ग्राम पंचायत में आरटीआई कैसे लगाएं? : RTI लगाने का उद्देश्य 

Gram Panchayat Me RTI Kaise Lagaye : दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, नागरिकों के स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को शुरू किया गया था। सूचना के अधिकार के अंतर्गत किसी भी सरकारी संस्थान से सरकारी कामों का विवरण भारत का रहने वाला कोई भी नागरिक प्राप्त कर सकते हैं।

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भारतीय समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले व्यक्तियों को बढ़ावा देने के लिए हमारे संविधान में 73वां संशोधन किया गया है पंचायती राज, जिसका मतलब होता है ग्राम सभा। ग्राम सभा के सभापति को प्रधान कहा जाता है। गांव के विकास की जिम्मेदारी प्रधान पर निर्भर करती है। गांव के विकास के लिए प्रधान को सरकार द्वारा पैसे दिए जाते हैं।

इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का कोई भी निवासी ग्राम प्रधान द्वारा गांव में किए गए कार्यों का विवरण मांग सकता है। इसके अलावा उस कार्य में किए गए खर्चों का विवरण भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप भी ग्राम पंचायत के कामों की जानकारी देखना चाहते हैं। इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें कि ग्राम पंचायत में आरटीआई कैसे लगाएं? 

Table of Contents

ग्राम प्रधान के खिलाफ RTI लगाने का उद्देश्य 

जब कोई ग्राम प्रधान सरकारी पैसों का उपयोग सही से न करें, और गांव के विकास के नाम पर घोटाला करें। तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत का कोई भी व्यक्ति प्रधान के खिलाफ RTI फाइल कर सकता है। और ग्राम पंचायत में किए गए कार्यों और खर्चों का विवरण मांग सकता है।

ग्राम प्रधान के खिलाफ RTI लगाने का उद्देश्य यही होता हैं कि ग्राम प्रधान द्वारा एक निश्चित समय में ग्राम पंचायत में किए गए कार्यों से संबंधित विवरण मांगना होता हैं। जैसे : कार्य का नाम, कार्य पर हुआ खर्च, कार्य के लिए स्वीकृत राशि, कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य शुरू की तिथि, कार्य कराने वाले एजेंसी का नाम आदि। इन सभी कार्यों का विवरण मांगने के लिए प्रधान के खिलाफ RTI फाइल कर सकते हैं।

Gram Panchayat Me RTI Kaise Lagaye. (Highlight)

आर्टिकल का नामग्राम प्रधान के खिलाफ आरटीआई कैसे लगाएं?
क्षेत्र का नाम ग्राम पंचायत
उद्देश्य ग्राम पंचायत में हुए कार्यों का विवरण मांगना
अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
आवेदन प्रक्रिया आनलाइन/आफलाइन
जानकारी का समय 30 दिनों के अंदर
RTI शुल्क10 रुपए
आफिशियल वेबसाइट rtionline.gov.in

ग्राम पंचायत में आनलाइन RTI कैसे लगाएं?

भारत के किसी भी ग्राम पंचायत के खिलाफ ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन तरीके से आरटीआई लगाई जा सकती है। इसलिए अगर आप भी अपने ग्राम प्रधान के खिलाफ ऑनलाइन आरटीआई लगाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करें।

Step1 : आफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

ग्राम पंचायत में किए गए कार्यों का विवरण ग्राम प्रधान से प्राप्त करने के लिए यदि आप ग्राम पंचायत में ऑनलाइन आरटीआई लगाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले इस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।

Step2 : Submit Request पर क्लिक करें.

आरटीआई के होम पेज पर आने के बाद आपको नीचे दिखाई दे रहे चित्र के अनुसार तीर के सामने “Submit Request” पर क्लिक कर देना है। इसके बाद GUIDELINES FOR USE OF RTI ONLINE PORTAL इसे पढ़कर चेकबाक्स पर टिक करके “Submit” बटन पर क्लिक कर देना है।

Step3 : Online RTI Request Form भरें.

यहां पर Online RTI Request Form में पूछी गई जानकारी जैसे : select ministry में आपको Ministry of Panchayat Raj चुन लेना है, Select Public Authority, Email ID, Mobile Number, Name, Address, Pin Code, Country, State, Status आदि जानकारी भरकर Sumbit बटन पर क्लिक कर देना है।

Sumbit बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जहां पर आवेदक को ऑनलाइन ₹10 शुल्क जमा करना होगा ।इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाती हैI इस प्रकार आप घर बैठे ऑनलाइन ग्राम पंचायत के खिलाफ शिकायत पत्र अप्लाई कर सकते हैं।

ग्राम पंचायत आरटीआई स्टेटस चेक कैसे करें?

  • अगर आपने ऑनलाइन ग्राम पंचायत के खिलाफ आरटीआई लगाया है। तो ग्राम पंचायत आरटीआई स्टेटस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आरटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • यहां पर आपको दिखाई दे रहे तीर के सामने “View Status” पर क्लिक कर देना है।
  • Garm Panchayat Status Check करने के लिए यहां पर Registration Number, Email ID, Security Code डालने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन ग्राम पंचायत के खिलाफ आरटीआई लगा सकत हैं। और ऑनलाइन ग्राम पंचायत आरटीआई स्टेटस चेक कर सकते हैं।

आरटीआई लगाने का तरीका?

अगर आपको ऑनलाइन ग्राम प्रधान के खिलाफ आरटीआई लगाने में दिक्कत आ रही है। तो आप ऑफलाइन तरीके से भी ग्राम प्रधान के खिलाफ आरटीआई लगा सकते हैं।

आप जिस ग्राम प्रधान के खिलाफ आरटीआई लगाना चाहते हैं, उस ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत के लिए आरटीआई लिखने की निम्नलिखित प्रक्रिया है।

  • आवेदक को सबसे पहले एक पेपर पर जन सुनवाई अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी का नाम, इसके नीचे पंचायती राज अधिकारी का नाम लिखना हैI
  • इसके बाद उम्मीदवार अपने जिले का नाम, राज्य का नाम, गांव का नाम, पिन कोड आदि लिखें।
  • इसके बाद उम्मीदवार को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विषय लिखना है। कि वह क्यों ग्राम प्रधान के खिलाफ आरटीआई फाइल कर रहा है।
  • इसके बाद आवेदक को महोदय शब्द से शुरुआत करके आरटीआई फाइल करने का पूरा रीजन लिखना पड़ता है। 
  • उम्मीदवार जिस तिथि से लेकर जिस तिथि तक ग्राम पंचायत में हुए कार्यों का विवरण पाना चाहता है, उसकी जानकारी अवश्य लिखें।
  • आवेदन फार्म के लास्ट में उम्मीदवार को अपना नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि जानकारी अवश्य लिखना है।
  • इसके बाद उम्मीदवार पोस्टल आर्डर की मदद से ₹10 की धनराशि जमा कर देना है। अगर उम्मीदवार बीपीएल कार्ड धारक है, तो उससे कोई शुल्क नहीं ली जाएगी।

ग्राम पंचायत RTI में कौन सी जानकारी नहीं मिलती?

ग्राम पंचायत आरटीआई में कुछ जानकारियां नहीं दी जाती हैं, जो इस प्रकार है-

  • आरटीआई के तहत कोई भी सूचना जो किसी सुरक्षा एजेंसी से संबंधित हो या देश की सुरक्षा से संबंधित हो, ऐसी जानकारी साझा नहीं किया जाता है।
  • आरटीआई के तहत भारत का किसी भी देश से जुड़े हुए मामलों को भी साझा नहीं किया जाता है।
  • आरटीआई के तहत किसी भी निजी कंपनियां और प्राइवेट कंपनियों की जानकारी और डाटा को भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत साझा नहीं किया जाता है।

ग्राम पंचायत आरटीआई संबंधित प्रश्नोंत्तर

1. आरटीआई कैसे मांगी जाती है?

ग्राम पंचायत में हुए कार्यों का विवरण ग्राम प्रधान से मांगने के लिए आरटीआई लिखने की प्रक्रिया इस आर्टिकल में बताया गया है, जिसे आप पढ़ सकते हैं।

2. पंचायत समिति में लोक सूचना अधिकारी कौन होता है?

पंचायत समिति में लोक सूचना अधिकारी “विकासखंड अधिकारी” होता है।

3. ग्राम पंचायत का एप्स कौन सा है?

ग्राम पंचायत के लिए लांच किया गया एप्स का नाम “ई ग्राम स्वराज एप्स” हैं, जिसकी मदद से आप ग्राम के विकास कार्यों की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

4. आरटीआई के तहत कितनी पुरानी जानकारी मांगी जा सकती है?

आरटीआई के तहत 20 वर्ष से अधिक पुरानी जानकारी भी मांगी जा सकती हैं। लेकिन 20 वर्ष से अधिक पुरानी जानकारी होने पर धारा 8 १ए, सी/आई के तहत छूट का प्रावधान है।

5. आरटीआई के तहत कौन आवेदन कर सकता है?

कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है, वह अपने ग्राम पंचायत में हुए कार्यों के लिए ग्राम प्रधान से आरटीआई के तहत जानकारी मांग सकता है। बर्सते उस व्यक्ति का ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है।

6. आरटीआई लगाने से क्या होता है?

आरटीआई का पूरा नाम राइट टू इनफार्मेशन (Right to Information) हैं। देश का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में आरटीआई के तहत फैले भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए पूछताछ कर सकता है।

7. ग्राम पंचायत का प्रथम अपील अधिकारी कौन होता है?

ग्राम पंचायत का प्रथम अपील अधिकारी “विकास खंड अधिकारी” होता है।

8. आरटीआई लगाने के लिए क्या करना पड़ता है?

आरटीआई लगाने के लिए सबसे पहले आरटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट rtionline.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद Submit Request पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। आरटीआई लगाने के लिए सभी जानकारी यहां पर भरकर Submit बटन पर क्लिक कर देना है।

9. आरटीआई में कौन सी जानकारी नहीं दी जा सकती हैं?

आरटीआई के तहत कोई भी सूचना जो किसी सुरक्षा एजेंसी से संबंधित हो या देश की सुरक्षा से संबंधित हो, ऐसी जानकारी साझा नहीं किया जाता है। आरटीआई के तहत भारत का किसी भी देश से जुड़े हुए मामलों को भी साझा नहीं किया जाता है। आरटीआई के तहत किसी भी निजी कंपनियां और प्राइवेट कंपनियों की जानकारी और डाटा को भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत साझा नहीं किया जाता है।

10. आरटीआई का जबाव कितने दिनों में मिल जाता है?

आरटीआई का जबाव 30 दिनों में मिल जाता है।

11. आरटीआई में कितने सवाल पूछ सकते हैं?

सवाल पूछने की सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। इसलिए आरटीआई में कितने भी सवाल पूछ सकते हैं।

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