Disability Certificate Rajasthan : केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा और नौकरी का लाभ पहुंचाने के लिए अलग-अलग योजनाएं चलती रहती हैं। इसी प्रकार राजस्थान सरकार भी अपने राज्य में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ विशेष रूप से पहुंचाती है। लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं और आपका Viklag Praman Patra बना हुआ है, तभी आप राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए आज के आर्टिकल में हम आपको यही बताने वाले हैं कि Rajasthan Viklang Praman Patra Kaise Banvaye.
किसी भी व्यक्ति को अगर उसके शरीर में किसी भी अंग में कोई समस्या है, तो उसे विकलांग अथवा दिव्यांग प्रमाण पत्र जरूर बनवा लेना चाहिए। क्योंकि जब आपके पास विकलांग प्रमाण पत्र या दिव्यांग प्रमाण पत्र होगा, तभी राजस्थान सरकार द्वारा विकलांग व्यक्ति को Sarkari Yojana, Education और Jobs के क्षेत्र में अनेक प्रकार के लाभ दिए जाते हैं।
अगर आप राजस्थान के रहने वाले एक विकलांग व्यक्ति हैं, तो यह आर्टिकल पढ़कर आप राजस्थान विकलांग प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके अलावा प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पात्रता, प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दस्तावेज, प्रमाण पत्र बनवाने का लाभ आदि जानकारी इस आर्टिकल में विस्तार पूर्वक दी गई है।
राजस्थान विकलांग प्रमाण पत्र क्या होता हैं?
दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जब कोई व्यक्ति शरीर के किसी अंग से विकृत होता है तो वह विकलांग व्यक्ति कहलाता है। ऐसे व्यक्तियों को भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के द्वारा समय-समय पर नौकरी, पेंशन तथा अन्य योजनाओं में छूट दी जाती है। व्यक्ति के मानसिक अथवा शारीरिक दोनों प्रकार की विकृत को विकलांगता में शामिल किया जाता है।
किसी व्यक्ति के 40% से ऊपर शरीर में मानसिक अथवा शारीरिक विकृत होने पर ही उसे विकलांगता की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन विकलांगता के अंतर्गत मिलने वाला लाभ आपको तभी मिलेगा, जब आपके पास विकलांग प्रमाण पत्र होगा।
इसलिए उस व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने विकलांगता का प्रमाण पत्र बनवा लें और भारत सरकार तथा राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों इस प्रकार अगर आप राजस्थान के निवासी है तो आप प्रमाण पत्र बनवा कर बड़ी आसानी से राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
Viklang Certificate Rajasthan (Highlight)
आर्टिकल का नाम | राजस्थान विकलांग प्रमाण पत्र |
राज्य | राजस्थान |
संबंधित विभाग | PWD Empowerment Department |
लाभार्थी | राज्य के विकलांग व्यक्ति |
उद्देश्य | विकलांग और दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना |
हेल्पलाइन नंबर | 0141-222-6602 / 1800-3000-1620 |
Disability Certificate Form PDF Download | Click here |
ऑफिशियल वेबसाइट | Click Here |
राजस्थान विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनवाएं?
Step1. Rajasthan Viklang Praman Patra Online Apply करने के लिए आपको सबसे पहले राजस्थान सरकार की आफिशियल बेबसाइट पर जाना होगा।
Step2. इसके बाद आपको Government of Rajasthan पर क्लिक करना है।
Step3. इसके बाद आपको दिखाई दे रहे तीर के सामने Utility पर क्लिक करना है।
Step4. इसके बाद आपके सामने SERVICES खुल कर आ जायेगा, यहां से आप Viklang Praman Patra Application सर्च करके उस पर क्लिक करें, आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
Step5. यहां पर आपको बाई तरफ दिखाई दे रहे विकलांग के चित्र पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके सामने दो आप्शन दिखाई देगा, Dashboard, New Registration, इसमें से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है।
Step6. यहां पर आपको अपना भामाशाह आईडी संख्या डालकर VALIDATE पर क्लिक करना है।
Step7. क्लिक करते ही आपके सामने भामाशाह आईडी की सभी जानकारी आ जायेगी, इसमें आप सभी जानकारी को एक बार मिला लें क्यों कि यहा जानकारी आपके विकलांग प्रमाण पत्र पर आयेगी।
Step8. इसके बाद इस फार्म पर पूछी गई सभी जानकारी को भरकर Next पर क्लिक करना है।
Step9. इस प्रकार से आपके सामने नया पेज खुल कर आ जायेगा, यहां पर आप अपना स्थाई पता डाल दे। इसके बाद Next पर क्लिक करना है।
Step10. यहां पर आपको अपना मूल निवासी प्रमाण पत्र किस जिला से बना है, किस तहसील से बना है, मूल निवासी प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी, परिवार का वार्षिक आय प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी 4 पेज वाला, ये सभी जानकारी अपलोड करने के बाद Next बटन पर क्लिक करना है।
Step11. इसके बाद इस फार्म में पूछी गई जानकारी को भर कर Submit पर क्लिक करें।
Step12. क्लिक करते ही यह फार्म आपके तहसील स्तर पर सरकारी अस्पताल में चला जायेगा। और जब वहां से फोन आयेगा, तब विकलांग व्यक्ति को वहां जाकर अपने विकलांगता का प्रमाण देना है।
Step13. वहां पर जांच करने के दौरान अगर यह प्रमाणित हो जाता है, कि आप विकलांग हैं, तो फिर आपका Rajasthan Viklang Praman Patra Ban Jata Hai.
राजस्थान विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पात्रता
- Rajasthan Viklang Praman Patra Banvane वाला व्यक्ति विकलांग होना चाहिए और वह राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
- यदि कोई व्यक्ति जन्मजात विकलांग ना होकर चोट लगने की वजह से विकलांग हुआ हो, तो कम से कम उसे चोट लगे 6 महीने हो जाने चाहिए।
- यदि डॉक्टर के अनुसार चोट लगने के बाद आप 6 महीने के अंदर ठीक हो जायेगे, तो इस केस में डॉक्टर द्वारा लिखे जाने के बाद ही आप अपना प्रमाण पत्र बनवा सकतें हैं।
- यदि कोई व्यक्ति जन्मजात विकलांग है, तो वह कभी भी किसी भी समय अपना विकलांग प्रमाण पत्र बनवा सकता है।
- विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको अपने जिला अस्पताल में जाकर विकलांगता की जांच करानी होगी, इसके फलस्वरूप ही आप प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।
- विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक का शरीर 40% से ऊपर शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकृत होना चाहिए।
- अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित है, तो उसकी विकलांगता 35% होनी चाहिए।
- अगर कोई व्यक्ति बहरा और गूंगा है, तो उसकी विकलांगता सर्टिफिकेट में 90 DB और 100 DB होना चाहिए।
राजस्थान विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक के विकलांग होने का प्रमाण पत्र
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
- शरीर के विकलांग अंग की दो फोटो
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक का जन आधार कार्ड / भामाशाह
- आवेदक का आयु प्रमाण पत्र
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र 4 पेज वाला
- आवेदक का बैंक पासबुक
ऑफलाइन Rajasthan Viklang Praman Patra Kaise Banvaye.
- प्रमाण पत्र बनवा ऑफलाइन बनवाने के लिए सबसे पहले आपको सीएससी सेंटर/ब्लॉक/तहसील पर जाना होगा। वहां से विकलांग प्रमाण पत्र आवेदन फार्म लेना है।
- अगर आप चाहे तो Rajasthan Viklang Certificate PDF Form Download पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।
- इसके बाद आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी को आपको सही-सही भर कर उसके साथ जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी संलग्न कर देनी है।
- इसके बाद इस Application Form को ले जाकर ब्लॉक/तहसील में जमा कर देना है। अधिकारी के द्वारा आवेदन पत्र की जांच की जाएगी, इसके बाद आपका Rajasthan Viklang Certificate बना दिया जाता है।
राजस्थान विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन Download
- विकलांग सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक राजस्थान के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होग।
- इसके बाद आपको ईमित्र राजस्थान पोर्टल पर लॉगिन हो जाना है।
- इसके बाद आपको Service के अंदर जाकर Viklang Certificate Registration सर्च करना है।
- इसके बाद वहां से जाकर प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
राजस्थान सरकार द्वारा दिव्यांगों को मिलने वाला विशेष लाभ
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में रहने वाले दिव्यांगों को प्रतिमाह 750 रुपए से 1500 रुपए की आर्थिक धन राशि प्रदान की जाती है। मानसिक और शारीरिक रूप से परेशानी झेल रहे दिव्यांग लोगों को सरकार आर्थिक भत्ता देकर उनकी मदद करती है, ताकि वे अपने रोजमर्रा के जीवन खर्चों को पूरा कर सकें। आर्थिक भत्ता के अलावा सरकार दिव्यांग लोगों को नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष छूट देती है, ताकि वे शिक्षा प्राप्त करके खुद के पैरों पर खड़े हो सके।
इसके अलावा सरकार राजस्थान दिव्यांग व्यक्तियों के लिए Disability Certificate बनवाना अनिवार्य कर दिया है, ताकि दिव्यांग प्रमाण पत्र पर उन्हें आसानी से सरकारी योजनाओं, सरकारी परिवहन सेवा में छूट मिल सके। कुल मिला जुला कर दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार Viklang Pension Scheme शुरू की हुई है।
विकलांग सर्टिफिकेट के फायदे राजस्थान
- विकलांग प्रमाण पत्र होने पर रेलवे टिकट में छूट मिल जाती है।
- विकलांग प्रमाण पत्र होने पर सरकारी बसों में टिकट के लिए छूट मिल जाती है।
- विकलांग प्रमाण पत्र होने पर भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल जाता है।
- विकलांग प्रमाण पत्र होने पर अगर आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ मिल जाता है।
- विकलांग प्रमाण पत्र होने पर नौकरी में छूट मिल जाती है।
- विकलांग प्रमाण पत्र होने पर शिक्षा में छूट मिल जाती हैं।
- विकलांग प्रमाण पत्र होने पर व्यक्ति को मासिक पेंशन भी दिया जाता हैI जिससे वह अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकता है।
- दिव्यांग व्यक्ति प्रमाण पत्र बनवा कर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं, और आत्मनिर्भर जिंदगी जी सकते हैं।
राजस्थान विकलांग प्रमाण पत्र से जुड़ी हुई योजनाएं
दोस्तों जैसा कि हमने ऊपर इस आर्टिकल में आपको बताया है कि अगर आप राजस्थान के विकलांग निवासी हैं, और आपने राजस्थान सरकार के द्वारा प्रमाणित विकलांग प्रमाण पत्र बनवा लिया है। तो आप राजस्थान सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए शुरू की गई योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए दो योजनाएं चलाई जाती हैं- १. विकलांग पेंशन योजना २. विकलांग स्वारोजगार योजना
१. विकलांग पेंशन योजना
राजस्थान सरकार द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए Rajasthan Viklang Pension Yojana शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को राजस्थान सरकार हर महीने आर्थिक मदद देती है, जिनसे उनका गुजारा हो सके, विकलांग व्यक्तियों को अपनी रोजमर्रा के खर्चों के लिए किसी दूसरे का सहारा ना लेना पड़ेगा। राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाली महिला और पुरुषों को विकलांगता के आधार पर 750 रुपए से 1500 रुपए तक की धनराशि प्रदान की जाती है।
२. विकलांग स्वरोजगार योजना
राजस्थान सरकार अपने राज्य में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए Rajasthan Viklang Swarojgar Yojana भी शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत जो कि विकलांग महिला या पुरुष अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं, उन्हें सरकार आर्थिक मदद देकर उनका स्वरोजगार शुरू करने में मदद करती है। ताकि विकलांग व्यक्ति अपना खुद का रोजगार शुरू करके पैसा कमा सकें, और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें।
विकलांग हेल्पलाइन नंबर राजस्थान
अगर आपको विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन राजस्थान करने में कोई परेशानी आ रही है। अथवा अगर आप प्रमाण पत्र से संबंधित और जानकारी पाना चाहते हैं। या आपको प्रमाण पत्र से संबंधित कोई शिकायत हैI तो आप संपर्क कर सकते हैं।
विभाग | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग |
ऑफिस बता | अंबेडकर भवन राजमहल, जी_31/1, परिवहन मार्ग, निवास क्षेत्र, जयपुर राजस्थान – 302005 |
हेल्पलाइन नंबर | 0141-222-6602 |
टोल फ्री नंबर | 1800-3000-1620 |
राजस्थान विकलांग सर्टिफिकेट संबंधित प्रश्नोंत्तर
1. राजस्थान विकलांग प्रमाण पत्र के अंतर्गत कितनी पेंशन मिलती है?
2. विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन राजस्थान की वेबसाइट क्या है?
3. Rajasthan Viklang Certificate ke Liye Document क्या क्या लगता है?
4. विकलांग सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक Rajasthan के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?
5. राजस्थान में विकलांगता प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें?
6. विकलांग सर्टिफिकेट कितने परसेंट का होना चाहिए?
7. राजस्थान में विकलांग सर्टिफिकेट कैसे बनता है?
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इस लेख को शिवानी यादव ने लिखा है। जो modi-yojana.com में मुख्य संपादक के रूप में कार्यरत हैं। शिवानी यादव ने हिंदी बिषय से B.A. और M.A. की है। इसके बाद लेखन क्षेत्र को अपना कैरियर बनाया। लेखन क्षेत्र में इनके पास 5 साल का अनुभव हैं। modi-yojana.com के संपादक, लेखक, के बारे में अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें।