उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण : पात्रता, दस्तावेज, आवेदन फॉर्म

Utter Pradesh Vivah Panjikaran 2024 के अंतर्गत अब शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो गया है. हालांकि इसके पहले शादी को सामाजिक और धार्मिक मान्यता दिया जाता था लेकिन अब इसे कानूनी प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा. तो दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, और अभी तक आपका उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं बना है. तो आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़िए.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

क्योंकि इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले हैं, कि आप उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण के लिए पात्रता,और दस्तावेज क्या लगेगा, तथा उत्तर प्रदेश विवाह प्रमाण पत्र का लाभ क्या हैं. इस लिए उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण 2024 के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़िए.

हिंदू विवाह अधिनियम पीडीएफ डाउनलोड

यूपी विवाह पंजीकरण क्या हैं?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश हिंदू विवाह पंजीकरण नियमावली को संशोधन कर उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 कर दिया है. जिसके कारण अब उत्तर प्रदेश के सभी जाति के लोगों को विवाह पंजीकरण कराना अति आवश्यक हो गया है. जहां पहले केवल धार्मिक मान्यताओं को देखते हुए लोगों की शादी हो जाती थी लेकिन उनके पास इसका कोई प्रमाण नहीं होता था. लेकिन अब इसे कानूनी रूप देने के लिए पति पत्नी के पास अपनी शादी का यूपी मैरिज सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है.

इसके लिए आपको स्टाफ एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बड़ी आसानी से घर बैठे ऑनलाइन उत्तर प्रदेश मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं. इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको अपने बारे में और अपनी पत्नी के बारे में पूरी जानकारी भरकर और उससे संबंधित सभी दस्तावेज लगाकर आवेदन पत्र को अपलोड कर देना है. उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र बनवाना सभी जाति वर्ग के लिए बहुत जरूरी है.

यूपी विवाह पंजीकरण (Highlight)

आर्टिकल का नामयूपी विवाह मैरिज पंजीकरण 2024
राज्यउत्तर प्रदेश
विभागउत्तर प्रदेश स्टाम्प एंव रजिस्ट्रेशन विभाग
आवेदन शुल्क10 से ₹20
लाभार्थी राज्य के नागरिक
उद्देश्य बाल विवाह को रोकना तथा पति की मौत के बाद पत्नी को उसका अधिकार दिलाना
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइट क्लिक करें

उत्तर प्रदेश विवाह रजिस्ट्रेशन फीस

  • विवाह होने के अगर 1 साल के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको ₹10 का शुल्क देना पड़ेगा.
  • विवाह होने के अगर 1 साल के बाद आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको आवेदन शुल्क ₹50 देना पड़ेगा.

उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण की प्रमुख विशेषताएं

  • आवेदन पत्र आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में भर सकते हैं.
  • पति पत्नी दोनों के पास आधार कार्ड होना चाहिए अगर इनमें से कोई एक विदेश का निवासी है तो उसके पास पासपोर्ट होना अनिवार्य है.
  • स्थाई पता के लिए आपने जो दस्तावेज लगाया है, उसी स्थाई पता को आप आवेदन पत्र में भी भरे.
  • उत्तर प्रदेश मैरिज सर्टिफिकेट फार्म भरने के बाद आवेदन संख्या को नोट करके अपने पास रख ले.
  • रजिस्ट्रेशन करते समय आपको दो गवाहों के (आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पहचान पत्र, निवास पत्र) दस्तावेज भी अपलोड करना होगा.
  • इसके साथ पति पत्नी को शपथ पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य है,नोटरी से प्रमाणित करने के बाद ही शपथ पत्र अपलोड करना है.

उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण शपथ पत्र डाउनलोड

  • आवेदन पत्र भरने के बाद आपको आवेदन शुल्क ऑनलाइन भुगतान कर देना है, जिसके पश्चात आपको एक भुगतान रसीद दे दी जाती है.
  • अगर आपके आवेदन फार्म में कोई गलती पाई जाती है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश निरस्त कर दिया जाएगा.
  • आवेदन पत्र भरने के बाद 30 दिनों के अंदर अपना सभी जरूरी दस्तावेजों को लेकर चयनित कार्यालय में जाकर अपना विवाह पंजीकरण करा सकते हैं.

उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

  • दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं पता है और आप आफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले सब रजिस्टार कि ऑफिस जाना होगा.
  • वहां से उत्तर प्रदेश मैरिज सर्टिफिकेट फार्म लेना होगा.
  • इस पंजीकरण फार्म में पूछे गए सभी जानकारी जैसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पति का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पता, सब कुछ जानकारी सही-सही भर देना है.
  • और इसके साथ लगने वाले अपने सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी पर अपना साइन करके उसे लगा देना है.
  • इसके बाद आपको इस आवेदन फार्म को ले जाकर रजिस्टार ऑफिस में जमा कर देना है.
  • आवेदन पत्र जमा होने के बाद आप को आवेदन पत्र संख्या प्राप्त हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की जानकारी ले सकते हैं.

यूपी विवाह पंजीकरण कैसे करें?

  • इसके बाद आपको इस फार्म में दिखाई दे रहे, तीर के सामने नवीन आवेदन प्रपत्र भरें, पर क्लिक करना है.
  • इसके बाद इस फार्म में पूछे गए पति का विवरण जैसे- माता का नाम, पिता का नाम, विवाह के समय प्रस्थिति, जन्मतिथि, ईमेल, जनपद, तहसील, पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर, सभी जानकारी भरकर सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है.
  • इसके बाद आपको पत्नी का विवरण जैसे- माता का नाम, पिता का नाम, विवाह के समय प्रस्थिति, जन्मतिथि, ईमेल, जनपद, तहसील, पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर, सभी जानकारी भर देना है इसके बाद सुरक्षित करें पर क्लिक करना है.
  • इस फार्म में आपको विवाह स्थल का पता जैसे- जनपद, तहसील, पता, पिन कोड, विवाह, दिनांक, विवाह पंजीकरण कार्यालय चयन का आधार, आदि सभी जानकारी को भरकर सुरक्षित करें पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाता है और आप को एक आवेदन पत्र संख्या दे दिया जाता है.
  • तो दोस्तों इस प्रकार से आपका उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है.

नोट– आवेदन पत्र भरते समय आपके आधार कार्ड पर जो पता दिया गया है, वही पता आपको आवेदन पत्र में भरना है.

UP उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण के लिए दस्तावेज

  • शादी का कार्ड
  • पति पत्नी की शादी की एक जॉइंट फोटो
  • आयु प्रमाण पत्र (10वीं मार्कशीट / जन्म प्रमाण पत्र)
  • निवास प्रमाण पत्र (Rasan Card / Votar I’d Card / Passport)
  • पति का आधार कार्ड
  • पत्नी का आधार कार्ड

नोट – उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण करते समय अपनी सभी दस्तावेजों को अपलोड करने से पहले उस पर अपनी साइन जरूर कर दें.

उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण पात्रता

  • आवेदन करने वाले पुरुष की आयु 21 वर्ष तथा महिला की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए.
  • आवेदक महिला और पुरुष उत्तर प्रदेश के निवासी होना चाहिए.
  • शादी के 1 महीने के अंदर यूपी मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है.
  • अगर आप शादी के 1 साल के अंदर विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो आपको आवेदन शुल्क ₹10 देना पड़ेगा.
  • और अगर आप शादी के एक साल बाद उत्तर प्रदेश मैरिज सर्टिफिकेट बनाते हैं तो प्रति वर्ष के हिसाब से आपको ₹50 का आवेदन शुल्क देना होगा.
  • अगर कोई पुरुष या महिला तलाक लेने के बाद दूसरी शादी करता है तो उसे आवेदन पत्र भरते समय तलाक प्रमाण पत्र भी देना होगा.
  • शादीशुदा स्त्री या पुरुष ही इस आवेदन पत्र को भर सकते हैं.

यूपी विवाह पंजीकरण स्टेटस कैसे चेक करें?

  • इसके लिए आपको सबसे पहले स्टाफ एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • इस फार्म में आप अपना प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या‌ या आवेदन संख्या, विवाह का दिनांक, कैप्चा कोड भरकर देखे पर क्लिक करें.
  • क्लिक करते ही आपके उत्तर प्रदेश मैरिज सर्टिफिकेट फार्म की सारी जानकारी खुलकर आपके सामने आ जाएगी.

उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण का लाभ

  • अगर भविष्य में आप अपनी पत्नी के साथ ज्वाइंट बैंक खाता खुलवाना चाहते हैं तो वहां पर आपसे विवाह प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, इसलिए आपके पास यूपी मैरिज सर्टिफिकेट रहना बहुत जरूरी है.
  • जब आप अपनी जगह, संपत्ति का नॉमिनी अपनी पत्नी को बनाना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपसे विवाह प्रमाणपत्र मांगा जाएगा.
  • पति के नाम या पत्नी के नाम से जीवन बीमा पॉलिसी या बैंक में पड़े पैसों का क्लेम करने के लिए भी आपके पास विवाह प्रमाण पत्र रहना चाहिए.
  • अगर आप इंडिया के बाहर किसी अन्य देश में रहते हैं तो वहां पर आपको अपने पति पत्नी जोड़े का सबूत देने के लिए विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.
  • विवाह प्रमाण पत्र आज के समय में कई बीमा कंपनियों के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है.
  • विवाह पंजीकरण के माध्यम से बाल विवाह पर भी रोक लगेगा.

Up Viva Panjikaran Helpline Number

पद का नामContact Number
महानिरीक्षक निबंधन / आयुक्त स्टांप उत्तर प्रदेश0532-2623667
अपर महानिरीक्षक निबंधन (प्रशा०)0532-2623717
अपर महानिरीक्षक निबंधन (विभागीय)0532-2623717
अपर महानिदेशक निबंधन 0532-2308587
अपर महानिरीक्षक निबंधन (विभागीय)120-28220884
उप महानिरीक्षक निबंधन मुख्यालय इलाहाबाद0532-242788

FAQ

1. विवाह पंजीयन कब से अनिवार्य किया गया?

बाल विवाह को रोकने तथा पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसके अधिकार दिलाने के लिए 2005 में संसद द्वारा विवाह का पंजीयन बिल पारित किया गया था.

2. यूपी विवाह पंजीकरण बनाने के लिए क्या प्रूफ चाहिए?

उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण कराने के लिए शादी का कार्ड, पति पत्नी की शादी की एक जॉइंट फोटो, आयु प्रमाण पत्र (10वीं मार्कशीट / जन्म प्रमाण पत्र), निवास प्रमाण पत्र (Rasan Card / Votar I’d Card / Passport), पति का आधार कार्ड, पत्नी का आधार कार्ड आदि प्रुफ होना चाहिए.

3. 2024 में लड़कियों की शादी की उम्र क्या है?

भारत में लड़कियों की शादी करने की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है.

4. उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र कैसे भरें?

विवाह पंजीकरण आवेदन फार्म भरने के लिए आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं.

5. यूपी विवाह पंजीयन अधिकारी कौन होता है?

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को विवाह पंजीयन अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

6. उत्तर प्रदेश मैरिज सर्टिफिकेट क्यों जारी किया जाता है?

उत्तर प्रदेश राज्य में कितने नागरिक वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, इसका प्रमाणित डाटा इकट्ठा करने के लिए उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण कराया जाता है.

7. UP विवाह पंजीकरण के लिए कितना शुल्क लगता है?

यदि आप शादी होने के 30 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं. तो आपको आवेदन शुल्क मात्र ₹10 देना पड़ेगा. लेकिन अगर आप शादी होने के 30 दिन बाद यूपी मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको आवेदन शुल्क ₹20 देना होगा.

इसे भी पढ़ें

उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर नकल
उत्तर प्रदेश पुलिस सैलरी स्लिप
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना
उत्तर प्रदेश कर्ज माफी की लिस्ट कैसे देखें
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
यूपी पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Comment