक्स में सही का टिक मार दे, इसके बाद नीचे कैप्चा कोड भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें,
10. इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 का ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।इसके बाद आपको एक आनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, जिसे आप को नोट कर के रख लेना है।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना लाभार्थी का चयन
- जब आप Utter Pradesh Vidhwa Pension Yojana online Application Form भर देते हैं|
- उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो BDO अधिकारी के पास जाता है |
- बी डी ओ अधिकारी 60 दिनों के अंदर आपके एप्लीकेशन फार्म की जांच करता है, अगर आपका एप्लीकेशन फार्म सही पाया जाता है तो उसे आगे भेज देता है |
- अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपका एप्लीकेशन फार्म एसडीएम के पास जाता है |
- एसडीएम अधिकारी 60 दिनों के अंदर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जांच करता है, अगर आपका प्लीकेशन फार्म सही पाया जाता है तो वह फार्म आगे भेज दिया जाता है |
- इसके बाद आपका एप्लीकेशन फार्म जिला परिवीक्षा अधिकारी के पास जाता है, उसके द्वारा आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जांच की जाती है, इसके बाद उसे आगे भेज देता है|
- इसके बाद आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की पी.एफ.एम.एस. द्वारा खाता सत्यापन किया जाता है |
- इसके बाद एक बार फिर जिला परिवीक्षा अधिकारी तथा पी. एफ. एम. एस. द्वारा आपके खाता विवरण का पुनः सत्यापन किया जाता है |
- इतने प्रक्रिया से गुजरने के बाद अगर आपका आवेदन फार्म स्वीकृत कर लिया जाता है, तो आपको Utter Pradesh Vidhwa Pension Yojana 2021 का लाभ मिलने लगता है |
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना लिस्ट 2021 में अपना नाम कैसे देखें
1.इसके लिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 की ऑफिशियल वेबसाइट– https://sspy-up.gov.in/HindiPages/widow_h.aspx पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको पेंशनर सूची (2020-21) पर क्लिक करना है।

3. इसमें आपको उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की लिस्ट दिखाई देगी, यहां से आपको अपना जिला चुन लेना है।

4. इसमें आपको शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास खंडों के नाम दिखाई देंगे, यहां से आपको अपना विकासखंड चुन लेना है।

5. इस लिस्ट में अपने विकास खंड के सभी ग्राम पंचायत दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आप अपना ग्राम पंचायत चुन लें।

6. इस लिस्ट में दिखाई दे रहें, ग्राम में से अपना ग्राम चुन लें।

7. इसके बाद आपके गांव की उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की सूची खुल जाएगी। यहां से आप अपना नाम देख सकते हैं।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 का लाभ
- इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश में रहने वाले गरीबी रेखा से नीचे विधवा महिलाओं को मिलेगा।
- उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले विधवा महिलाओं को मिलेगा।
- अगर कोई निराश्रित विधवा महिला नौकरी पेशा है, तो उसे उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- अगर कोई नहीं निराश्रित विधवा महिला किसी और प्रकार का पेंशन योजना का लाभ उठा रही है। तो उसे भी उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- अगर कोई निराश्रित विधवा महिला उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 का लाभ उठाने के साथ पुनर्विवाह कर लेती है, तो उसे भी इस योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा।
- अगर कोई निराश्रित विधवा महिला के बच्चे 18 साल से ऊपर हो गए हैं। तो उसे भी उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 का लाभ नहीं मिलेगा।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 का उद्देश्य
इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में रहने वाली विधवा महिलाएं जिनके पति अल्पायु में ही इस दुनिया से चल बसे, और वे बेसहारा हो गई। ऐसे मे उन विधवा महिलाओं का आर्थिक सहायता देने के लिए उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य यही है, कि उत्तर प्रदेश की निराश्रित विधवा महिलाएं एक आत्मनिर्भर बन सकें और अपने बल पर अपनी जिंदगी जी सकें। इसलिए उन्हें आर्थिक मदद के रूप में हर महीने ₹300 उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 के तहत दिया जाता है|
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 हेल्पलाइन नंबर
Utter Pradesh Vidhwa Pension Yojana 2021 से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या है, तो आप Helpline Number : 18004190001 पर फोन करके अपनी समस्या सुलझा सकते हैं |
Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana 2021 FAQ
1. उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 क्या है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में रहने वाली निराश्रित विधवा महिलाओं को उनकी आर्थिक मदद के लिए उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 के अंतर्गत हर महीने ₹300 दिया जाएगा।
2. विधवा पेंशन योजना के तहत कौन आवेदन कर सकता है।
विधवा पेंशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश की वह विधवा महिला आवेदन कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में है, और उनके पति इस दुनिया से चल बसे हो और उनके पास पति मृत्यु प्रमाण पत्र हो।
3. क्या उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन के लिए ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है।
अगर आप उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको अपने जिला में समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा।
4. उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए क्या क्या कागज चाहिए।
मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट नंबर
5. उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन कितनी मिलती है।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की रहने वाली निराश्रित विधवा महिलाओं को सालाना ₹6000 की धनराशि यानि कि हर महीने ₹500 दिया जाता है। यह पैसा सीधे उनके बैंक के अकाउंट में आता है।
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निष्कर्ष
दोस्तों इस आर्टिकल में हमने Utter Pradesh Vidhwa Pension Yojana 2021 क्या है, पात्रता, दस्तावेज, उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना Online Apply Kaise Kare, Up Vidhwa Pension Yojana Status Kaise Check Kare, उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का लाभ, आदि के बारे में पूरा विस्तार से बताया है, अगर फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं |
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