Mukhyamantri Swarojgar Yojana Madhya Pradesh मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। भारत सरकार बेरोजगारी का स्तर और गरीबी रेखा का स्तर कम करने के लिए विभिन्न योजना घोषित करते रहते है।
इस लेख में हम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी की हुई स्वरोजगार योजना के उदेश्य, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश क्या है?
MP Mukhyamantri Swarojagar Yojana मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा। इस ऋण से लोगो को अपना व्यापार शुरू करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लोग स्वरोजगार की तरफ आकर्षक होंगेI इसका नतीजा यह होगा की लोग आत्मनिर्भर बनेगे और बेरोजगारी का स्तर कम होगा।
Mukhyamantri Swarojgar Yojana MP (Highlight)
योजना का नाम | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना |
राज्य | मध्य प्रदेश |
योजना का प्रारम्भ | 1 अगस्त 2014 |
योजना का लाभ | बेरोजगारी का स्तर कम करके लोगो को स्वरोजगार बनाना |
योजना की आधिकारिक वेबसाइट | Click here |
Helpline Number | 0755-6720200 / 0755-6720203 |
योजना से मिलने की लागत रकम | 50 हज़ार से 10 लाख रुपये |
Mukhyamantri Swarojgar Yojana Madhya Pradesh का क्रियान्वयन
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश के क्रियान्वयन का संचालन विभिन्न विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, मटिकला उद्योग, हस्तकला और हस्तशिल्प उद्योग, मध्य प्रदेश राज्य सरकारी अनु. जाती वित्त एवं विकास निगम, जनजातीय कार्य विभाग, आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प्संख्यक कल्याण विभाग, विमुक्त घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग अपने अपने विभागीय प्रक्रिया और बजट के हिसाब से करना होगा।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग को MP Mukhyamantri Swarojagar Yojana के वार्षिक लक्ष्य निर्धारण, समन्वय एवं क्रियान्वयन संबन्धित आंकड़े एकत्र करने की ज़िम्मेदारी सौपी गई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग नोडल विभाग होगा जिनके निर्देशों के अंतर्गत पूरक निर्देश जारी होंगे।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश की वित्तीय सहायता
इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता कुछ इस प्रकार है:
- परियोजना के लागत की न्यूनतम रकम 50 हज़ार रुपये से अधिकतम रकम 10 लाख रुपये तक होगी।
- परियोजना में 15 प्रतिशत लागत सामान्य वर्ग हेतु होगी (अधिकतम 1 लाख रुपये)
- बी.पी.एल / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमलेयर को छोड़कर) / महिला / अल्पसंख्यक / निःशक्तजन वर्ग हेतु परियोजना में 30 प्रतिशत लागत होगी (अधिकतम 2 लाख रुपये)
- सदस्य हेतु परियोजना में 15 प्रतिशत लागत होगी (अविमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग हेतु परियोजना में 30 प्रतिशत लागत होगी (अधिकतम 3 लाख रुपये)
- भोपाल गैस पीड़ित परिवार के अधिकतम 1 लाख रुपये)
- परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत दर, महिला उद्योग हेतु परियोजना लागत पर 6 प्रतिशत दर से, 7 वर्ष तक (अधिकतम 25 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष) आय प्रदान की जाएगी।
- प्रचलित दर पर गारंटी शुल्क 7 वर्ष तक दी जाएगा।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश की आवेदन प्रक्रिया
योजना में आवेदन प्रक्रिया के कदम कुछ इस प्रकार है-
- उम्मीदवार को ऑनलाइन पोर्टल https://msme.mponline.gov.in/Portal/Services/msme2019/landing.html के माध्यम से ज़रूरी दस्तावेज़ो के साथ जिला व्यापार एवं उध्योग केंद्र में रजिस्टर करना होगा।
- रजिस्टर करने के लिए वेबसाइट पर जाकर अपने कुशलता और रुचि के हिसाब से उद्योग चुनना होगा।
- उम्मीद्वार को अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नं, पासवर्ड डालकर रजिस्टर करना होगा।
- अगर आपने रजिस्टर कर लिया है, तो यहा से लॉगिन करे।
- रजिस्टर करने के बाद आपको एक एप्लिकेशन नंबर दिया जाएगा, वह आपको याद रखना होगा।
- आवेदन पूर्ण या अपूर्ण की सूचना 15 दिन में उम्मीदवार को दी जाएगी।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश की पात्रता कुछ इस प्रकार है:
- मध्य प्रदेश सीमा के अंदर ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश लागु होगी।
- उम्मीद्वार मूल रूप से मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- उम्मीद्वार का न्यूनतम शिक्षण 5वीं कक्षा तक होना चाहिए।
- उम्मीद्वार की आयु 18 से 45 वर्ष की बीच होनी चाहिए।
- उम्मीद्वार के परिवार में से पहले से ही उद्योग या व्यापार क्षेत्र में आयकरदाता नहीं होना चाहिए, भले ही वो मध्य प्रदेश सीमा के बाहर हो।
- उम्मीद्वार किसी भी राष्ट्रियकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का दोषी नहीं होना चाहिए।
- किसी और शासकीय उद्यमी या स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उम्मीदवार सहायता प्राप्त नहीं करता होना चाहिए।
- उम्मीद्वार को इस योजना का लाभ केवल एक ही बार प्राप्त होगा।
- योजना उद्योग/सेवा/व्यवसाय क्षेत्र के समस्त परियोजनायेँ जो (CGTMSE/CGFMU) अंतर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र है।
Mukhyamantri Swarojgar Yojana Madhya Pradesh के लिए दस्तावेज़
Mukhyamantri Swarojagar Yojana Madhya Pradesh के आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ कुछ इस प्रकार है-
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- बैंक खाता नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज़ के फोटो
- जाति प्रमाण पत्र
- परियोजना पत्र
MP Mukhyamantri Swarojagar Yojana Application Status Check कैसे करें?
- यहां पर आप अपना योजना नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालकर लॉगिन हो सकते हैं।
- अपने रुचि और कुशलता के अनुसार व्यवसाय का IFS कोड यहा से ढूँढे।
- उम्मीद्वारों की जनरल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग तैयार करेगी।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में दिये जाने वाला प्रशिक्षण
Mukhyamantri Swarojagar Yojana Madhya Pradesh में ऋण स्वीकृति एवं औद्योगिक विकास का प्रशिक्षण शासन आयोजित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत उम्मीदवार को प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन प्रशिक्षण की आवश्यकता के आधार पर उनकी व्यवस्था की जाएगी।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश में दिये जाने वाली मार्जिन मनी और ऋण अदायगी
Mukhyamantri Swarojagar Yojana Madhya Pradesh में दिये जाने वाली मार्जिन मनी और ऋण अदायगी कुछ इस प्रकार है:
- सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत पर उम्मीदवार को 15 प्रतिशत मार्जिन मनी की सहायता मिलेगी, शेष मार्जिन मनी उम्मीदवार को खुद जमा करवाना होगा।
- बी.पी.एल। / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमलेयर को छोड़कर) / महिला / अल्पसंख्यक / निःशक्तजन वर्ग हेतु परियोजना लागत पर 30 प्रतिशत मार्जिन मनी की सहायता मिलेगी (अधिकतम 2 लाख रुपये)
- विमुक्त घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति वर्ग हेतु परियोजना लागत पर 30 प्रतिशत मार्जिन मनी की सहायता मिलेगी (अधिकतम 3 लाख रुपये)
- भोपाल गैस पीड़ित परिवार हेतु परियोजना लागत पर 20 प्रतिशत मार्जिन मनी की सहायता मिलेगी (अधिकतम 1 लाख रुपये)
- आरंभिक स्थगन की न्यूनतम अवधि 6 महिना होगी।
- आरंभिक स्थगन के बाद, ऋण अदायगी 5 से 7 वर्ष तक होगी।
Mukhyamantri Swarojgar Yojana Madhya Pradesh के वित्तीय प्रवाह
Mukhyamantri Swarojagar Yojana के वित्तीय प्रवाह कुछ इस प्रकार है:
- मार्जिन मनी की ऋण स्वीकृति बैंक शाखा द्वारा क्लैम की जाएगीI इस हेतु के लिए विभागीय स्तर पर पूल अकाउंट खोला जाएगा, जिस में अग्रिम तौर पर राशि जमा की जाएगी।
- उम्मीदवार द्वारा ऋण भुगतान के बाद बैंक शाखा नोडल बैंक से त्रिमासिक आधार पर ब्याज क्लैम कर किया जाएगा।
- बैंक शाखा ऋण गारंटी निधि योजना के अंतर्गत नोडल शाखा से गारंटी शुल्क प्राप्त कर सकती है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश के विविध
Mukhyamantri Swarojagar Yojana के विविध कुछ इस प्रकार है:
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में उम्मीदवार भागीदारी भी कर सकेगाI शर्त सिर्फ यह है की भागीदार उम्मीद्वार के परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- भागीदार को पात्रता की सारी शर्ते मंजुर होनी चाहिए।
- ऋण गारंटी निधि योजना (CGTMSE/CGFMU) के अंतर्गत समस्त राष्ट्रियकृत बैंक, निजी बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक मान्य है।
- गलत या फर्जी जानकारी देकर तरीके से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का फायदा उठाने वाले उम्मीद्वार को सजा मिलेगी।
- उम्मीद्वार द्वारा व्याज या ऋण के भुगतान न करने पर दोषी करार किया जा सकता हैI अगर ऐसा हुआ तो उन्हे यह योजना का लाभ मिलना बंध हो जाएगा और आगे की किसी भी योजनाओ का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उध्यम विभाग Mukhyamantri Swarojagar Yojana के संशोधन के लिए सक्षम होगा।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एमपी का उदेश्य
Mukhyamantri Swarojagar Yojana Madhya Pradesh का मुख्य उदेश्य लोगो को व्यापार चालू करने के लिए मदद करना है। इससे लोग आत्मनिर्भर बनेगे और बेरोजगारी का स्तर नीचे जाएगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, मटिकला उद्योग, हस्तकला और हस्तशिल्प उद्योग, मध्य प्रदेश राज्य सरकारी अनु. जाती वित्त एवं विकास निगम, जनजातीय कार्य विभाग, आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प्संख्यक कल्याण विभाग, विमुक्त घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को बढ़ावा भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश से लोगो को बैंक के माध्यम से ऋण भेजा जाएगा। इससे लोगो को मार्जिन मनी सहायता, व्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एमपी हेल्पलाइन
Mukhyamantri Swarojagar Yojana Madhya Pradesh का संपर्क करने के लिए
Customer Care No. 0755-6720200 / 0755-6720203
Email Id: support.msme@mponline.gov.in
FAQs
1.मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश कब चालू हुई थी?
2.मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश का आवेदन कैसे करे?
3.मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश में कितना लोन मिलता है?
4.मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
5.मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश किन-किन उद्योग को प्रोत्साहित करते है?
6.mukhyamantri-swarojgar-yojana-madhya-pradesh में किन परियोजनाओ को प्राप्त नहीं होगी?
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इस लेख को शिवानी यादव ने लिखा है। जो modi-yojana.com में मुख्य संपादक के रूप में कार्यरत हैं। शिवानी यादव ने हिंदी बिषय से B.A. और M.A. की है। इसके बाद लेखन क्षेत्र को अपना कैरियर बनाया। लेखन क्षेत्र में इनके पास 5 साल का अनुभव हैं। modi-yojana.com के संपादक, लेखक, के बारे में अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें।