राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में रहने वाली विधवा/तलाकशुदा/निराधार महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना शुरू की है। Rajasthan Vidhwa Pension Yojana के अंतर्गत विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए प्रदान किया जाएगा। अगर आप भी विधवा पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं।
सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग राजस्थान द्वारा शुरू हुई विधवा पेंशन का लाभ उठाना चाहते हैं। तो इस आर्टिकल को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। क्योंकि इस आर्टिकल में हम राजस्थान विधवा पेंशन में रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज, लाभ और विशेषताएं आदि जानकारी बताने वाले हैं।
राजस्थान विधवा पेंशन योजना क्या है?
इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में रहने वाली महिलाएं जिनके पति की मृत्यु के बाद वे विधवा हो गई है। और इन विधवा महिलाओं की उम्र 18 साल से ऊपर तथा 60 साल से कम है। ऐसी महिलाओं को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग राजस्थान (Social Justice & Empowerment Department Rajasthan) द्वारा विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1500 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। ताकि वे अपनी दैनिक जीवन खर्चों को पूरा कर सकें। विधवा पेंशन योजना राजस्थान को मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है।
दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में पति की मृत्यु के बाद विधवा महिलाओं के जीवन में काफी संकट आ जाता है। और उनके सामने सबसे बड़ी समस्या पैसों की आ जाती है। जरूरी खर्चो तथा बच्चों के लालन-पालन के लिए हर जगह पैसे की जरूरत पड़ती है। ऐसे में ना चाहते हुए भी उन लाचार महिलाओं को अपने सगी संबंधित, पड़ोसी, समाज के सामने हाथ फैलाना पड़ता है।
विधवा महिलाओं की इन्हीं मुश्किलों को हल करने के लिए राजस्थान सरकार अपने राज्य में रहने वाली विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में हर महीने 1500 की धनराशि देती है। राजस्थान सरकार की तरह अन्य राज्य सरकार भी अपने राज्य में रहने वाली विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन योजना का लाभ देती है।
Rajasthan Vidhwa Pension Yojana (Highlight)
आर्टिकल का नाम | मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना |
राज्य | राजस्थान |
विभाग | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग |
लाभार्थी | राज्य की विधवा महिलाएं |
उद्देश्य | आर्थिक मदद करना |
पेंशन राशि | 1500 रुपए प्रति माह |
आधिकारिक वेबसाइट | क्लिक करें |
हेल्पलाइन नंबर | 0141-5111007 |
राजस्थान विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको नीचे दी गई सभी बातों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा।
- सबसे पहले आपको मोबाइल प्ले स्टोर में जाना है, वहां से राजस्थान सोसियल पेंशन डाउनलोड कर लेना है।
- एप्लीकेशन ओपन करने के बाद अपनी भाषा को सलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पहला आप्शन पेंशन आवेदन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है, फिर Generate OTP पर क्लिक कर देना है। ओटीपी भरने के बाद Get Datails पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद अपना जन आधार कार्ड नंबर डालकर Search पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही परिवार के सभी सदस्यों का नाम दिखाई देगा।
- परिवार के जिस सदस्य का पेंशन अप्लाई करना चाहते हैं, उसे सलेक्ट कर लेना है। फिर विधवा पेंशन को सलेक्ट करना है।
- इसके बाद आपको बायोमेट्रिक मशीन से या चेहरा से वेरिफाई करने के लिए एक आप्शन को चुनें।
- अगर आप ने Face wise को चुना है, तो नीचे बाक्स में सही ✅ का टिक लगाएं, इसके बाद फेस कैप्चर पर क्लिक कर देना है।
- जिस व्यक्ति का पेंशन आवेदन करना चाहते हैं, उसका चेहरा अच्छे से कैप्चर करना है। इसके बाद Validate पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आवेदक का सभी जानकारी भरना है, हालांकि कुछ जानकारी पहले से भरा रहता है। कुछ जानकारी भरना पड़ता है। इसके बाद i Agree पर सही ✅ का टिक लगाकर Save पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, जिसे नोट करके रख लेना चाहिए। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म तथा जरूरी दस्तावेज को ले जाकर ब्लाक में जमा कर देना है।
विधवा पेंशन योजना राजस्थान डॉक्यूमेंट
अगर आप समाजिक सुरक्षा पेंशन राजस्थान का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सोच रहे है, तो आपके पास नीचे दिए गए निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए।
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- विधवा महिला का बैंक पासबुक
- विधवा महिला का आय प्रमाण पत्र
- विधवा महिला का वोटर आईडी कार्ड
- विधवा महिला का आधार कार्ड
- विधवा महिला का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- विधवा महिला का राशन कार्ड
विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता
- राजस्थान राज्य की रहने वाली विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती है।
- राजस्थान विधवा पेंशन स्कीम का लाभ पाने के लिए विधवा महिला की उम्र 18 वर्ष से ऊपर तथा 65 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- विधवा महिला की वार्षिक आय 48000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विधवा महिला के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। और ना ही विधवा महिला को पति की पेंशन का लाभ मिल रहा हो।
- विधवा महिला का बैंक में खाता खुला होना चाहिए, क्योंकि विधवा महिला पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
- विधवा महिला गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली होनी चाहिए।
पेंशन योजना ऑफलाइन प्रक्रिया
- अगर आप ऑफलाइन माध्यम से विधवा पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने क्षेत्र के विकास अधिकारी/पंचायत समिति/तहसील कार्यालय/जिला कलेक्टर कार्यालय के पास जाना होगा।
- वहां से आपको राजस्थान विधवा पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म ले लेना हैI आपको बता दूं कि विधवा पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म निशुल्क होता है।
- इसके बाद विधवा पेंशन आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी को भरकर उसके साथ अपने सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी लगा देना है।
- इसके बाद इस आवेदन फार्म को ले जाकर विकास अधिकारी/पंचायत समिति/तहसील कार्यालय/जिला कलेक्टर कार्यालय में जमा कर देना है।
- जमा करने के उपरांत विधवा पेंशन विभाग के अधिकारियों द्वारा आपके आवेदन फार्म की जांच की जाएगी, अगर आवेदन फार्म सही पाया जाता है, तो आपको भी विधवा पेंशन स्कीम राजस्थान का लाभ मिलने लगेगा।
राजस्थान विधवा पेंशन पोर्टल पर लॉगिन कैसे करें?
सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर लॉगइन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
यहां पर आपको उपयोगकर्ता पहचान डालें, पासवर्ड डालें, उपरोक्त कोड दर्ज करें, इसके बाद “लॉग इन करें” पर क्लिक कर देना है।
विधवा पेंशन योजना राजस्थान Status.
अगर आपने योजना के लिए आवेदन किया है, तो आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए आपको सबसे पहले विधवा पेंशन पोर्टल Rajasthan की वेबसाइट पर जाना होगा।
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर आने के बाद ऊपर दिखाई दे रहे चित्र के अनुसार तीर के सामने “Reports” पर क्लिक कर देना है।
Reports पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कई ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको ऊपर दिखाई दे रहे चित्र के अनुसार तीर के सामने “Pensioner Online Status” पर क्लिक कर देना है।
राजस्थान विधवा पेंशन आवेदन करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, जिसे Application No बाक्स में भर देना है। इसके बाद कैप्चा कोड भरकर “Show Status” पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने राजस्थान विधवा पेंशन स्टेटस दिखाई देंगे लगेगी।
Rajasthan Vidhwa Pension Scheme सहायता राशि
राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान की विधवा महिलाओं को ₹500 से लेकर ₹1500 तक आर्थिक पेंशन राशि दी जाती है। 18 वर्ष से ऊपर तथा 60 साल से कम विधवा महिलाओं को ₹500 की विधवा पेंशन राशि दी जाती है। वहीं पर 60 साल से ऊपर तथा 75 साल से कम विधवा महिलाओं को ₹1000 की पेंशन राशि दी जाती है। इसके अलावा 75 वर्ष से ऊपर विधवा महिलाओं को 1500 रुपए की विधवा पेंशन राशि दी जाती है।
आयु पेंशन | राशि |
18-59 वर्ष | 500रू/माह |
60-74 वर्ष | 1000रु/माह |
75 वर्ष से ऊपर | 1500रु/माह |
विधवा पेंशन योजना राजस्थान भुगतान की प्रक्रिया
राजस्थान सरकार के द्वारा विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन योजना की धनराशि दो किस्तों में दी जाती है। पहला किस्त अप्रैल से सितंबर के बीच दी जाती है, तथा दूसरी किस्त अक्टूबर से मार्च के महीने के बीच दी जाती है। इस प्रकार 1 साल में दो बार विधवा महिलाओं के बैंक खाता में विधवा पेंशन राशि ट्रांसफर की जाती है।
विधवा पेंशन योजना राजस्थान का लाभ
- जो विधवा महिलाएं गरीबी में अपना जीवन यापन कर रही है, उन्हें एक आर्थिक सहायता मिल जाएगी।
- ऑनलाइन आवेदन करने से पैसे और समय दोनों की बचत होती है।
- पति की मृत्यु के बाद विधवा महिलाओं को किसी दूसरे के सामने पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता है।
- इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से ऊपर तथा 60 वर्ष से कम आयु की विधवा महिलाओं को ₹500 की विधवा पेंशन धनराशि दी जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से ऊपर तथा 75 वर्ष से कम आयु की विधवा महिलाओं को ₹1000 की विधवा पेंशन धनराशि दी जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत 75 वर्ष से ऊपर विधवा महिलाओं को ₹1500 की विधवा पेंशन धनराशि दी जाती है।
- विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता तथा उनकी जिंदगी को उज्जवल बनाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई है।
राजस्थान विधवा पेंशन लिस्ट कैसे देखें?
आपके गांव में किन-किन महिलाओं को विधवा पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। यह जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। लाभार्थी सूची चेक करने के लिए नीचे दिए गए प्रक्रिया को फॉलो करें-
मुख्यमंत्री पेंशन योजना राजस्थान लाभार्थी सूची चेक करने के लिए आपको सबसे पहले राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया सामाजिक सुरक्षा पेंशन वेबसाइट पर जाना होगा।
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन की ऑफिशल वेबसाइट पर आने के बाद आपके ऊपर दिखाई दे रहे चित्र के अनुसार तीर के सामने “Reports” पर क्लिक कर देना है।
Reports क्लिक करने के बाद आपके सामने नया इंटरफेस खुल जाएगा, यहां पर आपको ऊपर दिखाई दे चित्र के अनुसार तीर के सामने “Beneficiary Report” पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपके सामने जिलों की सूची दिखाई देगी, आपको अपने जिले पर क्लिक कर देना हैI इसके बाद Rural/Urban में से अपना क्षेत्र चुन लेना है। इसके बाद अपना ग्राम पंचायत चुन लेना हैI इसके बाद आपको Village Name पर क्लिक कर देना है।
यहां पर अपने गांव की विधवा पेशन लिस्ट देख सकते हैंI और यह पता कर सकते हैं कि पेंशन योजना लिस्ट में अपना नाम हैं या नहीं है।
विधवा पेंशन योजना राजस्थान हेल्पलाइन नंबर
अगर आपको विधवा पेंशन योजना से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना है, तो आप सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग राजस्थान से संपर्क कर सकते हैं।
Helpline Number | 0141-5111007 / 0141-5111010 / 0141-2740637 |
Email ID | ssp-rj[at]nic.in |
FAQs
1. राजस्थान में विधवा पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?
2. राजस्थान में विधवा पेंशन कितनी मिलती हैं?
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इस लेख को शिवानी यादव ने लिखा है। जो modi-yojana.com में मुख्य संपादक के रूप में कार्यरत हैं। शिवानी यादव ने हिंदी बिषय से B.A. और M.A. की है। इसके बाद लेखन क्षेत्र को अपना कैरियर बनाया। लेखन क्षेत्र में इनके पास 5 साल का अनुभव हैं। modi-yojana.com के संपादक, लेखक, के बारे में अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें।