बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2024 । पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया

Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana : दोस्तों आज के समय में ऐसे बहुत से लोग हैं, जो आर्थिक तंगी होने के कारण अपना खुद का वाहन खरीद नहीं पाते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जो सोचते हैं कि वे वाहन खरीदकर उससे कमाई कर सकते हैं, तथा अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकते हैं। गरीब परिवार की इसी समस्या को दूर करने के लिए बिहार सरकार द्वारा ग्राम परिवहन योजना शुरू किया गया है।

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इस योजना के शुरू होने से अब आर्थिक रूप से कमजोर परिवार बड़ी आसानी से अपना खुद का वाहन खरीद सकते हैं। आज के आर्टिकल में मैं आपको बताने वाला हूं, कि ग्राम परिवहन योजना में आवेदन कैसे करें? आवेदन करने के लिए दस्तावेज, पात्रता क्या है, आदि जानकारी इस लेख में मिलेगा।

बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना क्या हैं?

बिहार राज्य में आर्थिक रूप से ऐसे कमजोर परिवार जो अपना खुद का वाहन खरीद नहीं सकते हैं। ऐसे परिवार को बिहार सरकार द्वारा वाहन खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। किसइस योजना के अंतर्गत लाभार्थी 3 से 10 पहिया तक का वाहन खरीद सकता है।

इस योजना के शुरू होने से राज्य में बेरोजगारी दर में कमी आएगी। ‌ क्योंकि लोग रिक्शा, कार, बस, ट्रक खरीद कर अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं। परिवहन निगम विभाग बिहार सरकार द्वारा यह योजना शुरू किया गया है, इस योजना में आवेदन करने हेतु आवेदक की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।

Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana 2024 (Highlight)

आर्टिकल का नामबिहार मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत स्कीम
योजना की लांच वर्ष2018
विभागमानव कल्याण विभाग एवं परिवहन विभाग बिहार सरकार
योजना की शुरुआतबिहार मुख्यमंत्री नितीश कुमार
लाभार्थीबिहार के निम्न जाति के लोग
योजना बजट 421 करोड़
सब्सिडी50%
हेल्पलाइन नंबर0612-2546449
0612-2222011
0612-2222173

मुख्यमंत्री बिहार ग्राम परिवहन योजना का उद्देश्य

गांव में रहने वाले लोगों को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए वाहन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अधिकांश करके ग्रामीण नागरिक आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपना खुद का वाहन खरीद नहीं पाते हैं। इसी समस्या का समाधान करने के लिए बिहार सरकार द्वारा ग्राम परिवहन स्कीम चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 3 या 4 पहिया वाहन खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी दी जाएगी।

50% सब्सिडी का लाभ उठाकर गरीब परिवार अपना खुद का वाहन खरीद सकते हैं। और वाहन के माध्यम से अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं।

बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन स्कीम का लाभ

  • बिहार राज्य में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कि लोग रजिस्ट्रेशन करके इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
  • ऐसे नागरिक जो किसी वित्तीय सहायता का अवसर न मिल पाने के कारण बेरोजगार हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को तीन पहिया तथा चार पहिया वाहन खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी दी जाएगी।
  • इस योजना के शुरू होने से बेरोजगार व्यक्ति रोजगार पा सकता है।
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 8405 ग्राम पंचायत को शामिल करके उन्हें सहायता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।‌
  • इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से 42025 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में तीन अनुसूचित जाति, तीन अनुसूचित जनजाति तथा एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थी को लाभ दिया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ केवल 21 वर्ष से अधिक आयु के लोग उठा सकते हैं।
  • बिहार राज्य में रहने वाला अनपढ़ व्यक्ति भी इस योजना का लाभ उठा सकता है।

बिहार ग्राम परिवहन स्कीम के लिए पात्रता

  • आवेदक बिहार का ग्रामीण स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
  • आवेदक सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो।
  • आवेदक के पास पहले से कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए।
  • आवेदन करने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा बेरोजगार होना चाहिए।

ग्राम परिवहन स्कीम बिहार के लिए दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • निवास प्रमाण पत्र
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • जाति प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • आय प्रमाण पत्र
  • शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना Online आवेदन कैसे करें?

जो भी इच्छुक नागरिक इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे आवेदन करने के लिए नीचे दिए प्रक्रिया को फॉलो करें-

  • सबसे पहले आपको बिहार सरकार परिवहन निगम की मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद होम पेज पर ही आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का लिंक दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद ग्राम परिवहन योजना का आप्शन दिखाई देगा, उस लिंक पर क्लिक कर देना है। तत्पश्चाखत फॉर अप्लाई क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है।
  • यहां पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जो भी जानकारी पूछा जा रहा है, उसे भरें इसके बाद Register पर क्लिक कर देना है।
  • बस आपका पंजीकरण पूरा हो चुका है, अब आपको फिर से एकबार लागिन पर क्लिक करना है। और यूज़र आईडी तथा पासवर्ड डालकर पोर्टल में लागिन हो जाना है।
  • अब आपके सामने बिहार ग्राम परिवहन योजना एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें सभी जानकारी सही सही भरना है।
  • इसके बाद उसके साथ दस्तावेज की फोटो अपलोड करके Submit बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपका आवेदन पूरा हो जाता है।

हेल्पलाइन नंबर

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से संबंधित सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। जिस पर संपर्क कर सकते हैं।‌

Helpline Number0612-2233333
Email ID

निष्कर्ष

दोस्तों इस आर्टिकल में हमने बिहार ग्राम परिवहन योजना के बारे में बताया है, इस योजना के अंतर्गत 3 या 4 पहिया वाहन खरीदने पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। इस लेख से संबंधित कोई भी सवाल है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।

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