मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना उत्तराखंड

दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें। क्योंकि आज के आर्टिकल में मैं उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में बताने वाला हूं। किस प्रकार आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं तथा इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा Mukhyamantri Swasthya Bima Yojana Uttrakhand से संबंधित और जानकारी इस आर्टिकल में बताया जाएगा।

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उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड के ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। ताकि जिन नागरिकों के पास अपने इलाज के पैसे नहीं है, वह इस योजना का लाभ उठाकर अपना तथा अपने परिवार का इलाज करा सके। इस योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी को ₹50000 से लेकर ₹125000 की सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी। चलिए इस आर्टिकल में आगे हम उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Table of Contents

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना क्या हैं?

उत्तराखंड में ऐसे बहुत से परिवार हैं, जो गरीबों के चलते अपना ठीक ढंग से इलाज नहीं करा पाते हैं, और उनके सामने ही उनके परिवार गरीबी की वजह से इस दुनिया से चले जाते है। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने बर्ष 2015 में इस योजना की शुरुआत की है।

इस योजना के अंतर्गत अब उत्तराखंड के जो गरीब परिवार है, जो पैसों के कारण अपने परिवार का और अपना ठीक ढंग से इलाज नहीं करवा पाते हैं। इस योजना की आ जाने से अब वे लोग अपना सही अस्पताल में और सही ढंग से अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है कि उत्तराखंड के आयकर दाता परिवार, राज्य कर्मचारी के परिवार, रिटायर पेंशन धारकों के परिवारों को इस योजना के लाभ नहीं दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (Highlight)

आर्टिकल का नाममुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना उत्तराखंड
राज्यउत्तराखंड
योजना की शुरुआतवर्ष 2015
लाभार्थीउत्तराखंड के निवासी
उद्देश्य राज्य के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देना
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइटक्लिक करें

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना उत्तराखंड आनलाइन आवेदन कैसे करें?

इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद ही आप आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

योजना के लिए पात्रता

  • आवेदन करने वाला व्यक्ति उत्तराखंड राज्य निवासी होना चाहिए।
  • आवेदन करने वाला व्यक्ति बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए।
  • आवेदन करने वाला व्यक्ति बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए।
  • आवेदन करने वाला व्यक्ति कोई सरकारी नौकरी ना करता हों।
  • आवेदन करने वाला व्यक्ति कोई सरकारी पेंशन ना पाता हों।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना उत्तराखंड के लिए दस्तावेज

  • आवेदक आधार कार्ड
  • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
  • आवेदक का बीपीएल राशन कार्ड
  • या आवेदक का एपीएल राशन कार्ड
  • आवेदक का आय प्रमाण पत्र
  • आवेदक का बैंक पासबुक
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदक का मोबाइल नंबर

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना उत्तराखंड का लाभ

  • गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • गंभीर बीमारियों के लिए उत्तराखंड राज्य में कैशलेस उपचार की व्यवस्था है।
  • इस योजना के अंतर्गत ₹50000 का कवर दिया जाता है।
  • ₹50000 के कवर में लगभग 1206 रोगों का उपचार किया जाता है।
  • इस योजना के अंतर्गत बहुत गंभीर बीमारी हो जाने पर ₹125000 का कवर पैकेज दिया जाता है।
  • ₹125000 की खबर में लगभग 458 रोगों का उपचार किया जाता हैं।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में किस आधार पर लोगों को शामिल किया जाएगा?

निर्वाचन आयोग के मतदाता डाटा के आधार पर :- इस योजना में भारत के निर्वाचन आयोग के मतदाता डाटा के अनुसार उत्तराखंड में मौजूद लगभग 70.45 लाख मतदाताओं को शामिल किया जाएगा।

ग्राम्य विकास के नरेगा प्रकोष्ठ के डाटा के आधार पर :- उत्तराखंड राज्य के वे निवासी जिन्होंने नरेगा योजना में कम से कम 15 दिन का रोजगार किया हो। ऐसे नरेगा मजदूर परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।

ग्रामीण विकास विभाग के बीपीएल डेटा के आधार पर :- 6.23 लाख परिवारों को ग्रामीण विकास विभाग के BPL डाटा के आधार पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

शहरी विकास विभाग के बीपीएल डाटा के आधार पर :- शहरी विकास विभाग के BPL डेटा के आधार पर 1.5 लाख परिवारों को Mukhymantri Swasthya Bima Yojana Uttarakhand का लाभ दिया जाएगा।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड में रहने वाले गरीब परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में जो गरीब परिवार यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग या फिर गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोग जिन्हें अपने परिवार को किसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए बेहतर उपचार नहीं मिल पाता।

उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वे अपने परिवार का सही अस्पताल में सही ढंग से इलाज करा सके। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब उत्तराखंड में रहने वाले गरीब परिवार अपना तथा अपने परिवार के किसी बीमारी का बेहतर इलाज करा सकते हैं।

स्वास्थ्य बीमा स्कीम हेल्पलाइन नंबर

Executive Director Uttarakhand Health & Family Welfare Society Health Directorate, Dandalokhand P.O. Gujrara, Sahastradhara Road, Dehradun, Uttarakhand Contact No. 0135-2608646

FAQs

1. Mukhymantri Swasthya Bima Yojana Uttarakhand क्या है?

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के रहने वाले गरीब परिवारों के लिए यह कल्याणकारी योजना शुरू की गई हैंI इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा।

2. कौन उठा सकता है उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ?

बिना किसी जाति पाति का भेदभाव करते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी इस योजना का लाभ उत्तराखंड के सभी वर्ग के गरीब नागरिक उठा सकते हैं। ताकि बीमारी के वक्त पैसों के अभाव में भी वे अपना ठीक ढंग से इलाज करवा सके।

3. Mukhymantri Swasthya Bima Scheme का लाभ किन लोगों को नहीं दिया जाएगा?

उत्तराखंड के रहने वाले सरकारी कर्मचारी के परिवार, अधिकारी की परिवार, राज्य के पेंशन धारक, जैसे लोगों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

4. उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कितना बीमा राशि प्रदान की जाएगी?

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को ₹50000 का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।

5. Uttarakhand MSBY Number क्या है?

UK MSBY Number : 18002332530

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