राजस्थान पालनहार योजना : दस्तावेज, पात्रता, स्थिति चेक

Rajasthan Palanhar Yojana के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता मर गए हैं और वे अनाथ हो गए हैं. ऐसे बच्चों को पालन पोषण और शिक्षा के लिए आर्थिक मदद करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरूआत की गई है. लेकिन ऐसे अनाथ बच्चों के लिए किसी संस्थान की व्यवस्था ना करके उनके निकटतम रिश्तेदारों को उनका पालनहार बनाकर राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा, भोजन वस्त्र और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी.

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तो चलिए दोस्तों इस आर्टिकल में हम विस्तार से जान लेते हैं, Rajasthan Palanhar Yojana क्या है. तथा इसके लिए पात्रता, दस्तावेज, Application Form, तथा आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है.

Table of Contents

Rajasthan Palanhar Yojana

राजस्थान पालनहार योजना 8 फरवरी 2005 को शुरू की गई थी. शुरू शुरू में इस योजना के अंतर्गत केवल अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों को लाभ पहुंचाया जा रहा था. लेकिन बाद में इस योजना को अलग-अलग वर्गों में बांट दिया गया जिसके बाद अन्य श्रेणी में आने वाले अनाथ बच्चों को भी इस योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचाया जाने लगा. इस योजना के अंतर्गत जिनके माता-पिता मर गए हैं और वे अनाथ की जिंदगी जी रहे हैं.

ऐसे बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इस योजना के अंतर्गत 6 वर्ष की आयु तक ₹750 हर महीने दिया जाएगा. तथा स्कूल में प्रवेश करने के बाद 18 साल तक हर महीने ₹1500 रुपए की धनराशि दी जाएगी. इसके साथ साथ उनकी जरूरते जैसे- वस्त्र, स्वीटर ,जूते, तथा अन्य आवश्यक चीजों के लिए ₹2000 की धनराशि हर वर्ष प्रदान की जाएगी. इस योजना के अंतर्गत उन्हें खाने पीने की व्यवस्था, शिक्षा, जरूरी चीजें राजस्थान सरकार द्वारा की जाएगी.

पालनहार योजना का अपडेट

राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 3 जुलाई 2023 को राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जाएगी. इस योजना के अंतर्गत 5 लाख 91 हजार लाभार्थी को लाभ दिया जाएगा. इसके लिए कुल 87 करोड़ 36 लाख 56 हजार 750 रुपए ट्रांसफर की गयी.

अब इस योजना के अंतर्गत 6 वर्ष के बच्चों को भी 750 रुपए प्रति माह दिया जाएगा. सहायता राशि में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री के सामने प्रस्ताव रखा गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था, अब 0-6 वर्ष आयु के बच्चे को 500 से बढ़ाकर 750 रु दिया जाएगा. इसके बाद 6-18 वर्ष आयु के बच्चे को 1000 से बढ़ाकर 1500 रु दिया जाएगा. यह आदेश जुलाई 2023 से लागू कर दिया गया है.

Palanhar Yojana Rajasthan (Highlight)

योजना का नामराजस्थान पालनहार स्कीम
राज्यराजस्थान
लाभार्थीअनाथ बच्चे के पालनहार
उद्देश्य बच्चों के खान-पान की व्यवस्था तथा शिक्षा प्रदान करना
ऑफिसियल वेबसाइट क्लिक करें
हेल्पलाइन नंबर0141-2226604

राजस्थान पालनहार योजना लिस्ट के अंतर्गत आने वाले बच्चे

  • अनाथ बच्चे (जिनके माता-पिता मर गए हो)
  • आजीवन कारावास की सजा काट रहे माता/पिता की बच्चे
  • न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा फांसी की सजा हो जाने वाले माता/पिता के बच्चे
  • विधवा पेंशन लाभार्थी विधवा महिलाओं की अधिकतम तीन संताने
  • पुनर्विवाह करने वाली विधवा महिला की संतान
  • एड्स से संक्रमित माता/पिता की संतान
  • कुष्ठ रोगों से जूझ रहे माता/पिता की संतान
  • विकलांग माता/पिता की संतान
  • तलाकशुदा महिला की संतान

पालनहार योजना राजस्थान के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि

  • इस योजना के अंतर्गत आने वाले अनाथ बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक हर महीने ₹750 दिया जाएगा.
  • अनाथ बच्चे के स्कूल में दाखिला लेने के बाद 18 वर्ष के होने तक लगातार हर महीने ₹1500 की धनराशि दी जाएगी.
  • अनाथ बच्चों के जूते, कपड़े, अन्य जरूरी चीजों के लिए हर साल ₹2000 की धनराशि दी जाएगी.
आयुसहायता राशि
0-5 आयु के बच्चे500 रु प्रति माह
5-18 आयु के बच्चे1000 रु प्रति माह
कपड़े, जूते अन्य वसतु के लिए2000 रु प्रति वर्ष

पालनहार योजना राजस्थान में आवेदन कैसे करें?

  • इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको Social Justice and Empowerment Department की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. या फिर आपको इस लिंक 👉 Application Form पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है.
  • इसके बाद इस आवेदन फार्म में पूछे गए सभी जानकारी जैसे पालनहार का नाम, पालनहार के पिता/पति का नाम, जन्मतिथि, जाति वर्ग, धर्म, निवास स्थान का पूर्ण पता, मोबाइल नंबर, अन्य सभी जानकारी को सही-सही भर देना है.
  • इसके बाद इस आवेदन फार्म के साथ अपने सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगा देनी है.
  • अगर आप शहरी क्षेत्र से संबंधित हैं तो विभागीय जिला अधिकारी के पास इस आवेदन फार्म को जमा कर दें.
  • अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं तो विकास अधिकारी के पास इस आवेदन फार्म को जमा कर दें.
  • इसके बाद आपका आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है.

पालनहार योजना के लिए पात्रता

  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाला व्यक्ति राजस्थान का निवासी होना चाहिए.
  • आवेदन करने वाले परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • अनाथ बच्चे जिनके माता/पिता मर गए हो, ऐसे बच्चे ही इस योजना में आवेदन कर सकते हैं.
  • 2 वर्ष की आयु में अनाथ बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र पर भेजना जरूरी है.
  • 6 वर्ष की आयु में अनाथ बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी है.
  • अनाथ बच्चे : ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता खो गये है, या मृत्यु हो गई है। बच्चों के ऊपर कोई संरक्षक नहीं है.
  • आजीवन कारावास/मौत की सजा पाने वाले माता-पिता के बच्चे : ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता को अजीवन कारावास हो गया है, या फांसी की सजा हो गयी है.
  • विधवा मां के बच्चे : विधवा मां के अधिकतम तीन बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा.
  • असंबंधित मां के बच्चे : असंबंधित मां के अधिकतम तीन बच्चों को इस योजना के अंतर्गत भत्ता दिया जाएगा.
  • एड्स से पीड़ित माता-पिता के बच्चे : जिन बच्चों के माता-पिता को एड्स की बीमारी हो गई है, इन बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता दी जाएगी.
  • कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे : ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता को कुष्ठ रोग हो गया है, इन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाएगी.
  • विकलांग माता-पिता के बच्चे : ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता विकलांग है, विकलांग होने के कारण बच्चों का लालन-पालन पालन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बच्चों को भी पालन योजना का लाभ दिया जाएगा.
  • तलाकशुदा/परित्यक्त महिला के बच्चे : ऐसी महिला जिसका तलाक हो गया है, या पति द्वारा छोड़ दिया गया है। इस महिला के बच्चे को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा.

अनाथ बच्चों के नजदीकी रिश्तेदार यानी पालनहार के आवश्यक दस्तावेज

  • पहचान पत्र
  • बच्चे का आंगनवाड़ी में पंजीकृत का प्रमाण पत्र/विद्यालय में दाखिला होने का प्रमाण पत्र
  • पालनहार का आधार कार्ड
  • बच्चे का आधार कार्ड
  • भामाशाह कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • राशन कार्ड
  • पहचान पत्र

Palanhar Yojana Rajasthan के अंतर्गत अनाथ बच्चों के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • अनाथ बच्चे के संबंध में में माता-पिता/पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (जिसमें पालनहार द्वारा बच्चे की देखभाल किया जाना प्रमाणित हो)
  • न्यायिक दंडादेश से दण्डित माता-पिता के बच्चों के प्रकरणों में दण्डादेश की प्रति
  • विधवा पेंशन लाभार्थी के लिए पेंशन भुगतान आदेश एवं पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति
  • पुनर्विवाह विधवा माता की संतान के प्रकरण में विधवा माता का पुनर्विवाह प्रमाण पत्र
  • नाते जाने वाली माता की संतान के प्रकरणों में माता को नाते गए एक वर्ष से अधिक समय होने का प्रमाण पत्रI (ग्रामसभा/नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम द्वारा जारी प्रमाण पत्र)
  • एड्स पीड़ित माता/पिता की संतान के प्रकरण में पीड़ित व्यक्ति का राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसायटी में पंजीयन का प्रमाण पत्र
  • कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता की संतान का समक्ष चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ प्रमाण पत्र
  • विकलांग माता/पिता की संतान का सक्षम चिकित्सा बोर्ड से जारी किया हुआ चिकित्सा प्रमाण पत्र
  • तलाकशुदा महिला के संबंध में न्यायालय का आदेश/डिग्री/तलाकनामा स्वयं की शपथ एवं दो स्वतंत्र गवाहों के आधार पर काजी अथवा धार्मिक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की प्रति
  • वह महिला जो 3 वर्ष से अधिक समय से अपने पति से अलग रहती है, एवं पति से उसका कोई संबंध नहीं है इसका प्रमाण पत्र के प्रति
  • 6 वर्ष तक आंगनबाड़ी एवं 6-18 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय द्वारा जारी अध्यनरत प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता की पासबुक की प्रति
  • सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र

आवेदन स्थिति चेक कैसे करें?

अगर आपने पालनहार स्कीम राजस्थान के लिए आवेदन कर दिया है, तो नीचे दिए गए सभी स्टेप को फॉलो करके राजस्थान पालनहार योजना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं.

  • यहां पर आपको दिखाई दे रहे तीर के सामने “Click here for Scheme” पर क्लिक कर देना है. नया इंटरफेस 👇
  • यहां पर आपको दिखाई दे रहे तीर के सामने “Social Justice and Empowerment Department” पर क्लिक कर देना है. नया इंटरफेस 👇
  • यहां पर आपको तीर के सामने “Palanhar Yojana and Beneficiaries” पर क्लिक कर देना है. नया इंटरफेस 👇
  • यहां पर आपको दिखाई दे रहे तीर के सामने पहले नंबर पर क्लिक कर देना है. नया इंटरफेस 👇
  • यहां पर Application Status पर क्लिक करके भुगतान वर्ष तथा आवेदन क्रमांक डालकर खोजे पर क्लिक कर देना है.
  • क्लिक करते ही आपके सामने योजना का एप्लीकेशन स्टेटस खुल जायेगा. जहां पर अपने आवेदन फार्म से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

पालनहार योजना Status

राजस्थान के जिन लोगों ने पालनहार स्कीम राजस्थान के लिए आवेदन किया है, वे लोग Payment Status बड़ी आसानी से देख सकते हैं.

  • सबसे पहले आपको सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट डिपार्मेंट राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगाI जो इस प्रकार से दिखाई देगा.👇
  • यहां पर आपको “आनलाइन/ई सेवाएं लागू करें” के अंदर दिखाई दे रहे तीर के सामने “पालनहार भुगतान स्थिति” पर क्लिक कर देना है. नया इंटरफेस 👇
  • यहां पर आपको Academic Year, Bhamashah Number तथा कैप्चा कोड भरकर Get Status पर क्लिक कर देना है.
  • इस प्रकार आप बड़ी आसानी से Online Palanhar Payment Status Check कर सकते हैं.

राजस्थान पालनहार योजना बेनिफिशरी लिस्ट कैसे देखें?

  • यहां पर आप शहरी/ग्रामीण चुने इसके बाद जिला तथा भुगतान वर्ष चुनकर खोजें पर क्लिक कर देना है. नया इंटरफेस 👇
  • यहां पर आपको अधिक जानकारी/Get More पर क्लिक कर देना है. नया इंटरफेस 👇
  • यहां पर पालनहार योजना लाभार्थी की लिस्ट दिखाई देगी, जिनमें आप अपना नाम बड़ी आसानी से खोज सकते हैं.

राजस्थान पालनहार योजना का उद्देश्य

अनाथ बच्चों की स्थिति संभालने, उनकी शिक्षा, पालन पोषण, अन्य आवश्यक चीजों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है. इस योजना का उद्देश्य ताकि अनाथ बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह उचित खानपान, शिक्षा ग्रहण कर सकें. उन्हें अपने अनाथ होने का एहसास ना हो. अच्छी शिक्षा प्राप्त करके वे भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके और खुद के पैरों पर खड़े हो सके.

पालनहार योजना के लाभ

  • इस योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चे के नजदीकी रिश्तेदार उसका संरक्षण बनकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
  • इस योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चे को 5 वर्ष की आयु तक हर महीने ₹500 दिया जाएगा.
  • 5 वर्ष पूरा होने के बाद जब बच्चा स्कूल में दाखिल होगा तो 18 साल होने तक हर महीने ₹1000 दिया जाएगा.
  • इसके अलावा अनाथ बच्चे के जूते, कपड़े, और अन्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हर साल ₹2000 की आर्थिक मदद दी जाएगी.

पालनहार योजना के हेल्पलाइन नंबर

अगर आपको Palanhar Yojana Rajasthan से संबंधित किसी प्रकार का कोई सवाल पूछना है या फिर किसी प्रकार की कोई शिकायत है, तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर 0141-2226604 पर संपर्क कर सकते हैं.

FAQs

1.पालनहार योजना में कौन कौन पात्र हैं?

ऐसे अनाथ बच्चे जिनके माता-पिता मर चुके हैं इन बच्चों का लालन-पालन करने के लिए पालनहार परिवार पात्र होते हैं. जिनकी वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होती है.

2.राजस्थान में पालनहार योजना कब शुरू हुई?

राजस्थान में Palanhar Scheme 8 फरवरी 2005 को शुरू की गई थी.

3.Rajasthan Palanhar Yojana के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?

पालनहार योजना के लिए डॉक्यूमेंट की सूची इस आर्टिकल में ऊपर दी गई है, जिसे आप ध्यान पूर्वक पढ़ सकते हैं.

4.पालनहार के पैसे कैसे चेक करें?

Palanhar Payment Status Check करने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं.

5.पालनहार योजना में कितने पैसे मिलते हैं?

जब बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया जाता है, तब से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक हर महीने ₹1000 दिया जाता है. इसके अलावा ₹2000 बच्चे के जूते, कपड़े, स्वेटर आदि सामानों के लिए दिया जाता है.

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