उत्तर प्रदेश में रहने वाले गरीब मजदूर श्रमिक परिवार जिनके पास इतनी आमदनी नहीं होती है कि वह अपनी बेटी की शादी कर सके। ऐसी में बेटियों का जन्म लेना उनके लिए बोझ लगता है, इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं सामूहिक विवाह योजना क्या है, और उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करे।
यूपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ताजा खबर
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा Mukhymantri Kanya Samuhik Vivah Yojana में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं। पहले विवाह का आवेदन विवाह के तुरंत बाद या फिर 6 महीने बाद आवेदन करना होता था। लेकिन अब इस समय सीमा को बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या हैं?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा यह योजना उन गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों के लिए शुरू किया गया है जो परिवार गरीबी की वजह से अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते हैं। इस योजना के अंतर्गत अब हर गरीब परिवार जो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाता है, इस सामूहिक विवाह में भाग लेकर अपनी बेटी की शादी कर पाएगा। इस सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में लगने वाला सारा खर्च उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी।
आज के समय में बेरोजगारी इस कदर से फैला हुआ है कि गरीब और मध्यमवर्गीय, श्रमिक परिवार बेटी होना पाप समझते हैं उन्हें अपनी सर का बोझ समझाते हैं। उन्हें हमेशा यह चिंता होती है कि वह अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत अब हर गरीब परिवार अपनी बेटी की शादी बड़ी आराम से कर सकता है।
UP Samuhik Vivah Yojana Registration (Highlight)
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना रजिस्ट्रेशन कैसे करें |
योजना की शुरुआत | 1 अक्टूबर 2017 |
योजना की अंतिम तिथि | 1 अक्टूबर 2024 |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | राज्य की नवविवाहिता लड़कियां |
उद्देश्य | गरीब परिवार के बेटी की शादी हेतु अनुदान देना |
आर्थिक सहायता | ₹51000 |
ऑफिशियल वेबसाइट | sspy-up.gov.in |
Utter Pradesh Samuhik Vivah Yojana Registration Kaise Kare.
- दोस्तों अगर आप भी उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आपको नीचे दिए गए सभी बातों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा।
- इसके लिए आपको सबसे पहले अपने नजदीकी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या अन्य सरकारी विभाग में जाना होगा।
- और वहां से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एप्लीकेशन फार्म लाना होगा।
- इस फार्म में पूछे गए सभी जानकारी को सही-सही भर देना है। आपको ध्यान रखना है या फार्म बिल्कुल मुफ्त मिलता है, इसके लिए आपको किसी को भी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है।
- इस फार्म को भरने के बाद इसके साथ अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को संलग्न कर दे।
- इसके बाद इस फार्म को ले जाकर उसी ऑफिस में जमा कर दें, जहां से आपने फार्म लाया था।
- इसके बाद सरकारी विभागों के अंतर्गत आप के फार्म की जांच की जाएगी।
- अगर आपका आवेदन फार्म सही पाया जाता है तो आपको भी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पंजीकृत कर दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना रजिस्ट्रेशन पात्रता
- आवेदन करने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदन करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला, या श्रामिक मजदूर होना चाहिए।
- इस योजना में तलाकशुदा पुरुष या तलाकशुदा स्त्री भी भाग ले सकते हैं।
- इस योजना में विधवा औरत और विदुर पुरुष भी भाग ले सकते हैं।
- उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम 10 जोड़ों को सम्मिलित किया जाता है।
- सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर तथा लड़की की उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए।
- सामूहिक विवाह योजना समारोह में भाग लेने वाले वर और वधू के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- बैंक अकांउट से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए।
- किसी परिवार की केवल दो लड़कियां ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Registration करने के लिए दस्तावेज
- आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का वोटर कार्ड
- वर वधू का पासपोर्ट साइज फोटो
- वर वधू का जन्म प्रमाण पत्र
- वर वधू का बैंक पासबुक
यूपी सामूहिक विवाह योजना में मिलने वाला आरक्षण
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी जाति को एक नजर से देखते हुए सभी जातियों के लोगों को अलग-अलग आरक्षण का लाभ दिया जाता है।
सामान्य वर्ग | 20% |
अल्पसंख्यक वर्ग | 15% |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 30% |
अनुसूचित जाति/जनजाति | 35% |
यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ
- इस योजना का लाभ उन स्त्री और पुरुष को भी मिलेगा, जिनका अपने जीवनसाथी से तलाक हो चुका है।
- इस योजना का लाभ विधवा महिलाओं और विदुर पुरूषों को भी मिलेगा।
- इस योजना के अंतर्गत सभी विवाहित जोड़े को सरकार द्वारा ₹35000 की आर्थिक मदद भी दी जाएगी।
- इस योजना में भाग लेने वाले गरीब परिवार की बेटी को सरकार अंगूठी, बिछिया तथा शादी के पोशाक भी प्रदान करेगी।
- इस योजना के अंतर्गत होने वाली सभी शादियों को जिलाधिकारी द्वारा पंजीकृत किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत शादी होने पर नवविवाहित जोड़े को एक नया मोबाइल फोन तथा अन्य घरेलू सामान भी दिया जायेगा।
- इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के रहने वाले सभी जातियों को मिलेगा। मगर वे इस योजना के नियम और शर्तों के अंतर्गत आते हो।
- जन विवाह कार्यक्रम स्थानीय पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, अर्ध सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन जैसे स्थानीय द्वारा आयोजित किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के रहने वाले निवासी ही उठा सकते हैं।
यूपी सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य
दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पहले बाल विवाह होता था, लड़कियों की कम आयु में शादी कर दी जाती थी। और आज भी लड़की होना माता-पिता के लिए बोझ माना जाता है। इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana शुरू की है।
इस योजना के अंतर्गत अब कोई भी गरीब घर की लड़की पहले अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, इसके बाद शादी की उम्र होने पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत उसका विवाह कर दिया जाता है।
यूपी सामूहिक विवाह अनुदान योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड
अगर आप भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। तो बड़ी आसानी से Samuhik Vivah Yojana Registration Form Download पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश के अंतर्गत क्या-क्या मिलता है?
सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश के अंतर्गत विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, गरीब परिवार की बेटियों के आर्थिक मदद के लिए ₹51000 की धनराशि दी जाती है। जिनमें से ₹35000 गृहस्थ जीवन की स्थापना के लिए बेटी के खाते में ट्रांसफर की जाती है। तथा ₹10000 के समान जैसे कपड़े, पायल, बर्तन आदि दिए जाते हैं, इसके अलावा सामूहिक विवाह आयोजन में ₹6000 की धनराशि खर्च की जाती है।
सामूहिक विवाह के नियम क्या है?
सामूहिक विवाह के अंतर्गत पहले एक साथ 10 जोड़ों की शादी कराई जाती थी। लेकिन जब से भारत में कोरोना वायरस फैला तब से एक बार में 5 जोड़ों की शादी कराई जाती है। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सामान्य वर्ग के अंतर्गत आने वाले गरीब परिवार की बेटियों की शादी कराई जाती है।
Utter Pradesh Samuhik Vivah Yojana Registration Kaise Kare (FAQ)
1.UP Samuhik Vivah Yojana Registration करने की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है?
2.यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
3.Samuhik Vivah Yojana Registration UP के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है
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इस लेख को शिवानी यादव ने लिखा है। जो modi-yojana.com में मुख्य संपादक के रूप में कार्यरत हैं। शिवानी यादव ने हिंदी बिषय से B.A. और M.A. की है। इसके बाद लेखन क्षेत्र को अपना कैरियर बनाया। लेखन क्षेत्र में इनके पास 5 साल का अनुभव हैं। modi-yojana.com के संपादक, लेखक, के बारे में अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें।
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