खतौनी में नाम संशोधन कैसे करें?I संशोधन के लिए दस्तावेज

दोस्तों किसी भी जमीन संबंधित दस्तावेज अथवा खतौनी में सही खातेदार का नाम होना अति आवश्यक होता हैI क्योंकि खातेदार के नाम से ही उसकी जमीन जानी जाती हैI अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले है, और आपका भी खतौनी में नाम गलत है, Khatauni Me Name Correction करना चाहते हैI तो इस आर्टिकल में बताए गये प्रक्रिया के माध्यम से अपने खतौनी में नाम चेंज कर सकते हैं और अपने जमीन पर अपना पूर्ण रूप से कब्जा पा सकते हैंI

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

हालांकि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद द्वारा यह कोशिश की जाती है, कि प्रत्येक खातेदार का नाम उसके खतौनी दस्तावेज में सही लिखा गया होI लेकिन फिर भी कई बार खतौनी में खातेदार का नाम गलत दर्ज हो जाता हैI जिसके कारण खातेदार अपनी जमीन से संबंधित दस्तावेज पर ना तो कोई लोन ले सकता है ना कोई जरूरी कार्य कर पाता हैI अगर आपके खतौनी में आपका नाम गलत दर्ज किया गया है, तो आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन तरीके से खतौनी में नाम संशोधन कर सकते हैंI

उत्तर प्रदेश खतौनी में नाम बदलवाना इतना आसान नहीं होता हैI लेकिन राजस्व परिषद द्वारा कुछ प्रणालियों के माध्यम से खतौनी में नाम करेक्शन कर सकते हैंI संशोधन करने के बाद जमीन पर पूर्ण रुप से खातेदार का मालिकाना हक हो जाता हैI चलिए दोस्तों आगे आर्टिकल में मैं खतौनी में नाम संशोधन ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे करें? तथा ऑनलाइन खतौनी करेक्शन के लिए दस्तावेज आदि के बारे में विस्तार से जानते हैंI

इसे भी पढ़ें 👇

दादा परदादा का जमीन अपने नाम कैसे करें
आबादी की जमीन कैसे चेक करें
मोबाइल से जमीन कैसे नापे
पैतृक/पुश्तैनी जमीन का बंटवारा कैसे करें

Table of Contents

खतौनी में नाम संशोधन Online

आज के समय में बदलते डिजिटल दुनिया में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जमीन से जुड़े दस्तावेज को ऑनलाइन प्लेटफार्म पर उपलब्ध किया जा रहा हैI ऑनलाइन दस्तावेज में खातेदार का नाम, खसरा संख्या, खतौनी संख्या, गाटा संख्या, आदि को पूर्णतया ध्यान में रखते हुए अपलोड किया जा रहा हैI

जमीन से जुड़े हुए सभी दस्तावेजों को उत्तर प्रदेश भूलेख की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता हैI जिसके बाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल फोन से अपने जमीन का खसरा संख्या, खतौनी, खाता संख्या, जमीन का क्षेत्रफल, भू नक्शा, जमीन की दिशाएं अन्य जानकारी देख सकता हैI

उत्तर प्रदेश भूलेख की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तावेज अपलोड करते समय कई बार खाते धारक का नाम गलत दर्ज हो जाता हैI इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खतौनी संसोधन करने के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन सुविधा प्रदान की गई हैI

खतौनी में नाम संशोधन के लिए दस्तावेज

दोस्तों अगर खतौनी में आपका नाम गलत है, और आप खतौनी में नाम बदलना चाहते हैंI तो नीचे हमने निम्नलिखित दस्तावेजों के बारे में बताया हैI इन दस्तावेजों की मदद से आप बड़ी आसानी से खतौनी में नाम बदलवा सकते हैंI

  • आवेदक का 2 पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदक का पेन कार्ड / आधार कार्ड
  • आवेदक द्वारा एक पत्र, जो प्रमाणित करें कि आवेदक की हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी पर दी गई जानकारी सही और सत्य है|
  • दावेदार और दो गवाहों द्वारा प्रिंट में हस्ताक्षरित एक परिभाषित प्रदर्शन कर्तव्य
  • उच्च अधिकारियों को आवेदन
  • भूलेख नाम की पहली अखबार की कतरन विज्ञापन में बदलाव
  • स्टांप पेपर पर हलफनामा विवरण (जो कम से कम ₹10 का होना चाहिए)
  • पंजीयन शुल्क
  • एक सीडी में .docx प्रारूप में विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित पूरा आवेदन पत्र

खतौनी में नाम संशोधन कैसे करें?

खतौनी में नाम सुधारनें (Khatauni Me Name Correction) करने की प्रक्रिया काफी मुश्किल होती हैI इसलिए हो सकता है आपको कई बार संबंधित विभाग में चक्कर काटना पड़ेगाI संशोधन करने के लिए नीचे हमने स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताया हुआ हैI जिसकी मदद से आप भी खतौनी में नाम परिवर्तन करवा सकते हैंI

Step1 : हलफनामा दर्ज करें.

व्यक्ति को सबसे पहले एक हलफनामा लिखना होता हैI जिसमें वर्तमान खाते धारक का नाम, नाम परिवर्तन का कारण, खतौनी में दर्ज नाम, संशोधन की आवश्यकता आदि जानकारी लिखना पड़ता हैI इसके बाद यह हलफनामा जिसे नोटरी और दो अन्य राजपत्रित कार्यालयों द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिएI

Step2 : गजट का प्रिंट मीडिया में विज्ञापन

दूसरी प्रक्रिया में व्यक्ति को हलफनामा तैयार करवाने के बाद इसे प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रिंट करवा लेना चाहिएI ताकि समाज में सभी लोगों को पता चले कि इस व्यक्ति का नाम खतौनी अर्थात जमीनी दस्तावेज में गलत अंकित किया गया थाI जिसे अब संसोधन करके अमुक नाम अंकित किया जा रहा हैI

Step3 : राजपत्र में नोटिस का प्रकाशन करना

तीसरी प्रक्रिया में व्यक्ति को खतौनी में नाम परिवर्तन करने का हलफनामा तथा गजट का प्रिंट मीडिया में विज्ञापन की एक कॉपी प्रकाशन मीडिया को भेजना आवश्यक होता हैI जिसमें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे पुरानी खतौनी, खतौनी में संशोधन करने का कारण आदि बातें स्पष्ट होना चाहिएI

Step4 : भूमि पंजीकरण विभाग

चौथी प्रक्रिया में व्यक्ति को खतौनी में नाम बदलने के लिए भूमि पंजीकरण कार्यालय में जाना चाहिएI वहां पर कार्यालय अधिकारी के सामने अपने दावे को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहिए| कार्यालय अधिकारी द्वारा आपके द्वारा दिए गए दावे को पूर्ण रूप से पुष्टि किया करेगाI तत्पश्चात भूलेख दस्तावेज में नाम परिवर्तन की जाएगीI

Step5 : सत्यापन करवाएं.

पांचवी प्रक्रिया में भूमि राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा आपके द्वारा दिए गए दावे को सही या गलत होने का निर्धारण किया जाता हैI भूलेख अधिकारियों द्वारा नाम संशोधन करवाने के लिए स्वीकृत या विकृत का निर्णय लिया जाता हैI

Step6 : Khatauni Me Name Correction

छठी प्रक्रिया में जब भूमि राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा आपके दावे को सत्यापित कर दिया जाता हैI तो अधिकारियों द्वारा खतौनी संसोधन करने की प्रक्रिया का आदेश जारी किए जाते हैंI जिसके पहचान खतौनी में नाम परिवर्तन कर दिया जाता हैI संशोधन होने में लगभग 20 दिन का समय लगता हैI

जमीन की रजिस्ट्री में वर्तनी की गलती को कैसे सुधारें?

दोस्तों कई बार जमीन की रजिस्ट्री में नाम में टाइपिंग संबंधित त्रुटि हो जाती हैI जैसे : राकेश की जगह राकेस टाइपिंग हो जाता हैI तो इसके लिए जमीन मालिक को अपने नाम से संबंधित सही प्रमाण पत्र लेकर रजिस्ट्रार कार्यालय से संपर्क करना चाहिएI और रजिस्ट्रार अधिकारी से मिलकर जमीन की रजिस्ट्री में वर्तनी की सुधार करवा सकते हैंI

अगर रजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा नाम सुधार नहीं किया जा रहा हैI तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सबसे पहले अपने ग्राम अधिकारी या तहसीलदार से एक प्रमाण पत्र लेना होगाI जो यह प्रमाणित करें कि दोनों नाम (जैसे : राकेश या राकेस) एक ही हैI इसके बाद व्यक्ति को प्रमाण पत्र के साथ अपने नाम से संबंधित दस्तावेज लेकर रजिस्टार ऑफिस में जाना चाहिएI जिसके बाद रजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा खतौनी में नाम चेंज कर दिया जाता हैI 

भारत में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए सिंगल सॉफ्टवेयर

भारत के प्रत्येक राज्य में खतौनी में नाम बदलने की प्रक्रिया अलग-अलग हैI प्रॉपर्टी दस्तावेजों से जुड़ी हुई समस्या को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली नामक (NGDRS) एक सेंट्रल रिपोजिटरी शुरू किया गया हैI भारत के प्रत्येक राज्यों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली नामक (NGDRS) को कस्टमाइज किया जा सकता हैI

NGDRS पर अन्य सेवाओं के साथ-साथ प्रॉपर्टी वैल्युएशन, स्टांप शुल्क गणना, ऑनलाइन प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट एंट्री तथा रजिस्ट्रेशन तथा डॉक्यूमेंट अपलोड आदि सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैI केंद्र सरकार द्वारा शुरू करने के बाद कई राज्यों द्वारा NGDRS सिस्टम को अपनाया जा रहा हैI वन नेशन वन सॉफ्टवेयर के विजन से केंद्र सरकार द्वारा NGDRS सिस्टम को शुरू किया गया थाI

खतौनी में नाम कैसे बदलें? (FAQ)

1. नई खतौनी कितने वर्ष बाद बनती है?

हर 6 साल में खतौनी रजिस्टर में बदलाव किया जाता हैI इस दौरान खतौनी में जो भी बदलाव होना होता है, उसे रजिस्टर के किनारे नोट कर दिया जाता हैI जब 6 साल बाद रजिस्टर बनता है, तो उसमें नये बदलाव को शामिल करके खतौनी तैयार की जाती हैI

2. खतौनी में नाम सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा?

Khatauni Me Name Change करने के लिए निम्न प्रक्रिया को फॉलो करें- हलफनामा दर्ज करें >> गजट का प्रिंट मीडिया में विज्ञापन >> राजपत्र में नोटिस का प्रकाशन करना >> भूमि पंजीकरण विभाग >> सत्यापन करवाएं >> नाम करेक्शन करेंI

3. नक्शा बनाने की तकनीक को क्या कहा जाता है?

नक्शा बनाने की तकनीक को कार्टोग्राफी कहा जाता हैI

4. जमीन का नक्शा दुरूस्ती करण कैसे होता है?

अगर आपको अपने जमीन के नक्शे में कुछ बदलाव करना है, तो आपको तहसीलदार के पास जाकर लेखपाल तथा राजस्व विभाग के अधिकारी से मिलना होगाI उनको अपनी जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज देकर जमीन का नक्शा दुरूस्ती करण करवा सकते हैंI

5. खसरा और खतौनी में क्या अंतर है?

भूमि इकाई के आवंटित संख्या खसरा संख्या कहलाता है। जबकि कृषि भूमि मालिकों का आवंटित संख्या खतौनी संख्या कहलाता है।

इसे भी पढ़ें 👇

यूपी ई श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें
UP जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक कैसे करें
यूपी आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कैसे करें
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन ई केवाईसी कैसे करें
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Comment