मुख्यमंत्री सौर स्वारोजगार योजना 2024 : ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज, पात्रता

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं, किसानों और प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के बेरोजगार युवा, किसान, प्रवासी मजदूर अपने निजी भूमि पर अथवा लीज पर भूमि लेकर उस पर सौर ऊर्जा प्लांट बनवा सकते हैं।

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दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड का लाभ पाना चाहते हैं। तो इस आर्टिकल को ध्यान पूर्वक पूरा पढ़िएगा। क्योंकि इस आर्टिकल में हम योजना की पूरी जानकारी देंगे. इसके साथ साथ आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, आदि जानकारी भी प्रदान की जाएगी।

Table of Contents

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना क्या है?

उत्तराखंड राज्य में रहने वाले बेरोजगार युवाओं, किसानों, प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। उत्तराखंड सरकार द्वारा इस योजना के तहत 25 किलोवाट क्षमता के ही सोलर पावर प्लांट को ही अनुमन्य दिया जाएग। इसके साथ साथ इस योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण अनुदान आदि भी अनुमन्य दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 10000 बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।

इस योजना के शुरू होने से प्रदेश में रहने वाले बेरोजगार युवाओं, किसानों और प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल सकेगा। और वे अपने तथा अपने परिवार का ठीक से जीवन यापन कर पाएंगे। Mukhyamantri Saur Swarojgar Scheme का लाभ पाने के लिए इस योजना के तहत पात्रताएं पूरी करना अनिवार्य है। इसके साथ आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana (Highlight)

योजना का नाममुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना
योजना की शुरुआतत्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री (उत्तराखंड)
राज्यउत्तराखंड
योजना लाभार्थीउत्तराखंड राज्य के बेरोजगार युवा, किसान, प्रवासी मजदूर
ऑफिसियल वेबसाइटmsy.uk.gov.in
योजना का उद्देश्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर को कम करना

सोलर पावर प्लांट स्थापना हेतु तकनीकी मानक

  • इस योजना के अंतर्गत 25 किलोवाट क्षमता के संयंत्र आवंटित किए जाएंगे।
  • 25 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए कम से कम 300 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता पड़ेगी।
  • 40000 रुपए प्रति किलो वाट की दर से 25 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट की कुल लागत 1000000 रुपए आयेंगी।
  • 25 किलो वाट सोलर पावर प्लांट से 1 साल में लगभग 38000 यूनिट विद्युत उत्पादन हो सकेगी।
  • इस योजना के अंतर्गत सोलर पावर प्लांट से उत्पादित विद्युत को यूपीसीएल द्वारा उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर पर 25 वर्ष तक क्रय किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का लाभ

Mukhyamantri Solar Swarojgar Yojana के अंतर्गत प्रदेश के बेरोजगार युवा, किसानों और प्रवासी मजदूरों को निम्नलिखित लाभ मिलता है। जो इस प्रकार है-

  • 25 किलोवाट क्षमता की solar power plant अपनी भूमि पर लगाने पर 1 साल में लगभग 38000 यूनिट विद्युत उत्पादन हो सकेगा।
  • 25 किलो वाट क्षमता की सोलर पावर प्लांट लगाने पर लगभग 1000000 रुपए का व्यय आता है।
  • विनिर्माणक गतिविधि हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) विभाग द्वारा लागू मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवंटित सोलर पावर प्लांट की स्थापना पर अनुमन्य अनुदान / मार्जिन मनी और लाभ प्राप्त हो सकेंगे।
  • MSME एवं वित्त विभाग की सहमति से वर्षवार लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के 10,000 बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी अपनी निजी भूमि पर अथवा लीज की भूमि लेकर 25 किलो वाट का Solar Power Plant स्थापित कर सकेंगे।
  • इस योजना के शुरू होने से कोरोना काल में दूसरे प्रदेश से लौट कर वापस आए प्रवासी मजदूरों जिनका रोजगार छिन गया है। ऐसे लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा।
  • इस योजना के शुरू होने से प्रदेश में बेरोजगारी दर में कमी आएगी और वहां के लोग खुद का स्वरोजगार शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं।

Mukhyamantri Saur Swarojgar Scheme Uttarakhand का उद्देश्य

दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में बेरोजगारी की संख्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। और जब से कोरोनावायरस का प्रकोप आया तबसे बेरोजगारी की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए भारत के सभी राज्य अनेक अनेक प्रकार की योजनाएं लागू कर रही है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके और वे आत्मनिर्भर की जिंदगी जी सकें।

इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी अपनी राज्य में बेरोजगारी कम करने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के बेरोजगार युवा, प्रवासी मजदूर, किसान आदि लोगों को स्वरोजगार मिल सकेगा। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवा अपनी निजी भूमि पर अथवा लीज पर ली गई भूमि पर पावर प्लांट की स्थापना कर सकेंगे। अपना खुद का स्वरोजगार विकसित कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं और उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो नीचे दिए गए निम्नलिखित बातों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें-

  • सबसे पहले आपको उत्तराखंड मुख्यमंत्री सोलर योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। नया इंटरफेस 👇
  • यहां पर आपको दिखाई दे रहे तीर के सामने पंजीकरण करें पर क्लिक कर देना है। नया इंटरफेस 👇
  • इस पंजीकरण फार्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे-मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नया पासवर्ड, पहला नाम, उपनाम, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, पता, जिला, स्थान, पिन कोड, कैप्चा कोड भरकर पंजीकरण करें पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड जाएगा।
  • इस प्रकार से आपका योजना में रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको फिर से होम पेज पर आ जाना है। नया इंटरफ़ेस 👇
  • यहां पर आपको अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपके सामने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना Application Form खुल जाएगा।
  • इस एप्लीकेशन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी आपको सही-सही भर देना है, इसके साथ-साथ इस एप्लीकेशन में अपने सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी संलग्न कर देना हैं और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इस प्रकार से आपका स्वरोजगार योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

नोट : प्रत्येक लाभार्थी को आवेदन के साथ साथ ₹500 GST सहित आवेदन शुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट के रूप में निदेशक, उरेडा, देहरादून के पक्ष में जमा करना होगा। अथवा उरेडा के Account Number : 4422000101072887, Ifsc Code : PUNB0442200, ब्रांच : विधानसभा में जमा करना होगा।

Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana के लिए दस्तावेज

  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • शपथ पत्र
  • राशन कार्ड कॉपी

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता

  • इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए।
  • प्रदेश में रहने वाले बेरोजगार युवा, किसान और प्रवासी मजदूर ही इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
  • इस योजना में आवेदन करने के लिए बेरोजगार युवा, किसान और प्रवासी मजदूर की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए।
  • इस योजना में आवेदन करने के लिए शैक्षिक योग्यता की जरूरत नहीं है।
  • इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही सोलर पावर प्लांट आवंटित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के लिए लोन

  • इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परियोजना लागत की 70% राशि राज्य व जिला सहकारी बैंक से 8% ब्याज की दर पर ले सकेंगे।
  • बाकी 30% की राशि लाभार्थी द्वारा मार्जिन मनी के रूप में वहन की जाएगी।
  • सहकारी बैंक द्वारा इस योजना के लिए 15 साल की अवधि के लिए ॠण दिया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य के सीमांत जिलों में यह अनुदान 30% तक होगा।
  • इसके अलावा पर्वतीय जिलों में 25% तथा अन्य जिलों में 15% तक यह अनुदान होगा।

मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के महत्वपूर्ण तथ्य

  • कोरोना काल में उत्तराखंड के प्रवासी मजदूरों के लिए यह योजना एक वरदान साबित हो सकती है।
  • इस योजना के शुरू होने से प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल सकेगा और वे अपने परिवार का जीवन यापन कर सकेंगे।
  • उत्तराखंड के लघु एवं सीमांत किसान और प्रदेश के बेरोजगार युवा स्वयं की भूमि पर अथवा लीज की भूमि पर सोलर पावर प्लांट लगवा सकते हैं।
  • सोलर पावर प्लांट से उत्पादित विद्युत को यूपीसीएल को विक्रय करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रवासी मजदूर, किसान अथवा बेरोजगार युवक केवल 25 किलोवाट क्षमता के ही सोलर पावर प्लांट लगवा सकते हैं।
  • इस योजना के अंतर्गत सरकार के अनुसार एक सोलर पावर प्लांट लगवाने की कुल लागत ₹1000000 तक आएगी।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड हेल्पलाइन नंबर

उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई Mukhyamantri Saur Swarojgar Scheme के अंतर्गत अगर आपकी कोई समस्या है तो आप दिए गए Helpline Number 1800-270-1213 पर संपर्क कर सकते हैं।

सौर स्वारोजगार योजना संबंधित प्रश्नोंत्तर

1.इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवश्यक पात्रता क्या है?

उम्मीदवार बेरोजगार होना चाहिए, किसी क्षेत्र में नौकरी कार्यरत नहीं होना चाहिए, उसके जमीन संबंधी दस्तावेज होने चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए और वह एक ग्रामीण क्षेत्र का होना चाहिए।

2.Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन फार्म भरने के लिए आप इस आर्टिकल को पढ़कर बड़ी आसानी से भर सकते हैं।

3.इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है?

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड ऑफिशियल वेबसाइट : https://msy.uk.gov.in/

4.उत्तराखंड सोलर स्वरोजगार योजना से क्या लाभ होगा?

इस योजना के शुरू होने से उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिल सकेगा। राज्य में बेरोजगारी की दर कम होगी। और लोगों को रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगाI ऐसे ही और अनेक प्रकार के लाभ होंगे।

5.उत्तराखंड के किस विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की गई है?

ऊर्जा संरक्षण विभाग उत्तराखंड के द्वारा यह योजना शुरू की गई है।

6.इस योजना के लिए उम्मीदवार को कितना लोन दिया जाता है?

सहकारी बैंकों द्वारा योजना के उम्मीदवार को लगभग 1500000 रुपए तक लोन दिया जाएगा और इसे चुकाने का समय भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा 15 साल रखा गया है।

7.कौन लोग सोलर स्वरोजगार योजना Uttarakhand में आवेदन कर सकते हैं?

इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के बेरोजगार युवक, किसान और प्रवासी मजदूर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिन जिलों का नाम सरकार द्वारा चयन किया गया है, ऐसे जिले के लोग भी आवेदन कर सकते हैं।

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